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जबलपुर में निजी स्कूलों को आदेश : फीस ली तो मान्यता रद्द हो जाएगी
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जबलपुर में निजी स्कूलों को आदेश : फीस ली तो मान्यता रद्द हो जाएगी

जबलपुर में निजी स्कूलों को आदेश, फीस ली तो मान्यता रद्द हो जाएगी : मध्यप्रदेश के जबलपुर में निजी स्कूलों द्वारा अभी भी मनमानी की जा रही है, अभी भी फीस के लिए छात्रों के अभिभावकों पर दबाव बनाया जा रहा है, जिसे देखते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश दिए है कि यदि लॉक-डाउन की अवधि के दौरान ट्यूशन फीस ली तो मान्यता रद्द कर दी जाएगी. हालांकि इस पहले भी आदेश दिए जा चुके है लेकिन निजी स्कूल प्रबंधन मानने के लिए तैयार नहीं है.

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बताया जाता है कि निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूली के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे है, अभिभावकों को वाट्सएप मैसेज करके दबाव बनाया जा रहा है, जबकि लॉक डाउन की अवधि के दौरान माननीय उच्च न्यायालय, राज्य सरकार ने फीस न लेने के आदेश दिए थे, फिर भी इन आदेशों को मानने के लिए शहर के निजी स्कूल तैयार नहीं है, इस आशय की शिकायत भी की गई है, जिसपर जिला शिक्षा अधिकारी ने ऐसे सभी स्कूलों को आदेश जारी करके स्पष्ट किया है कि कोई भी स्कूल लॉक डाउन की अवधि में किसी भी प्रकार से फीस की वसूली न करें, अन्यथा शिकायत प्राप्त होने पर सख्ती से कार्यवाही की जाएगी.

बताया जाता है कि निजी स्कूलों द्वारा फीस वसूली के लिए नए नए हथकंडे अपनाए जा रहे है, अभिभावकों को वाट्सएप मैसेज करके दबाव बनाया जा रहा है, जबकि लॉक डाउन की अवधि के दौरान माननीय उच्च न्यायालय, राज्य सरकार ने फीस न लेने के आदेश दिए थे, फिर भी इन आदेशों को मानने के लिए शहर के निजी स्कूल तैयार नहीं है, इस आशय की शिकायत भी की गई है, जिसपर जिला शिक्षा अधिकारी ने ऐसे सभी स्कूलों को आदेश जारी करके स्पष्ट किया है कि कोई भी स्कूल लॉक डाउन की अवधि में किसी भी प्रकार से फीस की वसूली न करें, अन्यथा शिकायत प्राप्त होने पर सख्ती से कार्यवाही की जाएगी.
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हालांकि शहर के कुछ स्कूल ऐसे है जिनका प्रबंधन सत्ताधारी दल के संगठन से जुड़े है, जिसके चलते उन्हे किसी भी आदेश का डर नहीं है.
इस स्कूल के पहले ही वसूली ली फीस-

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जबलपुर में निजी स्कूलों को आदेश, फीस ली तो मान्यता रद्द हो जाएगी : जबलपुर के राइट टाउन क्षेत्र में स्थित महाराष्ट्र हाई स्कूल द्वारा प्रतिवर्ष ट्यूशन फीस के अलावा वार्षिक फीस ली जाती है, इस बार लॉक डाउन होने के बाद भी स्कूल प्रबंधन ने अभिभावकों पर दबाव बनाते हुए वार्षिक शुल्क वसूल लिया. कुछ छात्रों ने जब मना किया तो उन्हे स्कूल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है. क्या इनपर कोई आदेश लागू नहीं होता, क्या स्कूल प्रबंधन किसी आदेश को नहीं मानता है. महाराष्ट्र हाई स्कूल द्वारा वार्षिक शुल्क के नाम पर 7 हजार रुपए वसूले गए है, जिनकी छात्रों को रसीद भी दी गई है.

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