RTE ADMISSION 2024 : मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग आरटीई निःशुल्क एडमिशन 2024 शुरु,यहां जाने प्रकिया,पात्रता एवं अन्य जानकारी 👇
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए निशुल्क प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह प्रक्रिया राज्य के सभी निजी स्कूलों में 25% सीटों पर 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के गरीब एवं वंचित वर्ग के बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रदान करने के लिए आयोजित की जाती है।
आरटीई के तहत अशासकीय स्कूलों में नि:शुल्क प्रवेश के लिये समय-सारणी जारी
23 फरवरी से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन जमा
राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिये शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर-अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में कमजोर वर्ग एवं वंचित समूह के बच्चों के ऑनलाइन नि:शुल्क प्रवेश के लिये समय-सारणी जारी की गई है। संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र श्री धनराजू एस ने बताया कि 23 फरवरी से 3 मार्च, 2024 तक www.educationportal.mp.gov.in/rte पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन लिये जायेंगे। पोर्टल पर त्रुटि सुधार के लिये विकल्प उपलब्ध रहेगा। ऑनलाइन आवेदन के बाद आवेदक 24 फरवरी से 5 मार्च तक पावती डाउनलोड और मूल दस्तावेजों का केन्द्रों में सत्यापन करा सकेंगे।
आरटीई के तहत 7 मार्च, 2024 को पारदर्शी रेण्डम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी आयोजित करते हुए आवेदकों को स्कूल आवंटित किया जायेगा। आवेदकों को एसएमएस से भी सूचित किया जायेगा। लॉटरी में चयनित आवेदक 11 मार्च से 19 मार्च, 2024 तक आवंटन-पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश पा सकेंगे। प्रवेश लेते समय ही संबंधित प्रायवेट स्कूल द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्ट भी दर्ज की जायेगी।
प्रथम चरण की प्रक्रिया समाप्त होते ही द्वितीय चरण में प्रवेश के लिये प्रक्रिया शुरू की जायेगी। पोर्टल पर 21 मार्च, 2024 को रिक्त सीटों को प्रदर्शित किया जायेगा। द्वितीय चरण में 22 से 26 मार्च तक स्कूलों की च्वाइस अपडेट की जा सकेगी। द्वितीय चरण की ऑनलाइन लॉटरी 28 मार्च को होगी और स्कूलों का आवंटन किया जायेगा। द्वितीय चरण में लॉटरी से चयनित आवेदक 30 मार्च से 5 अप्रैल, 2024 के बीच आवंटन-पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश प्राप्त कर सकेंगे। राज्य शिक्षा केन्द्र ने सभी जिला कलेक्टर्स को नियमानुसार पूर्ण पारदर्शी तरीके से नियत समय में यह कार्य सम्पादित किये जाने के निर्देश जारी किये हैं।
आरटीई के तहत निशुल्क प्रवेश के लिए आवेदन कैसे करें
आवेदन प्रक्रिया:
- आवेदन ऑनलाइन https://rteportal.mp.gov.in/Lottery/Public/Application/OnlineApplication.aspx पोर्टल के माध्यम से किए जा सकते हैं।
- आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 मार्च 2024 है।
- आवेदन शुल्क ₹100/- (सामान्य वर्ग) और ₹50/- (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग उम्मीदवारों के लिए) है।
आवश्यक दस्तावेज:
- बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
प्रवेश प्रक्रिया:
- ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद, आवेदकों को लॉटरी के माध्यम से स्कूल आवंटित किए जाएंगे।
- लॉटरी 7 मार्च 2024 को आयोजित की जाएगी।
- चयनित उम्मीदवारों को 11 से 19 मार्च 2024 के बीच आवंटन पत्र डाउनलोड कर आवंटित स्कूल में प्रवेश लेना होगा।
महत्वपूर्ण जानकारी:
- आरटीई के तहत प्रवेश के लिए आय सीमा ₹1 लाख प्रति वर्ष है।
- आरटीई के तहत प्रवेश के लिए आयु सीमा 6 से 14 वर्ष है।
- आरटीई के तहत प्रवेश के लिए शैक्षणिक योग्यता कक्षा 1 में प्रवेश के लिए न्यूनतम 5 वर्ष और कक्षा 2 में प्रवेश के लिए न्यूनतम 6 वर्ष है।
अधिक जानकारी के लिए:
- आधिकारिक वेबसाइट: https://rteportal.mp.gov.in/
- हेल्पलाइन नंबर: 1800-233-0023
- मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम (आरटीई)
शुभकामनाएं!
नोट:
- यह लेख 24 फरवरी 2024 को लिखा गया है।
- यह लेख केवल जानकारी के लिए है।
- कृपया नवीनतम जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें।