उद्योग लगाने अथवा पर्यटन क्षेत्र विकसित करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार देगी एनओसी Digital Education Portal

कानून में होगा संशोधन, विधानसभा के बजट सत्र में सरकार लगाएगी पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक।
भोपाल (राज्य ब्यूरो)। ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग लगाने या पयर्टन क्षेत्र विकसित करने के लिए अब अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करने के लिए पंचायतों के च-र नहीं लगाने होंगे। यह अब सरकार के स्तर से ही मिलेगा। इसके लिए विधानसभा के बजट सत्र में पंचायत एवं ग्राम स्वराज अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। इसके माध्यम से चुनिंदा क्षेत्रों में औद्योगिक और पर्यटन की दृष्टि से विशेष क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, वहां अनापत्ति देने का अधिकार शासन के पास रहेगा। इसके साथ ही अन्य अनुमति देने की अवधि भी सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी।
कई बार इसमें निवेशकों को परेशानी होती है। इसे देखते हुए तय किया गया है कि अधिनियम की धारा 55 में संशोधन करके विशेष प्रयोजन के लिए क्षेत्र विकसित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण देने का अधिकार सरकार तय करेगी। इसमें संबंधित विभाग को अधिकार प्रत्यायोजित किए जा सकते हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव उमाकांत उमाराव ने बताया कि अधिनियम में संशोधन के प्रारूप को मंजूरी मिल चुकी है। अब इसे विधानसभा के बजट सत्र में प्रस्तुत किया जाएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित करने पर जोर
सरकार ने तय किया है कि सहकारिता, कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग मिलकर ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना के लिए काम करेंगे। सहकारिता विभाग ग्रामीण उद्यमी तैयार करने के लिए प्राथमिकता समितियां बनेगा। इसके लिए उन्हें वित्तीय संस्थाओं से ऋण भी दिलाया जाएगा। वहीं, कृषि विभाग खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में गतिविधियों को बढ़ावा देगा।
मंडी बोर्ड के माध्यम से कृषि अधोसंरचना निधि का उपयोग अधिक से अधिक कृषि से जुड़े उद्योगों को स्थापित करने के लिए होगा। इसकी कार्ययोजना भी तैयार कर ली गई है। वहीं, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न् योजनाओं के माध्यम से ऋण स्वीकृत करा रहा है। आजीविका मिशन के माध्यम से भी स्वरोजगार स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित हों।
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