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बड़ी खबर मध्यप्रदेश में अब पुरानी गाड़ी का लकी नंबर नए वाहन में कर सकेंगे उपयोग, बाइक या कार नंबरों की हो सकेगी अदला-बदली

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगातार जनता के लिए पिटारा खोला जा रहा है। जहां एक और लंबे अंतराल से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे हजारों युवाओं को 24 घंटे में सरकारी शिक्षक की नौकरी के आदेश जारी किए गए हैं , वहीं अब मध्य प्रदेश सरकार आम जनता को खुश करने के लिए अपनी पुरानी गाड़ी का नंबर नई गाड़ी में अदला-बदली करने के लिए नई योजना लेकर आई है।

बड़ी खबर मध्यप्रदेश में अब पुरानी गाड़ी का लकी नंबर नए वाहन में कर सकेंगे उपयोग, बाइक या कार नंबरों की हो सकेगी अदला-बदली
बड़ी खबर मध्यप्रदेश में अब पुरानी गाड़ी का लकी नंबर नए वाहन में कर सकेंगे उपयोग, बाइक या कार नंबरों की हो सकेगी अदला-बदली 9

बाइक का नंबर कार के लिए तो कार का नंबर बाइक के लिए अलाट करा सकेंगे वाहन मालिक

राजधानी में अब कोई भी वाहन मालिक अपनी नई गाड़ी लेने पर पुरानी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर अपने नए वाहन के लिए भी अलॉट करा सकेंगे। सबसे ज्यादा खुशी कि बात ये है कि आप बाइक का नंबर कार के लिए और कार का नंबर बाइक के लिए भी अलॉट करा के सकते हैं।

₹15000 राशि के भुगतान पर मिलेगा पुराना नंबर

परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि इसके लिए वाहन मालिक द्वारा पुराने नंबर के लिए दी गई राशि अथवा न्यूनतम 15 हजार रु में जो भी अधिक होगा, भुगतान करना होगा। मंत्री राजपूत ने बताया कि पूर्व व्यवस्था के अनुसार कंडम अथवा निष्प्रयोजित वाहनों के स्क्रेप के साथ ही उक्त वाहन का नंबर भी ब्लाक कर दिया जाता था, जिसमे वीआईपी नंबर लेने वाले वाहन मालिक को नया नंबर लेना पड़ता था।

अभी तक वीआईपी नंबर लेने के लिए करना पड़ते थे यह जतन

वर्तमान में राज्य शासन द्वारा इसकी नवीन व्यवस्था का सीधा लाभ वीआईपी नम्बर लेने वाले वाहन मालिकों को मिल सकेगा। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि मई 2014 के पूर्व वीआईपी नंबर प्रथम आओ, प्रथम पाओ के आधार पर आवंटित किये जाते थे। जिसमें 01 से 09 नंबर का शुल्क 15 हजार रु, 10 से 100 का 12 हजार, विशिष्ट नंबरों के लिए 10 हजार एवं शेष नंबरों का शुल्क 2 हजार रु था। 22 मई 2014 के बाद वीआईपी नंबर के लिए ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई थी। इसमें मूल वाहन स्वामी भी भाग लेता था। पर अब नई पॉलिसी के तहत उनके या उनके परिवार वाले व्यक्ति उसी श्रेणी का वाहन खरीदने पर पूर्व वाहन के नंबर का उपयोग कर सकेगा।

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