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अब बिना टेस्ट के मिल पाएंगे ड्राइविंग लाइसेंस देशभर में खुलेंगे ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना काफी कठिन काम माना जाता था. पहले दफ्तरों के चक्कर लगाना पड़ता था, दलालों को पकड़ना पड़ता था. लेकिन जब से सरकार ने इस प्रक्रिया को ऑनलाइन किया तो लोगों की मुसीबत थोड़ी कम हुई. अब सरकार इसमें एक और बड़ा बदलाव करने जा रही है. वो है ड्राइविंग लाइसेंस पाने के लिए टेस्ट देना. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय प्रावधान कर रहा है कि ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग लेने के बाद किसी भी व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के दौरान ड्राइविंग टेस्ट न देना पड़े.

मतलब अगर आप किसी ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से गाड़ी चलाना सीख लेते है तो लाइसेंस के लिए आपको कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस योजना पर काम करना शुरू कर दिया है. मंत्रालय ने इसके लिए एक ड्राफ्ट नोटिफिकेश भी जारी किया है.केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नोटिफिकेशन जारी कर लोगों से सलाह मांगी है.

ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटरों को मान्यता

इस योजना के तहत मंत्रालय टेस्ट के लिए ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटरों को मान्यता देगा कि वो इसे लागू कर सके. इसके लिए मंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है. हालांकि ड्राइविंग ट्रेनिंग सेटरों को सरकार की ओर से बनाए गए नियमों का पालन करना होगा. लोगों के सुझाव के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है. इसमें आप भी अपना सुझाव दे सकते है.

क्या है लाइसेंस की अहमियत

ड्राइविंग लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाना गैर कानूनी है. यही नहीं ड्राइविंग लाइसेंस को पहचान पत्र के रूप में भी मान्यता है. इसके साथ ही आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस के जरिए कुछ देशों में गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन आपको इसके लिए आरटीओ से इसकी परमिशन लेनी होती है.

घर बैठे भी करवा सकते हैं रिन्यू

कोरोना महामारी के बीच अगर आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना है और आपके पास आरटीओ ऑफिस तक जाने की सुविधा और समय नहीं है तो आप घर बैठे ऑनलाइन ही ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवा सकते हैं.इसके लिए सबसे पहले फॉर्म डाउनलोड कर उसे भरना होगा और फिर स्कैन कर के उसे अपलोड करना होगा. इसके अलवा अगर आपकी उम्र 40 साल से ज्यादा है तो आपको किसी सर्टिफाइड डॉक्टर से भरवाया हुआ फॉर्म 1ए चाहिए होगा. ओरिजिनल एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट साइज फोटो और आधार कार्ड को अपलोड करना होगा.

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