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अनाधिकृत रूप से व्यक्तिगत, औद्योगिक इकाईयों द्वारा गैस सिलेंडर घर पर रखने पर बेतूल कलेक्टर ने लगाई रोक, जानकारी छुपाने पर हो सकती है आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई
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अनाधिकृत रूप से व्यक्तिगत, औद्योगिक इकाईयों द्वारा गैस सिलेंडर घर पर रखने पर बेतूल कलेक्टर ने लगाई रोक, जानकारी छुपाने पर हो सकती है आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई

मध्यप्रदेश के बैतूल जिले कोविड-19 रोगियों को ऑक्सीजन सिलेंडर में आ रही कमियों एवं ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी की शिकायत के आधार पर कलेक्टर जिला बेतूल द्वारा अनाधिकृत रूप से व्यक्तिगत घर पर एवं औद्योगिक इकाइयों द्वारा गैस सिलेंडर रखे जाने, संग्रहण करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। आदेश का उल्लंघन करने पर एपिडेमिक एक्ट आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के निर्देश जारी किए गए।

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अनाधिकृत रूप से व्यक्तिगत, औद्योगिक इकाईयों द्वारा गैस सिलेंडर घर पर रखने पर बेतूल कलेक्टर ने लगाई रोक, जानकारी छुपाने पर हो सकती है आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई 10

बिना जिला चिकित्सा अधिकारी के अनुमति के नहीं रख सकेंगे गैस सिलेंडर

किसी भी व्यक्ति को आपात परिस्थिति में ऑक्सीजन सिलेण्डर की आवश्यकता होने पर उसे ऑक्सीजन प्राप्ति हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल से पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा । इस हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बैतूल आवेदक की आवश्यकता का ऑकलन कर अनुमति प्रदान करेंगे

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कलेक्टर जिला बेतूल द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार अब कोविड-19 संक्रमित व्यक्तियों के लिए गैस सिलेंडर की कालाबाजारी को रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से व्यक्तिगत रूप से अथवा औद्योगिक इकाइयों द्वारा गैस सिलेंडर के भंडारण पर प्रतिबंध लगाया गया है। यदि किसी के घर में कोई कोविड-19 मरीज है और उसे ऑक्सीजन गैस सिलेंडर की आवश्यकता है तो उन्हें सीधे जिला चिकित्सा अधिकारी को इस संबंध में आवेदन देकर अनुमति लेना होगी। जिला चिकित्सा अधिकारी इस संबंध में आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा का आकलन कर ऑक्सीजन सिलेंडर की अनुमति प्रदान करेंगे।

आदेश नहीं मानने वालों पर होगी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति औद्योगिक ईकाई के प्रबंधक के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के साथ ही भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 तथा एपिडेमिक एक्ट, 1897 के तहत म0प्र0 शासन द्वारा जारी किये गए विनियम दिनांक 23/03/2020 की कंडिका-10 के अंतर्गत उल्लेखित विधि प्रावधानों अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

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मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के उपयोग के लिए अधिकृत

विभिन्न औद्योगिक ईकाईयों के पास वर्तमान में उपलब्ध ऑक्सीजन सिलेण्डरो के स्टॉक की जानकारी महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बैतूल द्वारा संकलित की जाकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को उपलब्ध करायेंगे। ऐसी औद्योगिक ईकाईयों के पास उपलब्ध ऑक्सीजन सिलेण्डर का कोविड 19 संक्रमित मरीजों के उपचार में उपयोग हेतु समुचित निर्णय लेने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल अधिकृत होंगे ।

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जिला कलेक्टर बेतूल द्वारा जारी आदेश देखें

विभिन्न औद्योगिक ईकाईयों के पास वर्तमान में उपलब्ध ऑक्सीजन सिलेण्डरो के स्टॉक की जानकारी महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र बैतूल द्वारा संकलित की जाकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल को उपलब्ध करायेंगे। ऐसी औद्योगिक ईकाईयों के पास उपलब्ध ऑक्सीजन सिलेण्डर का कोविड 19 संक्रमित मरीजों के उपचार में उपयोग हेतु समुचित निर्णय लेने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बैतूल अधिकृत होंगे ।
अनाधिकृत रूप से व्यक्तिगत, औद्योगिक इकाईयों द्वारा गैस सिलेंडर घर पर रखने पर बेतूल कलेक्टर ने लगाई रोक, जानकारी छुपाने पर हो सकती है आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई 11

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