नई दिल्लीः नौकरीपेशा व्यक्ति के लिए पीएफ (pf account) खाता लोगों की मुश्किल दिनों में आने वाली आर्थिक दिक्कतों को दूर करता है. कोरोना महामारी के बीच सरकार ने भी लोगों को अपने पीएफ खाते से पैसा निकालने (pf withdrawal) का मौका दिया था. इसके चलते लाखों लोगों ने अपने पीएफ खाते से पैसा निकाला ताकि उनको किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े.
हालांकि पीएफ खाते से पैसा ऑनलाइन निकाला जाता है, लेकिन किसी भी तरह की गलत जानकारी देने से पैसा निकलता भी नहीं है. अक्सर लोग अमूमन पांच तरह की गलतियां करते हैं, जिनसे उनका पीएफ विथड्रॉल क्लेम रिजेक्ट हो जाता है. आज हम आपको ऐसी ही गलतियां बताने जा रहे हैं, जिनसे आप बच सकते हैं.
इसके अलावा आपका अकाउंट नंबर UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) से लिंक्ड हो. अगर आपका अकाउंट लिंक नहीं होगा तो भी पैसा मिलने में परेशानी हो सकती है. इसके अलावा, ईपीएफओ के रिकॉर्ड में दर्ज IFSC नंबर भी सही होना चाहिए.
जन्म तिथि का गलत होना
UAN-आधार लिंक होना जरूरी
यूएएन को आधार से लिंक होना भी जरूरी है. अगर आपका यूएएन आधार से लिंक नहीं है तो आपका ईपीएफ विदड्रॉल क्लेम रिजेक्ट हो सकता है. यूएएन या ईपीएफ अकाउंट को आधार से लिंक करने के चार तरीके हैं. आप घर बैठे भी इसे लिंक कर सकते हैं.
अगर पूरी नहीं हैं शर्तें
इसके अलावा अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी को लेकर विदड्रॉल के लिए क्लेम कर रहा है तो उसको तीन शर्तों को पूरा करना सबसे जरूरी है. अगर कोई भी खाताधारक इन तीन शर्तों को पूरा नहीं करता है. तो उसका एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा. पहला-UAN ऐक्टिवट होना जरूरी है, दूसरा- आधार वेरिफाई हो और यूएएन से लिंक्ड हो, तीसरा- सही IFSC के साथ बैंक अकाउंट यूएएन से लिंक हो.
बैंक अकाउंट की डिटेल गलत होना
बता दें आपके पीएफ क्लेम का पैसा उसी खाते में क्रेडिट किया जाएगा, जो EPFO के रिकॉर्ड में दर्ज होगा. इसलिए आप क्लेम करते समय अकाउंट की डिटेल को ध्यान से भरें. अगर आप गलत अकाउंट नंबर या फिर किसी दूसरे खाते का नंबर एंटर करते हैं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा.
अगर KYC नहीं है पूरी
अगर किसी भी अकाउंट होल्डर की केवाईसी पूरी नहीं होगी तो भी आपका एप्लीकेशन रद्द हो सकता है. आपकी केवाईसी डिटेल पूरी होने के साथ-साथ वेरीफाई भी होनी चाहिए. केवाईसी कंप्लीट और वेरिफाई है या नहीं, इसकी जांच आप अपने मेंबर ई-सेवा अकाउंट में लॉगइन कर चेक कर सकते हैं.
अकाउंट UAN सें लिंक हो
EPFO में दर्ज जन्मतिथि और नियोक्ता के रिकॉर्ड में दर्ज जन्मतिथि अगल-अलग होती है तो भी आपका एप्लीकेशन कैंसिल हो सकता है. हाल में ईपीएफओ ने 3 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें उसने ईपीएफओ के रिकॉर्ड में दर्ज जन्म तिथि को सही करने तथा यूएएन को आधार से जोड़ने के लिए नियमों में ढील दी थी. अब आप जन्मतिथि को 3 साल तक ठीक करा सकते हैं.