लाभ नविन शिक्षक संवर्ग में आने की दिनांक से मिलेगा अध्यापक संवर्ग को समूह बिमा योजना का लाभ
मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा नवीन अध्यापक संवर्ग के शिक्षक साथियों को 27 जुलाई 2019 से समूह बीमा योजना का लाभ दिए जाने संबंधित दिशा निर्देश संबंधित जिलाधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं|
क्या हैं समूह बिमा योजना
प्रशासन द्वारा शासकीय सेवकों के लिए पूर्व से लागू की गई परिवार कल्याण निधि तथा शासकीय कर्मचारी समूह बीमा योजना 1985 का निरीक्षण किया जाकर इससे अधिक लाभकारी बीमा योजना कर्मचारी बीमा बचत योजना 2003 जो कि 1 अप्रैल 2003 से लागू की गई है, लेकिन अध्यापक संवर्ग के शिक्षक साथियों को इस बीमा योजना का लाभ नविन शिक्षक संवर्ग में आने की दिनांक से देने हेतु लोक शिक्षण संचनालय भोपाल द्वारा 22 एवं 27 मई 2020 को आदेश जारी किए गए|
वर्तमान में किन कर्मचारियों पर लागु हैं समूह बीमा योजना
दिनांक 1 अप्रैल 2003 को कार्य की सेवा एवं इसके पश्चात सेवा में आने वाली शासकीय सेवकों तथा नियमित वेतनमान में कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारियों एवं दिनांक 31 दिसंबर 1988 के पूर्व नियमित पदों के विरुद्ध नियुक्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए हैं|
योजना में शामिल होने पर देना होगा अंशदान किस वर्ग को कितना देना होगा अंशदान
श्रेणी | यूनिट संख्यां | यूनिट मूल्य | अंशदान राशी | बिमा मूल्य | बीमाधन | बचत राशी |
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तृतीय श्रेणी | 2 | 100 | 200 | 2,500,00 | 70 | 130 |
द्वितीय श्रेणी | 4 | 100 | 400 | 5,000,00 | 140 | 260 |
प्रथम श्रेणी | 6 | 100 | 600 | 7,5000,00 | 210 | 390 |
योजना का लाभ लेने के लिए देना होता है विकल्प
कर्मचारी समूह बीमा योजना का लाभ लेने के लिए दो प्रति में घोषणा पत्र विभागीय अधिकारी को देना होता है इस घोषणा पत्र की एक प्रति हस्ताक्षर के उपरांत उसके सेवा पुस्तिका में चस्पा की जाती है अवं दूसरी कर्मचारी के सेवा अभिलेख के साथ लगाईं जाती हैं |
प्रतिनियुक्ति वाले कर्मचारियों को स्वयं जमा करना होगा अंशदान
इस योजना में शामिल होने के लिए घोषणा पत्र देने के पश्चात संबंधित विभाग के द्वारा कर्मचारी के वेतन से बीमा योजना की धनराशि का मासिक का कटोत्रा किया जाता है लेकिन यदि कोई कर्मचारी किसी अन्य विभाग की प्रतिनियुक्ति पर चला जाता है अथवा किसी अन्य कारण से उसका वेतन रोक दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में अंशदान की राशि कर्मचारी के द्वारा राज्य शासन के मुख्य शीर्ष 107 शासकीय सेवक समूह बीमा योजना में नियमित रूप से जमा करने का उत्तरदायित्व संबंधित कर्मचारी का होगा| अगर संबंधित कर्मचारी अपनी राशि जमा नहीं कर पाता है अथवा घोषणापत्र नहीं भर पाता है तो ऐसी स्थिति में कोई दुर्घटना होने पर या दुर्भाग्य मृत्यु हो जाती है तो उसे कोई बीमा लाभ प्राप्त नहीं होगा केवल उसके नामांकित परिवार के सदस्य वारिस को बचत निधि में जमा राशि मैं ब्याज के भुगतान की जावेगी पता कर्मचारी हित में होगा कि वह अंशदान की राशि निश्चित समय अन्तराल के अंदर जमा करें|
कर्मचारी की सेवानिवृत्ति/सेवा से निकाले जाने/स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या त्यागपत्र पर केवल बचत निधि में जमा राशि प्राप्त होगी
कर्मचारी समूह बीमा योजना अंतर्गत किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति हो जानी वह सुरक्षित सेवानिवृत्ति लेने या फिर सेवा से निकाले जाने अथवा त्यागपत्र दिए जाने पर संबंधित लोक सेवक को केवल बचत निधि में जमा राशि मय ब्याज प्राप्त होगी|
8 प्रतिशत की दर से मिलता हैं ब्याज
कर्मचारी समूह बीमा योजना अंतर्गत अंशदान की राशि पर शासन द्वारा 8 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया है जो कि प्रत्येक 10 वर्ष में परिवर्तनशील होकर पुनर निर्धारण किया जावेगा इस योजना के निमित्त कटौती सामान्य तथा वेतन बिलों से प्रत्येक माह की जावेगी जिसका उत्तरदायित्व आहरण एवं संवितरण अधिकारी का होगा