विशेष त्यौहार अग्रिम योजना आवेदन की अंतिम तिथि 23 नवंबर राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किया आदेश
विशेष त्यौहार अग्रिम योजना आवेदन की अंतिम तिथि 23 नवंबर राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किया आदेश : मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कर्मचारियों को त्यौहार अग्रिम हेतु आवेदन की अंतिम तिथि 23 नवंबर निर्धारित कर दी गई है| राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा 18 नवंबर को जारी किए गए आदेश के अनुसार 23 नवंबर के बाद किए गए आवेदन पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी।
क्या ही विशेष त्यौहार अग्रिम योजना
मध्यप्रदेश शासन द्वारा राज्य शासन के कर्मचारियों को बिना किसी ब्याज के विशेष त्यौहार अग्रिम योजना की लागू की है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य शासन के अधीन कार्य विभिन्न विभागों के कर्मचारी अधिकारी बिना किसी ब्याज के ₹10000 तक अग्रिम राशि अपने विभाग से प्राप्त कर सकते हैं| इसके लिए उन्हें निर्धारित प्रारूप में विभाग को आवेदन करना होगा।
राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य शासन के कार्मिकों यथा – नियमित, कार्यभारित, तदर्थ, संविदा कर्मी, स्थाई कर्मी, दैनिक वेतन भोगी एवं राज्य शासन के शत-प्रतिशत अनुदान से वेतन प्राप्त कर रहे कार्मिकों के लिये विशेष त्यौहार अग्रिम योजना वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिये विशेष त्यौहार अग्रिम योजना नवम्बर 2020 से प्रारंभ की हैं !
योजना की अवधि
विशेष त्यौहार अग्रिम योजना दिनांक 01/11/2020 से दिनांक 31/03/2021 तक रहेगी। योजना अंतर्गत दिनांक 31/03/2021 तक ही आहरण किया जा सकेगा।
त्योहार विशेष अग्रिम का समायोजन
त्यौहार विशेष अग्रिम योजना अंतर्गत प्राप्त राशि का 10 समान किस्तों में अथवा सेवानिवृत्ति की तिथि जो भी पूर्व हो मैं समायोजन किया जाएगा।
पात्रता
(अ) राज्य शासन के कार्मिकों यथा -नियमित, कार्यभारित, तदर्थ, संविदा कर्मी, स्थाई कर्मी, दैनिक वेतन भोगी एवं राज्य शासन के शत्-प्रतिशत् अनुदान से वेतन प्राप्त कर रहे कार्मिक।
(ब) ऐसे कार्मिक जिनकी 7वें वेतनमान में कुल मासिक उपलब्धियां (मूलवेतन + मंहगाई भत्ता) रुपये 40,000/- अथवा इससे कम है। स्थायीकर्मियों के लिये वेतन की मासिक सीमा रू 12.000/- अथवा इससे कम होगी।
(1). अधिकतम अग्रिम- राशि रुपये 10,000/- (ब्याज रहित)।
(III). अग्रिम का समायोजन- अधिकतम 10 समान मे अथवा सेवानिवृत्ति संविदा अवधि समाप्ति की तिथि, जो भी पूर्व हो।
(v). व्यय शीर्ष- यह अग्रिम, उद्देश्य शीर्ष वेतन के अंतर्गत विस्तृत शीर्ष त्यौहार अग्रिम के आबंटन के विरुद्ध स्वीकृत किया जायेगा, अन्य के लिये अग्रिम का आहरण वेतन/मजदूरी अथवा अन्य व्यय शीर्ष से आहरित किया जायेगा।
(VI). पूर्व अग्रिम- यदि किसी कार्मिक के द्वारा पूर्व में प्रचलित योजना/नियम के अं त्यौहार अग्रिम प्राप्त किया गया है तब उस अग्रिम की शेष राशि को स्वीकृत अग्रिम की राशि से जोडकर कुल राशि का समायोजन आगामी अं 10 किश्तों में किया जायेगा।
(VII). त्यौहार- आवेदक द्वारा आवेदन में अंकित त्यौहार ही इस विशेष अग्रिम के लिये मान्य होगें। आवेदन का प्रारुप परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।
(vii). स्वीकर्ता अधिकारी कार्यालय प्रमुख स्वीकृति के लि अधिकृत होगें एवं अग्रिम के समायिक समायोजन का भी उत्तरदायित्व उनका होगा।
(VIII). स्वीकृतकर्ता अधिकारी- कार्यालय प्रमुख स्वीकृति के लिये अधिकृत होगें एवं अग्रिम के समायिक समायोजन का भी उत्तरदायित्व उनका होगा।
(Ix). आबंटन- संबधित व्यय शीर्ष मे प्रावधान अपर्यापस होने पर संबधित बजट नियंत्रण अधिकारी वेतन मद के प्रावधान से पुनर्विनियोजन के लिये अधिकृत होगें।
(3) प्रदेश के निगमामडल/सार्वजनिक उपक्रमास्थानीय निकाय/विश्वविद्यालय /आयोग भी स्वंय की वित्तीय स्थिति के आधार पर इस योजना को अपने कार्मिकों के लिये लागू के संबंध में निर्णय लेने के लिये स्वयं सक्षम होगें।
आवेदन का प्रारूप
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