शासकीय सेवकों से बकाया वसूली के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश एवं किस्तों का निर्धारण समस्त आदेश
शासकीय सेवकों से वसूली योग्य राशि बकाया वसूली के संबंध में किस्तों का निर्धारण एवं वसूली संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश.
शिक्षकों की सुविधा दृष्टि से दिए जा रहे हैं।
शासन की समस्त वसूली योग्य राशि पर 12% वार्षिक ब्याज के साथ होती है वसूली
शासकीय सेवकों से वसूली योग्य राशि पर 12% वार्षिक ब्याज के साथ वसूली की जाती है.
ब्याज की राशि की गणना सामान्य भविष्य निधि की भांति प्रत्येक वर्ष के अंत में कंपाउंडिंग करते हुए की जाएगी।
वसूली विलंब पर कार्यालय प्रमुख से की जाएगी क्षतिपूर्ति
शासकीय सेवक से शासकीय बकाया एवं ब्याज की वसूली के लिए कार्यालय प्रमुख जिन कार्यालयों में,
संबंधित शासकीय सेवक कार्यरत हैं पूर्ण रूप से उत्तरदाई होंगे |
यदि उपरोक्त निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है या लापरवाही की जाती है तो संबंधित कार्यालय प्रमुख से वसूली में हुए विलंब की अवधि के लिए वसूली योग्य राशि पर 12% ब्याज की दर से क्षतिपूर्ति वसूल की जावेगी।
शासकीय सेवक की मृत्यु होने पर परिवार को देय स्वत्वो से होगी वसूली
यदि वसूली की किस्तों की पूर्ण वसूली के पूर्व ही शासकीय सेवक की मृत्यु हो जाती है, तो शेष राशि उसके परिवार को देय स्वत्वो से वसूली योग्य होगी| यदि ऐसे शासकीय सेवक द्वारा सेवा से त्यागपत्र दिया जाता है, तो त्यागपत्र स्वीकृत करने के पूर्व इस पर बकाया राशि पूर्ण ब्याज सहित वसूल की जावेगी |
शासकीय सेवक की सेवानिवृत्ति के मामलों में बकाया राशि की वसूली पेंशनरी लाभों से की जावेगी।
शासकीय सेवक से वसूली के संबंध में मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश नीचे दिए जा रहे हैं।
कृपया इसे अधिक से अधिक शासकीय कर्मचारियों तक पहुंचाने का कष्ट करें ताकि वह भी आवश्यकतानुसार इसका लाभ ले सके