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बच्चों को स्कूल भेजने से पहले जान ले सरकार की गाइडलाइन
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बच्चों को स्कूल भेजने से पहले जान ले सरकार की गाइडलाइन

कोरोना संक्रमण के कारण बीते पांच से अधिक महीनों से बंद स्कूल सोमवार से फिर खुलने जा रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देशों के तहत 21 सितंबर से 9वीं से लेकर 12वीं के बच्चों के लिए स्कूल खोले जाने को लेकर छूट दी गई है। फिलहाल सिर्फ उन्हीं स्कूलों को खुलने की इजाजत है जो कंटेनमेंट जोन में नहीं हैं। हालांकि, यह पूरी तरह से अभिभावकों पर निर्भर करेगा की वो अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं या नहीं।

इस दौरान स्कूलों में भी सुरक्षा को लेकर कई उपाय अपनाए जा रहा हैं। स्कूल के एंट्री और एग्जिट गेट पर छात्रों और शिक्षकों के शरीर के तापमान की जांच करने के बाद ही उनकों अंदर भेजा जाएगा।छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों को शारीरिक दूरी बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।

बच्चों को लंच और पानी की बोतल के साथ मास्क और सैनिटाइजर भी अनिवार्य रूप से लाना होगा।

मार्च से ही बंद पड़े स्कूलों को खोलने को लेकर अनलॉक-4 में भी कुछ सहूलियतें दी गई हैं। इसके तहत 21 सितंबर से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्कूलों में 50 फीसद टीचिंग स्टाफ को स्कूल आने की अनुमति दे सकते हैं। इस दौरान कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्र अभिभावक की सहमति के बाद शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने स्कूल जा सकेंगे। वैसे स्कूलों, कोचिंग सहित दूसरे सभी शैक्षणिक संस्थानों को 30 सितंबर तक बंद रखा गया है। हालांकि, दिल्ली सरकार ने इस बीच अपने स्कूलों को पांच अक्टूबर तक बंद रखने की घोषणा की है।

इन बातों का रखना होगा ध्यान
– स्कूल में एक दूसरे से 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी।
– फेस मास्क पहनना अनिवार्य है।
– समय-समय पर साबुन से हाथ धोना और अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूरी है।
– छींकते, खांसते समय मुंह और नाक को ढकना अनिवार्य है।
– बीमार महसूस करने पर तुरंत संबंधित अधिकारी को सूचित करना होगा।
– कैंपस में कहीं भी थूकना पूरी तरह वर्जित होगा।

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