मध्य पदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने जिस तरह से तबाही मचाई है उसमें शिक्षक समुदाय के हजारों शिक्षक कोरोना संक्रमण की ड्यूटी करते हुए काल के गाल में समा गए हैं। ऐसी स्थिति में लगातार शिक्षक संगठनों द्वारा शिक्षकों को दी कोरोना योद्धा Corona Warrior घोषित करने की मान चल रही थी।
31 मई 2021 तक बढ़ाई गई है कोरोना योद्धा योजना
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का पत्र क्र./ रा.आ. / सात / शा-8 / 2021-22 / 195 दिनांक 10.04.2021 के अनुसार वर्तमान में कोविड-19 के संक्रमण की संख्या में वृद्धि को देखते हुये मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की अवधि में वृद्धि करते हुए दिनांक 01 अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 की अवधि तक पुनः लागू की गई है।
कोविड-19 महामारी में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत कर्मचारी होंगे कोरोना वारियर्स, कोरोना योद्धा घोषित करने के अधिकार कलेक्टर को
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय भोपाल मंत्रालय भोपाल का पत्र क्र / 517 / राहत / corona / 2020 / भोपाल दिनांक 17.04.2020 के अनुसार दिनांक 17 अप्रैल 2020 को मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के विस्तृत निर्देश जारी किये गये है। उक्त निर्देशों की कंडिका 31 एवं 3.3 में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त अन्य विभागों के उन कर्मियों को पात्र माना गया है, जो कोविड-19 महामारी में सेवा के लिए राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिकृत किए गए है। जिला कलेक्टर को कोरोना संक्रमण में लगाए गए कर्मचारियों को कंडिका 3.3 के निर्देश अनुसार कोरोना योद्धा घोषित करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी घोषित किया गया है।
आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु के मामले में भी मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना अंतर्गत लाभ की पात्रता
कोरोना संकट के दौरान जिले में शिक्षा विभाग के अधिकारियों शिक्षकों, लिपिकीय अमले के साथ संविदाकर्मी एवं भृत्यों को विभिन्न दायित्व सौपे गये हैं एवं Rapid Response Team में शामिल किया गया है। मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक 523 / राहत / कोरोना / 2020 दिनांक 23 अप्रैल 2020 के अनुसार कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिये कार्यरत उपरोक्तानुसार पात्र कर्मी की कोविड-19 से संक्रमित होने अथवा कोविड-19 की रोकथाम में कर्त्तव्य पर उपस्थित होने की स्थिति में आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु के मामले में भी मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना अंतर्गत लाभ की पात्रता होगी । सामान्य प्राकृतिक मृत्यु के प्रकरणों में इस योजना अंतर्गत दावे मान्य नहीं होगें।
शिक्षक और शिक्षा विभाग के कर्मचारी भी दे रहे हैं कोरोना संक्रमण रोकथाम में ड्यूटी
अधिकारियों एवं शिक्षकों के द्वारा कोनिड-19 से सुरक्षा संबंधित परामर्श एवं सर्वे कार्य कराया जा रहा है। । कोविड-19 टीकाकरण हेतु 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों का सर्वे जिले के प्रत्येक ग्राम / वार्ड स्तर पर कराये जाने हेतु एवं उक्त आयु वर्ग के शत प्रतिशत व्यक्तियों को टीकाकरण कराये जाने के साथ ही वैक्सीनेशन सेंटर पर शिक्षा विभाग के अधिकारी कर्मचारी प्राचार्यो एवं शिक्षकों को दायित्व सौपते हुये सर्वे टीम में जिम्मेदारी दी जाकर सर्वे कार्य कराया जा रहा है ।
उज्जैन कलेक्टर ने घोषित किया शिक्षकों को कोरोना योद्धा
उज्जैन कलेक्टर श्री आशीष सिंह द्वारा कोविड-19 में एक्सोपजर एवं उनकी सक्रिय भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना की कंडिका 3.3 अनुसार शिक्षा विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों, लिपिकीय अमले के अतिरिक्त प्राचार्य शिक्षकों सविंदाकर्मी एवं मृत्यों को ” मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना पात्रकर्मी घोषित किया है।
अन्य जिलों में भी शिक्षकों को घोषित करें कोरोना योद्धा
मध्य प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी संगठनों सहित मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर बताया की समस्त जिलों में शिक्षकों की ड्यूटी कोरोनावायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए विभिन्न स्तर पर लगाई गई है। राज्य कर्मचारी संघ ने मांग की है कि संपूर्ण मध्यप्रदेश में शिक्षक सवर्ग को भी कोरोना योद्धा घोषित किया जाए। ताकि शिक्षक कोरोना की इस महामारी में तन मन से एवं पूर्ण समर्पण के साथ कार्य कर सके एवं उसके परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
उज्जैन कलेक्टर द्वारा शिक्षकों को कोरोना योद्धा घोषित करने संबंधित आदेश देखें
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