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नई दिल्ली: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के 12वीं क्लास के रिजल्ट (CBSE 12th Result) 10वीं,11वीं और 12वीं प्री बोर्ड परीक्षा और प्रैक्टिकल में आए नंबरों के आधार पर तैयार किया जा रहा है. वहीं जो छात्र रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें वैकल्पिक एग्जाम (Optional Exam) देने का मौका दिया जाएगा.
15 अगस्त से 15 सितंबर से बीच होंगी परीक्षाएं
सीबीएसई (CBSE) ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में हलफनामा दायर कर बताया है कि 15 अगस्त से लेकर 15 सितंबर के बीच 12वीं की लिखित परीक्षा आयोजित कराई जा सकती हैं. हालांकि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर यह उपयुक्त स्थिति पर निर्भर करेगा.
31 जुलाई को जारी किए जाएंगे 12वीं के नतीजे
सीबीएसई (CBSE) और सीआईसीएसई (CICSE) बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाल ही में बने क्राइटेरिया के आधार पर रिजल्ट तैयार किया जा रहा है और 12वीं क्लास की बोर्ड परीक्षा के नतीजे (CBSE Class 12th Result) 31 जुलाई तक घोषित किए जाएंगे.
परीक्षा के लिए छात्रों को करना होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
सीबीएसई (CBSE) ने कहा कि नतीजों की घोषणा के बाद, यदि कोई छात्र अपने रिजल्ट से संतुष्ट नहीं होगा, तब बोर्ड परीक्षा के लिए पंजीकरण कराने को लेकर ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध कराएगा. बोर्ड ने कहा, ‘ऐसे छात्रों के लिए परीक्षाएं 15 अगस्त 2021 से 15 सितंबर 2021 के बीच कभी भी आयोजित की जा सकती हैं, जो उपयुक्त माहौल पर निर्भर करेगा.’
परीक्षा में बैठने वाले छात्रों का रिजल्ट ऐसे होगा तय
सीबीएसई ने कोर्ट में दाखिल हलफनामे में कहा, ‘परीक्षाएं आयोजित करने के लिए जब स्थिति उपयुक्त होंगी तब सिर्फ मुख्य विषयों की ही परीक्षा ली जाएगी. हालांकि, इस परीक्षा में ऐसे किसी अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त किए गए अंक को अंतिम माना जाएगा, जिसने इस परीक्षा में बैठने का विकल्प चुना होगा.’
कब होगी कपार्टमेंट और प्राइवेट छात्रों की परीक्षा
डिस्टेंस, कपार्टमेंट और प्राइवेट छात्रों के लिए भी परीक्षाओं का आयोजन भी 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच किया जाएगा. बोर्ड ने कहा, ‘उनकी परीक्षाएं भी इसी अवधि के बीच आयोजित की जाएंगी, जो उपयुक्त माहौल पर निर्भर करेगा.’
बोर्ड ने गठित किया विवाद निवारण तंत्र
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने आपत्ति दर्ज कराने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक विवाद निवारण तंत्र गठित किया है और कहा कि उसने एक प्रावधान शामिल किया है, जिसमें कहा गया है कि नतीजों के कंप्यूटेशन (गणना) से जुड़े विवाद बोर्ड द्वारा गठित समिति के पास भेजा जाएगा. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सीबीएसई से कहा था कि यदि नतीजों में सुधार के लिए कोई छात्र आवेदन करता है तो उस स्थिति के लिए एक विवाद निवारण तंत्र गठित किया जाए.
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