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आयुष्मान कार्ड – लोक सेवा गारंटी में शामिल, लोक सेवा केन्द्र से भी बनवा सकते हैं कार्ड, पात्र हितग्राही को गंभीर रोगों के उपचार के लिये एक वर्ष की अवधि में पांच लाख रूपये तक की सहायता उपलब्ध

प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत पात्र हितग्राही को गंभीर रोगों के उपचार के लिये एक वर्ष की अवधि में पांच लाख रूपये तक की सहायता दी जाती है। योजना में निर्धारित शासकीय तथा निजी अस्पतालों में हितग्राही को नि:शुल्क उपचार की सुविधा मिलती है। अस्पतालों तथा कॉमन सर्विस सेंटरों में आयुष्मान कार्ड बनाये जा रहे हैं। इनके साथ-साथ लोक सेवा केन्द्रों में भी आयुष्मान कार्ड बनाने की सुविधा जनवरी 2021 से शुरू कर दी गई है। यह सेवा लोक सेवा गारंटी योजना में भी शामिल है।

लोक सेवा केन्द्रों से अब पात्र लाभार्थियों को आयुष्मान भारत लाभार्थी कार्ड मिलना प्रारंभ हो गए हैं। योजनांतर्गत पात्र लाभार्थी को अपने नजदीकी लोक सेवा केन्द्र में आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ आवेदक को निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। लोक सेवा केन्द्रों द्वारा लोक सेवा गारंटी के तहत निर्धारित समयावधि में पात्र लाभार्थी को आयुष्मान कार्ड बनाकर उपलब्ध कराया जायेगा। राज्य लोक सेवा अभिकरण द्वारा आम नागरिकों के लिये लोक सेवा प्रबंधन विभाग अंतर्गत संचालित लोक सेवा केन्द्रों व उनकी उपलब्ध सेवाओं की जानकारी को अब व्हाट्सएप पर दी जा रही है। इसके लिये राज्य-स्तरीय दूरभाष नंबर 0755-2775227 जारी किया गया है।

व्हाट्सएप से जानकारी प्राप्त करने के लिये नागरिकों को सबसे पहले अपने मोबाइल में उक्त नंबर को सेव करना होगा। उसके बाद व्हाट्सएप के माध्यम से इस नंबर पर मैसेज भेजना होगा। नागरिक के मैसेज भेजने के उपरांत नागरिक के पास विभिन्न विकल्पों के चुनाव करने हेतु मैसेज आयेगा, जिसमें नागरिक लोक सेवा केन्द्रों अथवा एमपी डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर दर्ज कराये गये आवेदन के निराकरण की स्थिति, जारी किये गये प्रमाण-पत्र पर लगे डिजिटल हस्ताक्षर सत्यापन, लोक सेवा केन्द्रों पर उपलब्ध नागरिक सेवाओं की जानकारी, नजदीकी लोक सेवा केन्द्र की जानकारी एवं शासन के लिये महत्वपूर्ण सुझाव व फीडबैक दर्ज कर सकते हैं।

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