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💥मध्य प्रदेश बड़ी खबर 💥 मध्य प्रदेश कॉलेज के दैनिक वेतन भोगियों को नियमितीकरण के निर्देश जारी

मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के महाविद्यालयों में नियुक्त दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं।

बता दे कि मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत शासकीय महाविद्यालय में जनभागीदारी समिति /स्वशासी/स्व वित्तीय सहित अन्य निधियों से हजारों की संख्या में गैर शैक्षणिक दैनिक वेतन भोगी ( daily wage employee) कार्यरत हैं ,जो लंबे समय से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं।

16 मई 2007 के पूर्व से कार्यरत दैनिक वेतन भोगी होंगे नियमित

शासकीय महाविद्यालयों की जनभागीदारी / स्वशासी/ स्ववित्तीय सहित अन्य निधियों से कार्यरत गैर शैक्षणिक दैनिक वेतन भोगियों को स्थायीकर्मी में विनियमित करने के संबंध में ।

सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 5- 1/2013/1/3, भोपाल दिनांक 07 अक्टूबर, 2016 में उल्लेख अनुसार कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों के लिए “स्थायीकर्मियों को विनियमित करने की योजना” जारी की गई है। शासकीय महाविद्यालयों में कार्यों की अधिकता के कारण स्थानीय जनभागीदारी समितियों की निधि के माध्यम से आवश्यकतानुसार श्रमिकों को कार्य हेतु रखा गया है।

शासकीय महाविद्यालयों की जनभागीदारी/स्वशासी/ स्ववित्तीय सहित अन्य निधियों ने कार्यरत गैर शैक्षणिक दैनिक वेतन भोगियों को स्थायीकर्मी घोषित करने तथा विनियमित करने के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग से प्राप्त अभिमत अनुसार “परिपत्र की कंडिका 1.8 में उल्लेखानुसार ऐसे दैनिक वेतन भोगी जो दिनांक 16 मई, 2007 को कार्यरत थे व दिनांक 01 सितम्बर, 2016 को भी कार्यरत हैं, इस वेतन क्रम एवं अन्य लाभों के लिए पात्र होंगे। दिनांक 16 मई, 2007 के पश्चात् शासन की अनुमति / अनुमोदन उपरांत सक्षम अधिकारी द्वारा दैनिक वेतन भोगी के पद पर नियुक्त किए गए हैं उन्हें भी इस योजना की पात्रता होगी” ।

अतः सामान्य प्रशासन विभाग के संदर्भित परिपत्र में उल्लेख अनुसार प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में जनभागीदारी / स्वशासी/स्ववित्तीय सहित अन्य निधियों से कार्यरत गैर शैक्षणिक (दैनिक वेतन भोगी) श्रमिकों को “स्थायी कर्मियों को विनियमित करने की योजना” अंतर्गत नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किए नियमितीकरण के निर्देश

मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग को ऐसे दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण करने हेतु निर्देश जारी कर दिए गए हैं। बता दें कि मध्यप्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश को जारी निर्देशों के मुताबिक मध्य प्रदेश के महाविद्यालय में कार्य दैनिक वेतन भोगियों को “स्थाई कर्मियों को विनियमितीकरण करने की योजना ” अंतर्गत नियमित करने की कार्रवाई करने के निर्देश प्रसारित किए गए हैं।

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