Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/educationportal.org.in/public_html/index.php on line 4

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/educationportal.org.in/public_html/index.php on line 4

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/educationportal.org.in/public_html/wp-blog-header.php on line 4

Notice: Undefined index: HTTP_ACCEPT_LANGUAGE in /home/educationportal.org.in/public_html/wp-blog-header.php on line 4
ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर फिर बदल रहे हैं नियम केंद्र सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट
education

ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर फिर बदल रहे हैं नियम केंद्र सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट

ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर फिर बदल रहे हैं नियम केंद्र सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट. कोरोना काल में विदेश में फंसे वैसे भारतीयों (Indians) को राहत देने के लिए केंद्र सरकार बड़ा कदम उठा रही है. इसके तहत विदेश में फंसे उन भारतीयों को सहूलियत मिलेगी, जिनके इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट (IPD) की वैलिडिटी खत्म हो गई है. केंद्र उनके लिए मोटर व्हीकल नियम, 1989 (Motor Vehicle Rules 1989) में संशोधन करने जा रहा है. कुछ मामलों में देखा गया कि परमिट के नवीकरण (Renewal) का कोई मेकैनिज्म नहीं है. ऐसे में नियमों में किए जा रहे संशोधनों से विदेश में फंसे भारतीयों को बड़ी मदद मिल सकेगी. सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने संशोधन से संबंधित ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है.

भारतीय दूतावास के पोर्टल पर कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन : ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर फिर बदल रहे हैं नियम केंद्र सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट

ड्राफ्ट नोटिफिकेशन (Draft Notification) के मुताबिक, भारत के ऐसे नागरिक जिनके इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट (Driving License) की वैलिडिटी खत्‍म हो गई है, वे भारतीय दूतावास के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इन आवेदनों को वाहन (VAHAN) प्लेटफार्म में डाल दिया जाएगा. यहां से संबंधित आरटीओ के पास यह आवेदन पहुंच जाएगा. इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट के लिए वर्तमान नियमों के तहत मेडिकल सर्टिफिकेट और वैध वीजा का ब्‍योरा देना होता है. नए संशोधन में व्यवस्था की जानी है कि जिनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, उन्हें अब मेडिकल सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है.

ड्राफ्ट नोटिफिकेशन (draft notification) के मुताबिक, भारत के ऐसे नागरिक जिनके इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट (driving license) की वैलिडिटी खत्‍म हो गई है, वे भारतीय दूतावास के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इन आवेदनों को वाहन (vahan) प्लेटफार्म में डाल दिया जाएगा. यहां से संबंधित आरटीओ के पास यह आवेदन पहुंच जाएगा. इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस परमिट के लिए वर्तमान नियमों के तहत मेडिकल सर्टिफिकेट और वैध वीजा का ब्‍योरा देना होता है. नए संशोधन में व्यवस्था की जानी है कि जिनके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस है, उन्हें अब मेडिकल सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है.
ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर फिर बदल रहे हैं नियम केंद्र सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट 8

ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर फिर बदल रहे हैं नियम केंद्र सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट कई देशों में वीजा ऑन अराइवल यानी एयरपोर्ट पर पहुंचने पर वीजा उपलब्‍ध कराने की व्यवस्था होती है. इस स्थिति में लोगों के पास पहले से वीजा नहीं होता है. ऐसे मामलों में भी आईपीडी के रिन्यूएबल के लिए वीजा का ब्‍योरा देना जरूरी नहीं होगा. मंत्रालय ने इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन पर 30 दिनों के अंदर यानी 6 नवंबर तक सभी हितधारकों से अपनी टिप्पणी और सुझाव मांगे है. हितधारक अपने सुझाव सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव को मेल या पते पर भेज सकते हैं. साथ ही देश में भी ड्राइविंग लाइसेंस और मोटर वाहन के दस्तावेजों की वैधता 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है.

अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर होने पर अब नहीं होगी परेशानी, पढ़ें- क्या है नया अपडेट

यदि आप विदेश यात्रा में हैं और आपका अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो अब इसकी ज्यादा चिंता नहीं करनी होगी। केंद्र सरकार ने एक मसौदा अधिसूचना जारी की है जो उन नागरिकों के लिए अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट (आइडीपी) जारी करने की अनुमति देगा जिनका ड्राइविंग परमिट विदेश में रहने के दौरान ही एक्सपायर हो गया है।

सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है, ‘यह ध्यान में आया है कि कुछ नागरिक जो विदेश यात्रा पर हैं और दूसरे देश में हैं, उनका अंतरराष्ट्रीय ड्राइविंग परमिट एक्सपायर हो गया है। विदेश में रहने के दौरान नवीनीकरण कराने का तंत्र नहीं है। इस मसौदे का लक्ष्य ऐसे नागरिकों को सुविधा देने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर) 1989 में संशोधन करने का है। इसके तहत नागरिक भारतीय दूतावास या उच्चायोग एब्रॉड पोर्टल्स के जरिये आवेदन कर सकते हैं और इसके बाद आवेदन संबंधित आरटीओ के पास विचार के लिए भेजा जाएगा।’ खास बात है कि विदेश में रहते हुए आइडीपी के लिए अनुरोध करने के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र और प्रामाणिक वीजा की शर्तो को हटाया जाना भी शामिल है, क्योंकि जिन नागरिकों के पास प्रामाणिक ड्राइविंग लाइसेंस है, उन्हें अन्य चिकित्सा प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

ताज़ा अपडेट प्राप्त करने के लिए हमे फॉलो करे

https://www.facebook.com/10th12thPassGovenmentJobIndia/

Join whatsapp for latest update

Join on Telegram https://t.me/govtnaukary

Join telegram

Follow Us on Youtube Click Here

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Please Close Ad Blocker

हमारी साइट पर विज्ञापन दिखाने की अनुमति दें लगता है कि आप विज्ञापन रोकने वाला सॉफ़्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं. कृपया इसे बंद करें|