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15000 से कम सैलरी या लॉकडाउन में चली गई थी तो सरकार देगी पैसे जानिए कैसे मिलेगा फायदा

भारत सरकार ने कोविड-19 की वजह से आए आर्थिक संकट के बाद औपचारिक क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आत्‍मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दे दी है. केंद्र सरकार आत्‍मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत लोगों और कंपनियों की मदद करने जा रही है. अब योजना के माध्यम से पीएफ एकाउंट धारक कर्मचारियों को फायदा होने वाला है, जिनकी सैलरी अभी कम है. ऐसे में जानते हैं कि सरकार इस पैकेज का किस तरह लोगों को फायदा मिलेगा और कौन-कौन से लोग इस योजना के लाभार्थी होंगे…

क्या है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना

दरअसल, भारत सरकार ने कोरोना संकट में हुए नुकसान से बाहर निकलने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान की थी, जिसमें कई फेज के माध्यम से लोगों की मदद की जा रही है.

इस अभियान के तहत आत्‍मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें संगठित क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए काम किया जाएगा. इस योजना से पीएफ खाता धारकों को फायदा मिलने वाला है और वो ही संस्थाएं इसका लाभ ले सकेंगी, जो ईपीएफओ के अंतर्गत रजिस्टर्ड है. इसका फायदा नई नौकरी पाने वाले कर्मचारियों को मिलने वाला है.

नई नौकरी वालों को मिलेगा फायदा

सरकार 1 अक्‍टूबर, 2020 से 30 जून, 2021 तक ईपीएफओ में शामिल होने वाले सभी नए कर्मचारियों को दो वर्ष की अवधि के लिए सब्सिडी प्रदान करेगी। सरकार की ओर से की जाने वाली यह मदद कंपनियों में काम कर रहे कर्मचारियों की संख्या पर निर्धारित होगी. जिन कंपनियों में 1000 कर्मचारी हैं, वहां केंद्र सरकार दो साल तक 12 प्रतिशत कर्मचारी योगदान और 12 प्रतिशत कंपनी का योगदान दोनों ईपीएफ में जमा करेगी. वहीं, अगर किसी संस्थान में 1000 से अधिक कर्मचारी हैं तो वहां केंद्र सरकार नए कर्मचारियों को लिए दो वर्ष की अवधि के लिए ईपीएफ में केवल 12 प्रतिशत एम्प्लॉई शेयर ही देगी.

15000 से कम सैलरी वालों का भी फायदा

अगर किसी कर्मचारी की सैलरी 15000 रुपये से कम है और वह पहले किसी ऐसे संस्थान में काम कर रहा था, जो 1 अक्‍टूबर, 2020 से पहले कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन यानी (ईपीएफओ) से रजिस्टर नहीं है. साथ ही उसके पास इस अवधि से पहले यूनिवर्सल एकाउंट नंबर (UAN) या ईपीएफ एकाउंट नहीं था तो उसे भी इस योजना का फायदा मिलेगा.

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कोविड के टाइम नौकरी चली गई है तो मिलेगा फायदा

कोई भी ईपीएफ सदस्‍य जिसके पास यूनिवर्सल एकाउंट नंबर है और उसका मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम है और अगर उसने कोविड महामारी के दौरान 01.03.2020 से 30.09.2020 के बीच में अपनी नौकरी छोड़ दी और उसे 30.09.2020 तक ईपीएफ के दायरे में आने वाली किसी में नौकरी नहीं मिली है, उन्हें भी इस योजना का फायदा मिलेगा.

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कैसे मिलेगा फायदा?

सदस्‍यों के आधार संख्‍या से जुड़े खाते में ईपीएफओ इलेक्‍ट्रॉनिक तरीके से इस योगदान का भुगतान करेगा. सरकार की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, ईपीएफओ एक सॉफ्टवेयर विकसित करेगा और एक ट्रांसपैरेंट प्रोसेस तैयार किया जाएगा.

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