बड़ी खबर अतिशेष शिक्षकों के जल्द होंगे ट्रांसफर : शिक्षक 5 फरवरी तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति, education portal पर अपडेट डाटा के अनुसार ही होंगे शिक्षकों के ट्रांसफर
मध्यप्रदेश शिक्षक ट्रांसफर पॉलिसी, अतिशेष शिक्षक ट्रांसफर, एजुकेशन पोर्टल, ई सर्विस बुक, मध्य प्रदेश शिक्षक तबादला,मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग, डीपीआई भोपाल,
मध्यप्रदेश में शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर बड़ी खबर आ रही है जी हां मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग जल्द ही अब स्कूलों में पदस्थ अतिशेष शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया प्रारंभ कर रहा है।
बता दे कि लंबे समय से अतिशेष शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर प्रक्रिया चल रही है वहीं मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा पिछले वर्ष ही शिक्षकों की ऑनलाइन ट्रांसफर के बाद अतिशेष शिक्षकों की संख्या बढ़ गई है जिसको लेकर अब स्कूल शिक्षा विभाग शीघ्र ही शिक्षक तबादला नीति अंतर्गत अतिशेष शिक्षकों के ट्रांसफर करेगा।
शिक्षकों एजुकेशन पोर्टल पर ई सर्विस बुक में डाटा वेरिफाई कर 5 फरवरी तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति
बता दे कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की ट्रांसफर पालिसी अंतर्गत शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया एजुकेशन पोर्टल पर ऑनलाइन माध्यम से संपन्न की जाती है।
एजुकेशन पोर्टल पर शिक्षकों की संपूर्ण जानकारी ई सर्विस बुक में अद्यतन की गई है लेकिन कई बार जानकारी गलत दर्ज होने के कारण शिक्षकों के गलत ट्रांसफर हो जाते हैं जिसको लेकर शिक्षक तबादला कैंसिल करवाने के लिए परेशान होते रहते हैं वही स्कूल शिक्षा विभाग को भी बेवजह परेशान होना पड़ता है।
इसे लेकर अब मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने समस्त शिक्षकों को निर्देश जारी किए हैं, कि वे अपनी ई सर्विस बुक के डाटा को वेरीफाई कर ले यदि ई सर्विस बुक में दर्ज डाटा में किसी प्रकार का परिवर्तन करवाने की आवश्यकता है या गलत जानकारी दर्ज हैं तो वे जिला शिक्षा अधिकारी को 5 फरवरी 2023 तक अपना आवेदन मय प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं।
5 फरवरी 2023 के पश्चात किसी भी प्रकार के संशोधन को मान्य नहीं किया जाएगा वहीं जिला स्तर से शिक्षकों के डाटा को 6 फरवरी 2023 तक प्राप्त होने वाले समस्त आवेदनों का निराकरण करते हुए पोर्टल पर डाटा अपडेट कर लॉक कर दिया जाएगा।
डीपीआई स्तर से होगा शिक्षकों का विषय परिवर्तन
बता दे कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा 2018 में नए शिक्षक संवर्ग अंतर्गत शिक्षकों के नवीन शिक्षक संवर्ग में संविलियन पश्चात नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं।
नवीन शैक्षणिक संवर्ग में नियुक्ति आदेश जारी करने के दौरान कई शिक्षक साथियों की गलत जानकारी के कारण नियुक्ति विषय त्रुटिपूर्ण दर्ज होने पर ऐसे शिक्षक भी 5 फरवरी 2023 तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।
विषय परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत किए गए आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेज भी संलग्न करना अनिवार्य होंगे। माध्यमिक शिक्षक ,उच्च माध्यमिक शिक्षक, व्याख्याता उच्च श्रेणी शिक्षक के विषय परिवर्तन की प्रक्रिया डीपीआई से ही संपन्न होगी।
डीपीआई ने जारी किए शिक्षक ट्रांसफर को लेकर यह नवीन निर्देश
बता देगी मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की ट्रांसफर पालिसी अंतर्गत ट्रांसफर प्रक्रिया अप्रैल माह में प्रारंभ हो सकती है जिसको लेकर स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। जारी निर्देशों के मुताबिक समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे शिक्षकों के डाटा को ई सर्विस बुक की डाटा से वेरीफाई कर ले यदि किसी शिक्षक का डाटा गलत है तो उनके आवेदन 5 फरवरी 2023 तक प्राप्त कर उनका तत्काल निराकरण करवाते हुए एजुकेशन पोर्टल पर डाटा अपडेट कर 6 फरवरी 2023 तक लॉक करेंगे।
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