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Educational News 2021 इलाहाबाद हाई कोर्ट: शिक्षकों को बड़ी राहत, नहीं लगेगी गैर-शैक्षणिक कार्यों में ड्यूटी

[ad_1] Allahabad high court order for teachers they will not be made to do non academic work 730x365

डिजिटल डेस्क,नई दिल्ली। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने शिक्षकों की ड्यूटी गैर-शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाने के सख्त आदेश पारित किए है। कोर्ट ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का हवाला देते हुए कहा कि, शिक्षकों से गैर-शैक्षणिक कार्य नहीं करवाया जाएगा और इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

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इतना ही नहीं, सभी जिलाधिकारियों और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को आवश्यक आदेश जारी करने का भी निर्देश दिया गया है। बता दें कि, कोर्ट के इस फैसले से पहले शिक्षकों से मिड-डे मील का वितरण, भवनों और चार दीवारी का निर्माण, स्कूल खातों का संचालन, आधार कार्ड बनाने में सहायता जैसे कई गैर-शैक्षणिक कार्य करवाए जा रहे थे। लेकिन, अब ऐसे काम नहीं लिए जाएंगे।

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कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि, शिक्षकों की ड्यूटी सिर्फ आपदा, जनगणना और आम चुनाव के दौरान ही लगाया जा सकता है। बता दें कि, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत शिक्षकों की ड्यूटी गैर-शैक्षणिक गतिविधियों के लिए नहीं लगाई जा सकती है। इसके लिए अधिनियम के नियम 27 का उल्लेख किया गया है।

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