वर्ष 2012 में पुनरीक्षित किया गया आवास भत्ता H.R.A.
कर्मचारियों के लिए मध्यप्रदेश शासन द्वारा गृह भाड़ा निर्देश अंतिम बार वर्ष 2012 में जारी किए गए। जिसके अनुसार आबादी के आधार पर मिलने वाला गृह भाड़ा में राज्य वेतन आयोग के अनुशंसा के आधार पर बढ़ोतरी की गई।
क्या है वर्तमान गृह भाड़ा भत्ते H.R.A. की दर
वर्ष 2012 में राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आधार पर निम्नानुसार आवाज भत्ते का निर्धारण किया गया।
- सात लाख से अधिक आबादी वाले नगरों में निवास करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों हेतु 10%
- 300000 से सात लाख तक की आबादी वाले नगरों में निवासरत कर्मचारी व अधिकारी हेतु 7%
- 50,000 से तीन लाख तक आबादी वाले नगरों में निवासरत कर्मचारियों अधिकारियों हेतु 5%
- 50000 से कम आबादी वाले नगरों में निवासरत कर्मचारियों अधिकारियों हेतु 3%
उपरोक्त निर्धारण वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है।
इन्हें नहीं मिलेगा आवास भत्ता
- ऐसे कर्मचारी अथवा अधिकारी जिन्हें शासकीय आवास गृह आवंटित किया गया है।
- अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी।
- ऐसे अधिकारी या कर्मचारी जो किराया रहित शासकीय आवास ग्रहों में निवासरत हो।
- ऐसे अधिकारी या कर्मचारी जिन्हें आवास गृह के बदले कोई और भत्ता दिया जा रहा हो
- संविदा अथवा तदर्थ अथवा दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त कर्मचारी अधिकारी
- एक ही परिवार के सदस्य जो एक साथ एक ही मकान में निवासरत हैं और उनमें से कोई एक राज्य शासन का कर्मी हो और दूसरा कोई राज्य शासन अथवा अन्य राज्य शासन अथवा केंद्र शासन अथवा संघ/संस्था/ मंडल/ बैंक/ निगम इत्यादि का कर्मी हो तो उनमें से किसी एक को ही आवास भत्ते H.R.A. गृह भाडा भत्ता की पात्रता होगी।
order_RULE_2012-09-01हाउस रेंट H.R.A. गृह भाडा भत्ता आर्डर २०१२ देखने के लिए निचे दी गयी पीडीऍफ़ फाइल को स्क्रोल करे
House-Rent-Allowance-Amendmentहाउस रेंट आर्डर २०१० संशोधन देखने के लिए निचे दी गयी पीडीऍफ़ फाइल को स्क्रोल करे