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सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को दिया आदेश 'खांसी-जुकाम' से पीड़ित उम्मीदवारों के लिए अलग से व्यवस्था करे
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सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी को दिया आदेश ‘खांसी-जुकाम’ से पीड़ित उम्मीदवारों के लिए अलग से व्यवस्था करे

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने यूपीएससी से कहा कि वह ‘खांसी-जुकाम’ से पीड़ित उम्मीदवारों के लिए अलग से व्यवस्था करे, ताकि अन्य उम्मीदवार संक्रमित न हों। दूसरी ओर, संघ लोक सेवा आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान अपने हलफनामे में बताया कि अगर सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा रद्द कर दी जाती है, तो 50 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है।
सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका पर सुनवाई आज (30 सितंबर) को हो रही है। इस याचिका पर 28 सितंबर को सुनवाई हुई थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की एक बेंच ने न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने संघ लोक सेवा आयोग और केंद्र सरकार से मामले में अपना जवाब दाखिल करने को कहा था।
पिछली सुनवाई के आधार पर, यूपीएससी को 29 सितंबर तक एक हलफनामा दायर करना था और मामला 30 सितंबर को था।
इससे पहले, यूपीएससी द्वारा 4 अक्टूबर को प्रस्तावित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2020 पर सुनवाई 25 सितंबर को आयोजित की गई थी। वासिरेड्डी गोवर्धन साईं प्रकाश सहित यूपीएससी के कुल 20 उम्मीदवारों ने प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दूसरी ओर, परीक्षा को रद्द करने के लिए सहायक कमांडेंट रैंक के एक अधिकारी द्वारा भी निवेदन किया गया है। साथ ही, कोरोनोवायरस महामारी को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के बारे में उचित सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी।

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