खुशखबरी शिक्षकों के 14580 पदों पर भर्ती आदेश जारी सरकार की बड़ी सौगात
रायपुर. कोरोना संकट के बीच छत्तीसगढ़ सरकार (Chhattisgarh Government) ने एक बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Bhupesh Baghel) के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग के सहमति के बाद 14 हजार 580 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति (Teacher Recruitment) के संबंध में आदेश जारी कर दिया है. शिक्षकों की नियुक्ति आदेश राज्य शासन द्वारा स्कूल खुलने के आदेश जारी होने के बाद ही जारी किए जाएंगे. मालूम हो कि मुख्यमंत्री बघेल ने स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाने के संबंध में एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे. वहीं स्कूल शिक्षा विभाग को वित्त विभाग द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति की अनुमति शर्तो के साथ ही मिली है.
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी नियुक्ति आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नियुक्ति किसी न्यायालय में लंबित अथवा भविष्य में दायर किसी भी प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अध्याधीन होगी. नियुक्ति आदेश प्रत्येक चयनित अभ्यर्थी के लिए अलग-अलग जारी किए जाएंगे. नियुक्ति आदेश में शिक्षकों की वरिष्ठता व्यापम द्वारा जारी प्रावीण्य सूची के क्रमानुसार रहेगी. शिक्षकों की परीक्षा अवधि तीन वर्ष की होगी. राज्य शासन द्वारा परिवीक्षा अवधि के दौरान वेतन और अन्य लाभों के संबंध में जारी नियम लागू होंगे. वहीं भाजपा ने आदेश को विपक्ष के दबाव और अभ्यर्थियों के संघर्ष का परिणाम बताया है. तो कांग्रेस का कहना है कि हम शुरू से कहते रहे हैं कि शिक्षक भर्ती परीक्षा पर रोक नहीं लगी है और अब आदेश भी जारी हो गया है. लेकिन भाजपा ने हमेशा इस मुद्दे को लेकर युवाओं को गुमराह करने की कोशिश की है.
शर्तों के साथ मिली मंजूरी
लोक शिक्षण संचालनालय से विभिन्न संवर्गों के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए व्यापम द्वारा परीक्षा आयोजित कराई गई थी, जिसमें विभिन्न संवर्ग के कुल 14580 शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति की जानी थी. व्यापम द्वारा आयोजित परीक्षा के परिणाम 30 सितम्बर 2019 व 22 नवम्बर 2019 को घोषित किए गए थे. व्यापम द्वारा जारी की गई प्रावीण्य सूची के आधार पर नियुक्तियां की जानी थी. मार्च 2020 में कोरोना लॉकडाउन होने के बाद वित्त विभाग द्वारा यह निर्देश जारी किए गए कि विभागों में प्रचलित नियुक्तियों की प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन नियुक्ति आदेश जारी करने के पहले वित्त विभाग से सहमति प्राप्त करना जरूरी होगा. इसके बाद स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा वित्त विभाग को प्रकरण सहमति के लिए भेजा गया था. इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा शर्तों के साथ शिक्षकों के पदों की नियुक्ति के लिए सहमति दी गई है. अब दिल्ली में कम होगा प्रदूषण, पराली को खाद में बदलेगा ICAR का खास कैप्सूल
चयन सूची जारी की जाएगी
शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में शामिल शर्तों में प्रत्येक नियुक्तिकर्ता अधिकारी के द्वारा व्यापम की प्रावीण्य सूची के क्रम में विज्ञापित पदों की संख्या के अनुसार प्रावधिक चयन सूची जारी की जाएगी. प्रावधिक चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा कार्यालय में बुलाकर दस्तावेजों का सत्यापन कराया जाएगा. जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापित होते हैं, उन्हें जिला चिकित्सा बोर्ड से मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने का निर्देश दिया जाएगा और पुलिस वेरिफिकेशन के लिए संबंधित का प्रकरण भेजा जाएगा. प्रावधिक चयन सूची में शामिल हर व्यक्ति को दस्तावेज सत्यापन के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी के कार्यालय में सभी दस्तावेजों सहित निश्चित तिथि व समय पर उपस्थित होने के लिए सूचना पत्र पंजीकृत डाक से भेजा जाएगा. अभ्यर्थी की उपस्थिति का दिन सूचना पत्र जारी होने के कम से कम 20 दिन बाद का रखा जाएगा. अगर किसी कारणवश कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को उपस्थित न हो सकें तो वह नियुक्तिकर्ता अधिकारी के समक्ष लिखित आवेदन प्रस्तुत करके किसी अन्य दिन उपस्थित होने का अनुरोध कर सकेगा. अगर ऐसा अनुरोध निश्चित तिथि से 10 दिन के भीतर प्राप्त होता है तो नियुक्तिकर्ता अधिकारी उस अभ्यर्थी के दस्तावेज सत्यापन के लिए कोई अन्य तिथि निश्चित कर सकेगा.