शेष रहे परिवारो को माह की 10 तारीख तक खाद्यानों का वितरण करें |
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शाजापुर | 05-अगस्त-2020 |
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता सरंक्षण विभाग द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि किसी भी माह के आवंटन के विरूद्ध पात्र परिवारो को अगले माह की 10 तारीख तक खाद्यान्न एवं सामग्रियों का वितरण किया जा सकता है। विभाग ने पत्र जारी कर निर्देशित किया है कि किसी भी माह के आवंटन के विरूद्ध वितरण की मात्रा की जानकारी भारत सरकार के पोर्टल पर प्रदर्शित किये जाने की अनिवार्यता है। राशन वितरण संबंधित माह समाप्त होने के पश्चात आगामी माह की 10 तारीख तक वितरण सामग्री का डाटा पोर्टल पर प्रेषित किया जा सकता है। अत: किन्हीं कारणों से पात्र परिवार यदि राशन नहीं ले सका हो तो ऐसे परिवारों को अगले माह की 10 तारीख तक राशन का वितरण किया जा सकता है। इसे देखते हुए कलेक्टर श्री दिनेश जैन ने जिले की सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को निर्देशित किया है कि माह जुलाई 2020 के आवंटन के विरूद्ध वितरण से शेष रहे पात्र परिवारो को प्राथमिकता के आधार पर माह अगस्त 2020 की 10 तारीख के पूर्व वितरण कराना सुनिश्चित करें। |