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कंपाउंडिंग फीस जमा कर 30 प्रतिशत अवैध निर्माण करवा सकते हैं वैध 31 जनवरी से पहले पूरा कर लें यह काम Digital Education Portal
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कंपाउंडिंग फीस जमा कर 30 प्रतिशत अवैध निर्माण करवा सकते हैं वैध 31 जनवरी से पहले पूरा कर लें यह काम Digital Education Portal

31 जनवरी तक विशेष अभियान में नियमित करवा सकते हैं निर्माण। 28 फरवरी तक आवेदन करने पर भी कंपाउंडिंग शुल्क में मिलेगी 20 प्रतिशत छूट।

कंपाउंडिंग फीस जमा कर 30 प्रतिशत अवैध निर्माण करवा सकते हैं वैध, 31 जनवरी से पहले पूरा कर लें यह काम

भोपाल(राज्य ब्यूरो)। स्वीकृत नक्शे से यदि आपने 30 प्रतिशत तक अतिरिक्त निर्माण करवाया है तो जुर्माना यानी प्रशमन शुल्क (कंपाउंडिंग) देकर इसे नियमित करवा सकते हैं। नगरीय निकायों में 15 से 31 जनवरी तक भवन अनुज्ञा के प्रकरणों में नागरिकों को कंपाउंडिंग का लाभ दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
उल्लेखनीय है कि नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने नागरिकों को शासन द्वारा प्रशमन की सीमा 30 प्रतिशत किए जाने का लाभ दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। सिंह ने नागरिकों से अपील की है कि 28 फरवरी 2022 तक आवेदन करने पर प्रशमन शुल्क में मिलने वाली 20 प्रतिशत की छूट का लाभ अवश्य लें।
आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि नगरीय निकायों को प्रशमन शुल्क के रूप में अब तक 62 करोड़ से अधिक की राशि प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने बताया कि टाइप-1 (भवन अनुज्ञा से अधिक निर्माण) के प्रकरणों में भवन स्वामियों के आनलाइन आवेदन जमा करवा सकते हैं। इसमें आवेदक द्वारा सेल्फ एसेसमेंट कर प्रशमन शुल्क जमा किया जाता है। इसमें इंदौर नगर निगम द्वारा उल्लेखनीय कार्य किया गया है। भोपाल नगर निगम के द्वारा भी इस दिशा में अच्छे प्रयास किए गए हैं।
भवन निर्माण की अनुमति के बिना मकान बनाने के प्रकरणों (टाइप-2) में नगरीय निकायों द्वारा प्रकरणों में कंपाउंडिंग की गति धीमी है। इसके प्रकरण निकाय द्वारा ही तैयार किए जाते हैं। कंपाउंडिंग शुल्क में 20 प्रतिशत की छूट केवल 28 फरवरी 2022 तक आवेदन करने वाले प्रकरणों पर ही लागू होगी। अत: समस्त नगरीय निकायों को निर्देशित किया गया है कि 31 जनवरी 2022 तक विशेष अभियान चलाकर अधिक से अधिक भवन स्वामियों को कंपाउंडिंग कराने के लिए पोस्टर मुनादी, विज्ञापन नोटिस इत्यादी के माध्यम से लाभ प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। साथ ही निकाय में उपलब्ध टाइप-2 (भवन अनुज्ञा के बिना निर्माण) प्रकरणों के कंपाउंडिंग की कार्यवाही भी निर्धारित तिथि तक पूरी करना सुनिश्चित करें ताकि ऐसे प्रकरणों में भी भवन स्वामियों को छूट का लाभ प्राप्त हो सके।
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