राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पोर्टल से नाम विलोपित करने के लिए 7 अगस्त तक दावे आपत्तियां आमंत्रित – शाजापुर | 01-अगस्त-2020
पोर्टल से नाम विलोपित करने के लिए 7 अगस्त तक दावे आपत्तियां आमंत्रित
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शाजापुर | 01-अगस्त-2020राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत विगत दिनों चलाए गए सत्यापन अभियान के दौरान पाए गए मृत, डुप्लीकेट, विवाह एवं अन्य कारणों से परिवार मे न रहने वाले हितग्राहियों को पोर्टल से विलोपित किये जाने का कार्य किया जावेगा। नाम विलोपित करने के पूर्व संबंधितों से 07 अगस्त तक दावे आपत्तिया आमंत्रित की गई है।
जिला आपूर्ति अधिकारी श्री एच आर सुमन ने बताया कि नगरीय नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत एवं शासकीय उचित मूल्य दुकान पर ऐसे हितग्राहियों की सूची चस्पा की गई है। सभी पात्र उपभोक्ता परिवार संबंधित नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत अथवा शासकीय उचित मूल्य दुकान पर जाकर अपना नाम सूची में देख सकते है। यदि उनका नाम उक्त सूची में शामिल है और वे वही निवासरत है और अपात्र दर्शाया गया है तो वे अपना दावा या आपत्ति 07 अगस्त 2020 तक नगरीय क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। अनुपलब्ध परिवारों या सदस्यों द्वारा निर्धारित समय-सीमा में दावा-आपत्ति प्रस्तुत न करने पर उनका नाम पात्रता से पृथक कर दिया जाएगा।
आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अंतर्गत सम्मिलित 25 श्रेणी के वर्तमान में सम्मिलित पात्र परिवारो में से छूटे हुए परिवारों को जोडकर नवीन पात्रता पर्ची जारी की जाना हैं। इसके लिए डाटाबेस में आधार सीडिंग की अनिवार्यता होने के कारण नवीन सत्यापित परिवारों के सभी सदस्यों के डाटाबेस में आधार सीडिंग का कार्य स्थानीय निकाय द्वारा 06 अगस्त 2020 तक किया जा रहा है। सभी पात्र परिवारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने परिवार के सदस्यों के आधार नम्बर पोर्टल पर सीड कराने हेतु सम्बंधित ग्राम पंचायत या नगर परिषद जाकर तत्काल अपने आधार नम्बर की प्रविष्टि नियत तिथि तक कराए। इसके उपरांत ही नवीन पात्रता पर्ची जारी की जा सकेगी।