केंद्रीय कर्मचारी समूह बीमा योजना CEGIS : नई दिल्ली. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने Central Government Employees Group Insurance Scheme (CGEGIS) PFRDA की बेनफिट टेबल जारी कर दी है. आपको बता दें कि केंद्र सरकार कर्मचारियों के एक खास स्कीम चलाती है. इसे सीजीईसीआईएस कहते है. केंद्र सरकार का कर्मचारी रिटायरमेंट तक इस स्कीम में अपना योगदान देता रहता है. GEGIS 1980 योजना बीमा कवरेज के साथ आती है और केंद्रीय कर्मचारी के लिए सेविंग फंड (Savings Fund) के रूप में भी काम करती है.
केंद्रीय कर्मचारी समूह बीमा योजना CGEGIS कुल योगदान में से अंशदान का एक हिस्सा बीमा कवर की ओर जाता है जबकि शेष Savings Fund में जाता है. सेविंग्स फंड में जमा राशि का भुगतान सेवा से रिटायरमेंट के समय कर्मचारी को दिया जाता है. PFRDA
अध्यापक संवर्ग को भी मिलेगा समूह बिमा योजना का लाभ(Opens in a new browser tab)
CGEGIS – प्रत्येक तिमाही में, सरकार सेविंग फंड के लाभार्थियों की सूची (Table of Benefits for Savings Fund) जारी करती है, जो कर्मचारी को रिटायरमेंट के समय प्राप्त होने वाली राशि के बारे में एक विचार प्राप्त करने में मदद करती है. PFRDA
CGEGIS 1980 का उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों को नौकरी के दौरान मृत्यु की स्थिति में उनके परिवारों की मदद करने और रिटायर होने पर एकमुश्त भुगतान करने के लिए केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कम लागत और पूरी तरह से योगदान और स्व-वित्त पोषित बीमा कवर प्रदान करना है. मासिक अंशदान का एक हिस्सा बीमा कवर की ओर जाता है जबकि शेष बचत निधि में जाता है.
पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ने नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) और अटल पेंशन योजना (APY) से जुड़ी शिकायतों के समाधान के लिए एक लोकपाल (Ombudsman) की नियुक्ति कर दी है. यह इस तरह की दूसरी नियुक्ति है. पहले पीएफआरडीए लोकपाल विनोद पांडे ने 2016 से 2019 तक कार्यालय में अपनी सेवाएं दी और सब्सक्राइबर्स की समस्याओं का समाधान किया. बता दें कि हाल के वर्षों में दो पेंशन योजनाओं की सदस्यता लेने का चलन तेजी से बढ़ा है. ऐसे में लोकपाल की नियुक्ति विशेष रूप से अहम हो गई थी.
लोकपाल को होता है जुर्माना लगाने का अधिकार
अटल पेंशन योजना के सब्सक्राइबर्स की संख्या 20 अगस्त 2020 को 2.4 करोड़ को पार कर गई है. वित्त वर्ष 2019-20 के आखिर तक एनपीएस के सब्सक्राइबर्स की संख्या 1.3 करोड़ हो गई थी. पीएफआरडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पेंशन सब्सक्राइबर्स के लिए शिकायतों (Grievances) के निस्तारण के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण काफी अहम हो जाता है. लोकपाल को आदेश पारित करने और जुर्माना लगाने (Impose Fine) का अधिकार होता है.