आमदनी के हिसाब से आप NPS खाते में मंथली या फिर सालाना पैसे जमा कर सकते हैं. आप NPS में 1,000 रुपये महीने से भी निवेश की शुरुआत कर सकते हैं, जिसे आप 65 साल की उम्र तक चला सकते हैं. NPS निवेश पर 40 फीसदी एन्युटी खरीदना जरूरी है. जबकि 60 फीसदी रकम 60 साल के बाद एक मुश्त निकाल सकते हैं.
उदाहरण के तौर पर अगर आपकी उम्र 30 साल है और आप NPS अकाउंट में हर महीने 5,000 रुपये निवेश करते हैं, और निवेश 30 साल तक जारी रखते हैं. यानी 60 साल की उम्र तक. उस निवेश पर 10% रिटर्न के साथ 60 साल की उम्र में आपके अकाउंट में 1.12 करोड़ रुपये हो जाएंगे. नियम के मुताबिक उम्र 60 साल होते ही आपको एक मुश्त 45 लाख रुपये कैश मिल जाएगा. इसके अलावा हर महीने 45,000 रुपये पेंशन मिलेगी. बता दें, जबकि निवेशक 30 साल में कुल 18 लाख रुपये निवेश करेगा. इसमें 10 फीसदी सालाना रिटर्न का अनुमान लगाया गया है, ब्याज दरें ऊपर-नीचे हो सकती हैं.
दरअसल, मैच्योरिटी के बाद निवेशक NPS में से 60 फीसदी पैसा निकाल सकते हैं. यानी कि 60 साल की आयु के बाद कोई व्यक्ति NPS में कुल जमा राशि में से 60 फीसदी अमाउंट बिना किसी टैक्स के निकाल सकता है. NPS में दो तरह के अकाउंट होते हैं. टियर-1 और टियर- 2. कोई भी भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 से 65 साल के बीच है, इसमें शामिल हो सकता है. आप किसी भी बैंक में एनपीएस अकाउंट खुलवा सकते हैं.
NPS में ग्राहकों को टैक्स में छूट की सुविधा भी मिलती है. इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 C के तहत 1.5 लाख रुपये के अलावा 50,000 रुपये का बेनिफिट टैक्स ले सकते हैं. एनपीएस में निवेश कर आप आयकर में 2 लाख रुपये की छूट का फायदा उठा सकते हैं.
आप घर बैठे ऑनलाइन (eNPS) अकाउंट खोल सकते हैं. एनपीएस को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) की ओर से चलाया जाता है, जिसके कारण यह काफी सेफ है. पिछले कुछ सालों में एनपीएस अकाउंट बड़े पैमाने पर खुले हैं.