सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी एक ही परिवार के लोग सेंट्रल सिविल सर्विसेज एलटीसी का ले सके अलग-अलग फायदा LTC
नई दिल्ली. केंद्र सरकार ने सेंट्रल सिविल सर्विसेस leave travel concession (एलटीसी) रूल्स, 1988 से जुड़ी प्रक्रिया के तहत जरूरतों को लेकर कर्मचारियों (Government Employees) की शंकाओं के समाधान के लिए स्पष्टीकरण दिया है. दरअसल, केंद्रीय कर्मचारी इस बात को लेकर उलझन में थे कि उन्हें एक तरफ की यात्रा का भुगतान मिलेगा या दोनों ओर से हुए खर्च का भुगतान (For to and Fro Journey) किया जाएगा. वहीं, स्पष्ट नहीं था कि अगर एक ही परिवार में कई लोग एलटीसी के लिए दावा करने योग्य हैं तो क्या वे अलग-अलग इसका लाभ (Avail LTC Separately) ले सकते हैं या नहीं.
एलटीसी नियमों में बदलाव के बाद केंद्र को मिले ऐसे सवाल
साल 2017 के ऑफिस मेमोरेंडम में बताए नियमों के मुताबिक, अगर कोई सरकारी कर्मचारी नजदीकी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस टर्मिनल तक एलटीसी पर यात्रा करता है तो उसे सार्वजनिक परिवहन के जरिये होने वाले खर्च के बराबर अधिकतम भुगतान किया जाएगा.
इसमें भी अधिकतम 100 किमी तक का ही भुगतान किया जाएगा. इससे ज्यादा होने वाला खर्च सरकारी कर्मचारी को खुद वहन करना होता है. केंद्र की मोदी सरकार की ओर से कोरोना काल के दौरान एलटीसी नियमों में किए गए बदलाव के बाद बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने पड़ताल की है कि अधिकतम 100 किमी की सीमा का मतलब दोनों ओर की यात्रा से है या एक तरफ से है.
कुल 200 किमी तक के यात्रा किराये का किया जाएगा भुगतान
केंद्र सरकार ने 4 फरवरी 2021 को दिए स्पष्टीकरण में साफ किया है कि टैक्सी किराया (Taxi Fare) भुगतान कुल 200 किमी तक की यात्रा के लिए किया जाएगा. आसान शब्दों में समझें तो एक 100 किमी तक जाने और 100 किमी तक लौटने की यात्रा का किराया भुगतान किया जाएगा. इसके अलावा एक ही परिवार के कई लोगों के एलटीसी लाभ लेने के सवाल पर केंद्र ने बताया है कि जहां एक ही परिवार के लोग अलग-अलग प्राइवेट टैक्सी या दूसरे वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वे टैक्सी किराये में एलटीसी का अलग-अलग फायदा ले सकते हैं.
लीव ट्रैवल कंसेशन नियम, 1988
देश की व्यवस्था चलाने के लिए देश में जिस तरह से सरकार (Government) की आवश्यकता होती है, उसी तरह देश में शासन व्यवस्था चलाने हेतु सरकारी कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती है | देश में सरकार द्वारा विभिन्न पदों पर समय – समय पर सभी रैंक के लिए भर्तियां भी निकाली जाती है | देश में रक्षा क्षेत्र, चिकित्सा क्षेत्र, अधिकारी रैंक के लिए भर्तियां होती रहती है | देश में बहुत सारे विभाग है, सभी विभागों बहुत सी भर्तियां की जाती है | सरकार अपने कर्मचारियों का विशेष ख्याल रखती है | बड़ी रैंक के अधिकारी कर्मचारियों को सुरक्षा भी प्रदान की जाती है | इसके अलावा उन्हें सैलरी के साथ भत्ता व अन्य सुविधाएँ दी जाती है | इसी सुविधा में छुट्टी लेने से सम्बन्धी एलटीसी (LTC) की भी सुविधा सरकारी कर्मचारियों को दी जाती है | यदि आप भी सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाली एलटीसी (LTC) सुविधा के बारे में जानना चाहते है तो यहाँ पर आपको एलटीसी (LTC) क्या है. एलटीसी के नियम, LTC Full Form in Hindi, इसके विषय में जानकारी दी गई है |
एलटीसी (LTC) का फुल फॉर्म का फुल फॉर्म “Leave Travel Concession” होता है, इसका हिंदी में उच्चारण “लीव ट्रेवल कन्सेशन” होता है | तथा हिंदी में इसका अर्थ “यात्रा रियायत छोड़ दें” होता है | भारत सरकार ने LTC की सुविधा का आरम्भ 1956 में किया था, जिसे समयानुसार जारी आदेशों द्वारा विनियमित किया जाता रहा है । 1988 में, इन सभी आदेशों को केंद्रीय सिविल सेवा (LTC) नियम, 1988 के रूप में लागू किया गया था।
एलटीसी LTC का प्रकार
एलटीसी (LTC) के नियमों में समयानुसार बदलाव होता है, जिनका विवरण इस प्रकार है –
Home Town एलटीसी (LTC)
एलटीसी होम टाउन जो मुख्यालय और कर्मचारी के गृह शहर के मध्य की दूरी की यात्रा हेतु लिया जा सकता हैं , जिसका नियम दो कैलेंडर वर्ष के ब्लॉक में एक बार ही की जा सकती है | उदाहरणार्थ – 1986-87, 1988-89 आदि |
देश (भारत) में कोई भी जगह LTC
भारत में किसी भी स्थान पर LTC, चार कैलेंडर वर्षों के ब्लॉक में, उदाहरणार्थ 1986- 89, 1990-93 और इसी प्रकार, भारत सरकार के मुख्यालय से यात्रा की जगह की दूरी के बावजूद भी स्वीकार्य किया जाएगा।
Any place in India LTC
Any place in India LTC पर जारी और होम टाउन पर घोषित स्थान पर जाना जरूरी होगा , इसके बिना LTC के दावे पर कोई विचार नहीं किया जा सकता है।
इन नियम के तहत भारत में किसी भी जगह पर जाने की के प्रस्ताव को एक सरकारी कर्मचारी या ऐसे सरकारी कर्मचारी के फैमिली के किसी भी सदस्य द्वारा लिया जाना यदि प्रस्तावित होता है, तो ऐसी स्थिति में सरकार की ओर से उसके नियन्त्रण अधिकारी को यात्रा के बारे में पहले से जानकारी घोषित करना आवश्यक होगा।
यदि यात्रा आरम्भ होने से पहले यात्रा की घोषित जगह पर इस तरह के परिवर्तन की जानकारी नहीं घोषित की जाती है, तो ऐसी स्थिति में विभाग के प्रमुख को स्वीकृति की आवश्यकता होगी।