कोई भी किसान फसल बीमा से वंचित नहीं रहे सभी बैंक मैनेजर को दिए निर्देश|
इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह:
29 अगस्त 2020, इंदौर: इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने निर्देश दिये है कि इंदौर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सभी ऋणी और अऋणी किसानों की फसलों का अनिवार्य रूप से बीमा कराया जाये।कोई भी किसान फसल बीमा से वंचित नहीं रहे। उन्होंने सभी एसडीओ (राजस्व), बैंक मैनेजरों तथा संबंधित अधिकारियों को पत्र लिखकर आवश्यक कार्यवाही के लिये निर्देश दिये है।
सम्बंधित खबर: किसान भाई 31 अगस्त तक फसलों का बीमा कराएँ : मंत्री श्री पटेल
उन्होंने कहा कि राज्य शासन ने फसल बीमा योजना की प्रीमियम जमा
करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दी है।
कर्ज़ लेने वाले कि असमय मृत्यु होने पर क्या होगा लोन का? 29/08/2020(Opens in a new browser tab)
इसके मद्देनजर जरूरी है कि सभी किसान इस अवधि में बीमे की प्रीमियम राशि जमा कर दें। इंदौर जिले में सोयाबीन इस बीमे के लिये अधिसूचित फसल है। जिले के किसानों से आग्रह किया गया है कि बोनी का प्रमाण-पत्र,
आधार कार्ड, बैंक पासबुक के साथ प्रस्ताव फार्म भरकर बीमा करवा सकते है।
ऋणमान का दो प्रतिशत अर्थात 900 रुपये प्रति हेक्टेयर के मान से प्रीमियम बैंक
में जमा कर बीमा करवाया जा सकता है। बीमा होने से प्राकृतिक आपदा के कारण
उत्पादन कम आने की स्थिति में क्षतिपूर्ति की भरपाई बीमा राशि से हो सकेगी।
जिससे की किसानों को कम जोखिम होगा। फसल बीमा के संबंध में अधिक
जानकारी प्राप्त करने अथवा समस्या समाधान के लिए निकटवर्ती बैंक शाखा,
प्राथमिक सहकारी साख समिति, कृषि विभाग के मैदानी अमले तथा विभाग के
विकासखण्ड स्तरीय शासकीय सेवकों से सम्पर्क किया जा सकता है.
कोई भी किसान फसल बीमा से वंचित नहीं रहे सभी बैंक मैनेजर को दिए निर्देश|