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Shivraj Cabinet Decision: कैबिनेट ने तीन योजनाओं को दी स्वीकृति। ब्याज अनुदान और बैंक ऋण गारंटी शुल्क देगी सरकार।

Shivraj cabinet decision: मध्‍य प्रदेश सरकार अजा वर्ग के युवाओं को 50 लाख रुपये तक का ऋण बैंकों से दिलाएगी
Shivraj Cabinet Decision: भोपाल (राज्य ब्यूरो)। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति (अजा) वर्ग के युवाओं को स्वरोजगार के लिए सरकार बैंकों से ऋण दिलाएगी। इतना ही नहीं ब्याज अनुदान और बैंक ऋण गारंटी शुल्क भी दिया जाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में संत रविदास स्वरोजगार योजना, डा.भीमराव आंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना और मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना को स्वीकृति दी गई।

अजा वर्ग के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना के माध्यम से विनिर्माण की गतिविधियों के लिए पचास लाख रुपये, सेवा या अन्य व्यवसाय के लिए अधिकतम 25 लाख रुपये तक परियोजनाएं स्वीकृत की जाएंगी। इसका लाभ उन्हीं हितग्राहियों को मिलेगा, जिनके परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रुपये से अधिक न हो।

बैंक से प्राप्त ऋण पर पांच प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान और सात साल तक बैंक ऋण गारंटी शुल्क का भार सरकार उठाएगी। इसी तरह डा.भीमराव आंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना में ऐसे अनुसूचित जाति के सदस्य जो आयकर दाता नहीं है और जिनकी आयु 18 से 55 वर्ष के बीच है, उन्हें स्वरोजगार के लिए दस हजार से लेकर एक लाख रुपये तक का ऋण दिलाया जाएगा।

सात प्रतिशत ब्याज अनुदान और पांच साल के लिए बैंक ऋण गारंटी शुल्क सरकार देगी। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजना में कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, उद्यानिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ऊर्जा, तकनीकी एवं कौशल उन्न्यन, आयुष, स्वास्थ्य और राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम या कलेक्टर के माध्यम से प्राप्त विशेष परियोजना के प्रस्तावों में दो करोड़ रुपये तक राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी।

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दतिया में स्थापित होगा मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल

दतिया में मोटर ट्रांसपोर्ट स्कूल की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। प्रदेश में अभी एक मात्र पुलिस वाहन प्रशिक्षण शाला नौबस्ता रीवा में है। दतिया में इसकी स्थापना से ग्वालियर-चंबल के साथ छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी को भी लाभ होगा।

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अन्य फैसले

– वन विभाग में प्रधान मुख्य वन संरक्षक स्तर के चार पद 31 मई, 2023 तक सृजित करने की मंजूरी।

– चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधीन संचालित संस्थाओं में अस्पताल प्रबंधन के अंतर्गत उप रजिस्ट्रार का एक, अस्पताल प्रबंधक के सात, अस्पताल सहायक प्रबंधक के 23 और बायोमेडिकल इंजीनियर के 18 पद बनाने की स्वीकृति।

– घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजाति विभाग का नाम अब विमुक्त घुमंतु और अर्ध घुमंतु कल्याण विभाग होगा।

– प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्राकृतिक कृषि विकास बोर्ड का गठन किया जाएगा।

– सीधी में 1200 मेगावाट की ताप विद्युत परियोजना के स्थापना पर मेसर्स आर्यन एमपी पावर जनरेशन प्राइवेट लिमिटेड को 300 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना की अनुमति।

– दी प्रोविडेंट इंवेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड की मुंबई स्थित टैंक बंदर परिसंपत्ति की लीज एइसीपीएल प्रापर्टीज प्राइवेट लिमिटेड को 85 करोड़ 96 लाख रुपये में विक्रय की अनुमति।

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