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आरबीआई ने बैंक ग्राहकों को किया अलर्ट भूलकर भी ना करें मोबाइल ऐप से लोन के लिए अप्लाई वरना खाता हो सकता है खाली
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आरबीआई ने बैंक ग्राहकों को किया अलर्ट भूलकर भी ना करें मोबाइल ऐप से लोन के लिए अप्लाई वरना खाता हो सकता है खाली

नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया( आरबीआई ) ने चेतावनी जारी करते हुए लोगों को अलर्ट किया है। जिन्होंने किसी अनऑथराइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए या फिर मोबाइल ऐप से लोन के लिए अप्लाई किया है। अपनी ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में RBI ने कहा है कि, ऐसा देखा जा रहा है कि लोग फटाफट लोन पाने के चक्कर में डिजिटल फर्जीवाड़े का शिकार हो रहे हैं।

मोबाइल ऐप से लोन लेने वाले सावधान हो जाएं: आरबीआई

जानकारी के अनुसार RBI ने लोगों को आगाह किया है कि यदि आप अनऑथराइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म या फिर मोबाइल ऐप के जरिए लोन लेने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ फर्जीवाड़ा किया जा सकता है।

ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से लोन लेने से बचें: आरबीआई

आरबीआई ने बताया है कि लोग ऐसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और मोबाइल ऐप से लोन लेने से बचें जो तुरंत ही आपको बिना पेपरवर्क के फटाफट लोन देने का झांसा देते हैं। इसलिए लोन देने वाली ऐसी कंपनियों के बारे में अगला-पिछला जरूर देखे लें।

ज्यादा ब्याज और छिपे हुए चार्ज होते हैं: आरबीआई

रिजर्व बैंक ने कहना कि ऐसी कंपनियां ग्राहकों से ज्यादा ब्याज वसूलती हैं, साथ ही इनमें कई तरह के छिपे हुआ चार्ज होते हैं, जो ग्राहकों को शुरू में पता नहीं होते। फोन के जरिए आपके पर्सनल डाटा का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है।

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ऐसी ऐप्स की शिकायत दर्ज कराएं: आरबीआई

रिजर्व बैंक ने लोगों से कहा है कि वो KYC की कॉपी ऐसे अनऑथराइज्ड लोगों या ऐप्स के साथ शेयर बिलकुल भी न करें। लोग ऐसे फर्जी ऐप्स और प्लेटफॉर्म के बारे में प्रवर्तन एजेंसियों में शिकायत दर्ज कराएं। लोग ये शिकायत ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए सचेत पोर्ट https://sachet.rbi.org.in/ पर जाकर शिकायत कर सकते हैं

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आरबीआई के साथ रजिस्टर्ड बैंकों पर करें भरोसा

लोग उन बैंकों और गैर वित्तीय वित्तीय कंपनियों से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो आरबीआई के पास रजिस्टर्ड हों। इसके साथ वे इकाइयां, जो कानूनी प्रावधानों के तहत राज्य सरकारों द्वारा नियमित हों, कर्ज देने का काम कर सकती हैं। रिजर्व बैंक ने यह भी अनिवार्य किया कि बैंकों और NBFCs की तरफ से डिजिटल कर्ज देने वाले प्लेटफॉर्म्स का संचालन करने वालों को संबंधित वित्तीय संस्थानों का नाम ग्राहकों के सामने साफ साफ पर रखना होगा। रजिस्टर्ड एनबीएफसी के नाम और पते को आरबीआई की वेबसाइट से मिल जाएगा।

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