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पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के बच्चे भी होंगे पात्र, 18 वर्ष आयु पर मिलेंगे 10 लाख रूपये , निःशुल्क मिलेगी प्राइवेट स्कूल में शिक्षा

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केन्द्र सरकार द्वारा कोरोना महामारी के कारण जिन बच्चों के माता-पिता, कानूनी अभिभावक या दत्तक माता-पिता की मृत्यु हो गई है, उन्हें पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना में सहारा दिया जायेगा। इस योजना के लिये प्रदेश की मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के बाल हितग्राही भी पात्र होंगे।

PM CARES for Children scheme : कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की इस तरह से मदद करेगी केंद्र सरकार, 18 वर्ष की आयु से मासिक सहायता और 23 वर्ष की आयु होने पर 10 लाख रुपये की एकमुश्त राशि मिलेगी, 31 दिसंबर तक यहाँ करे रजिस्ट्रेशन!(Opens in a new browser tab)

पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना में बाल हितग्राही के 18 वर्ष के होने पर बच्चे के नाम से 10 लाख रुपये के कार्पस का प्रावधान किया गया है। इसी कार्पस से बच्चे को मासिक आर्थिक सहायता दी जायेगी। बाल हितग्राही की आयु 23 वर्ष होने पर उन्हें 10 लाख रुपये दिये जायेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत बाल हितग्राही को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर दिया जायेगा।

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केन्द्रीय अथवा अशासकीय विद्यालय में निशुल्क होगी पढाई – मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना

योजना में बाल हितग्राही को 10 वर्ष की आयु तक नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय अथवा निजी विद्यालय में गैर-आवासीय विद्यार्थी के रूप में प्रवेशित कर शिक्षा के अधिकार प्रावधानों के अनुरूप फीस केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जायेगी। इसके अतिरिक्त उन्हें किताबों, नोट-बुक, यूनिफार्म पर व्यय राशि भी प्रदान की जायेगी।

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कोविड-19 से मृत्यु संबंधी प्रमाण-पत्र अनिवार्य नहीं – मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना

योजना के अंतर्गत पात्र बच्चों के चिन्हांकन की कार्यवाही जिला कलेक्टर द्वारा की जायेगी। पात्र सभी बच्चों की प्रविष्टि pmcaresforchildren.in पोर्टल पर अपलोड की जायेगी। इसके अतिरिक्त सिटीजन लॉग इन से सीधे आवेदन को भरा जा सकता है अथवा बाल कल्याण समिति के लॉग इन से भी आवेदन किया जा सकता है। योजना में माता-पिता की कोविड-19 से मृत्यु संबंधी प्रमाण-पत्र का होना अनिवार्य नहीं है। किन्तु कलेक्टर द्वारा बच्चे के माता-पिता की मृत्यु कोविड से होने के संबंध में संतुष्टि होने और सत्यापन किये जाने पर ही बच्चे को लाभान्वित किया जायेगा। योजना के संबंध में विस्तृत जानकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल बी-ब्लॉक 2 फ्लोर पुराना सचिवालय अथवा ई-मेल [email protected] पर संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है एवं फोन नंबर 0755-2530110 पर संपर्क भी किया जा सकता है।

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क्या हैं पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना ?

PM CARES for Children scheme : कोरोना से अनाथ हुए बच्चों की इस तरह से मदद करेगी केंद्र सरकार, 18 वर्ष की आयु से मासिक सहायता और 23 वर्ष की आयु होने पर 10 लाख रुपये की एकमुश्त राशि मिलेगी, 31 दिसंबर तक यहाँ करे रजिस्ट्रेशन! i

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