
राज्य निर्वाचन आयोग सचिव बी.एस. जामोद ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यह निर्णय लिया गया है।
भोपाल। सचिव राज्य निर्वाचन आयोग बी.एस. जामोद ने जानकारी दी है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार त्रि-स्तरीय पंचायत निर्वाचन में सभी पदों के लिये मतगणना का सारणीकरण तथा निर्वाचन परिणाम की घोषणा संबंधी कार्यवाही स्थगित रहेगी। इस संबंध में आयोग द्वारा अलग से निर्देश दिये जायेंगे।
इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिये गये हैं। उल्लेखनीय है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित की गई है।
इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिये गये हैं। उल्लेखनीय है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित पंच, सरपंच, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य के पदों की निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित की गई है।
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