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मुख्यमंत्री ग्रामीण कामगार ऋण योजना 2020 ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

मुख्यमंत्री ग्रामीण कामगार ऋण योजना 2020 ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

Madhya Pradesh Gramin Kamgar Setu Yojana : फ़िलहाल देश मे कोरोना जैसी महामारी के चलते केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने स्तर पर अनेक तरह की योजना चालू का रहे है इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री ग्रामीण कामगार ऋण योजना (Chief Minister Rural Workers Loan Scheme) की शुरुआत 8 जुलाई 2020 को मप्र राज्य के सभी ग्रामीण क्षेत्रो के प्रवासी मजदूरों , सड़क विक्रेताओं, रेडी, केश शिल्पी, हाथ ठेला चालक, साइकिल रिक्शा चालक, कुम्हार, साइकिल एवं मोटरसाइकिल मैकेनिक आदि काम करने वाले को लाभ पहुंचाने के लिए यह योजना बनाई गयी है। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रो (Rural areas) के रेडी वालो ,मजदूरों प्रवासी श्रमिकों को नवीन व्यवसाय आरम्भ करने के लिए सरकार (State Goverment) द्वारा बैंक के माध्यम से 10000 रूपये का ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। ताकि वो लोन के माध्यम से अपना खुद का व्यवसाय (Business) शुरू कर सके।

मध्यप्रदेश ग्रामीण कामगार ऋण योजना क्या है

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मुख्यमंत्री ग्रामीण कामगार ऋण योजना 2020 ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन 11

मध्यप्रदेश सरकार ने ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना को शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chauhan) जी ने योजना लॉन्च (Lunch) कर दी है। जिसके लिए राज्य सरकार न एक अलग से ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल (Madhya pradesh Mukhyamantri Gramin Kamgar rojgar Setu Portal) भी लॉन्च किया है जिस पर सभी ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस सरकारी योजना का लाभ उन प्रवासी मज़दूरों को मिलेगा जो देश मे कोरोना (Corona Virus) के आने के बाद लॉकडाउन के दौरान वापस राज्य यानि अपने घर आए हैं।

इन प्रवासी मजदूरों को इस ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना 2020

(Rural Street Vendor Loan Scheme 2020) के तहत Madhya Pradesh सरकार 10,000 रूपये तक का

लोन बिना किसी ब्याज दर के उपलब्ध करने का निर्णय लिया है।

जिससे वो अपने ही घर पर खुद का कोई रोजगार बिना किसी परेशानी के फिर से शुरू कर सकें।

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मध्य प्रदेश ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना और ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल (Madhya Pradesh Gramin Kamgar Setu Yojana)

की लॉन्चिंग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के अलग-अलग कोने से जुड़े श्रमिकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए बात करके करी और उन्हे मध्यप्रदेश राज्य के सभी निम्न वर्गो को आश्वासन दिया की उन्हे अपना रोजगार फिर से मध्यप्रदेश राज्य में शुरू करने के लिए सरकार बिना ब्याज के लोन के साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी। MP ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना की सबसे खास बात यह है की हमे इसमें लोन  लेने के लिए किसी भी तरह कागजाति जैसे कोई सामान गिरवी जमीन गिरवी ऐसा किसी भी तरह का कोई नियम नहीं है सभी निम्न वर्ग इस योजना का लाभ उठा सकते है।

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Chief Minister Rural Street Vendors Loan (Loan) योजना का मुख्य उद्देश्य

मुख्यमंत्री ग्रामीण कामगार ऋण योजना 2020 ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
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मुख्यमंत्री ग्रामीण कामगार ऋण योजना 2020 ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

MP मुख्यमंत्री ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर लोन स्कीम के तहत आवेदन करने के लिए 30 दिन के अंदर किसी भी बैंक की ओर से लोन मंजूर कर दिया जाएग। इस योजना का मुख्य उद्देश्य है पहले आओ पहले पाओ (First Come First Served) के आधार पर ही प्रदेश के लोगों को Loan देने का कार्य किया जायेगा इसमें ऐसा नहीं होगा की बाद मे आने वाले का लोन पहले पास हो जाये। मध्यप्रदेश सरकार ने योजना में आवेदकों की सही – सही पहचान करने के लिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग (Panchayat and Rural Development Department) को भी इस कार्य को पूर्ण करने के लिए इसमें शामिल किया है जो की विभाग सही से सत्यापन का काम करेगा है। इस योजना मे किसी भी तरीके से कोई भी अपात्र व्यक्ति गलत तरीके से लोन ना ले सके।

मध्यप्रदेश के हर ज़िले में इस योजना का नोडल अधिकारी कलेक्टर (Nodal Officer Collector) को नियुक्त किया जायगा जो इस लोन स्कीम को पास करने का कार्य करेगा जिससे की  प्रदेश के निम्न वर्गो को इस योजना का अच्छी तरह से लाभ मिल सके।

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मुख्यमंत्री ग्रामीण कामगार ऋण योजना 2020 ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन

Madhya Pradesh Rural Street Vendor Loan Scheme की पात्रता व शर्तें

  • आवेदनकर्ता मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
  • आवेदक की न्यूनतम आयु 18 से अधिकतम आयु 55 वर्ष के भीतर होनी चाहिए।
  • पहले रेहड़ी / ठेला या फिर कोई छोटा-मोटा काम करता हो मतलब जो लोग पहले इस तरह के रोजगार को करते थे उन्हे ही योजना का लाभ मिलेगा।
  • आवेदक किसी भी जाति / मत / पंथ का हो वह इस योजना का लाभ ले सकता है। किसी भी अन्य जाति, मजहब के लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं है।
  • इस योजना मे चाहे आवेदक पढ़ा लिखा हो या नहीं हो सभी इस योजना का लाभ उठा सकते है।
  • आवेदक ग्रामीण क्षेत्र से संबंध रखता हो या वहीं पर रह रहा हो।

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मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर ऋण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

  1. आवेदक का आधार कार्ड (Applicant’s Aadhar Card)
  2. मोबाइल नंबर (Mobile Number)
  3. पासपोर्ट साइज फोटो (Passport Size Photo)
  4. निवासी प्रमाण पत्र (Resident certificate)
  5. बैंक पासबुक (Bank Passbook)

ग्रामीण कामगार सेतु पोर्टल (Rural Workers Bridge Portal) हेल्पलाइन नंबर

हेल्पलाइन नंबर – 0755-2700800
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर – 181

जिन Vendors को लोन चाहिए वो ऊपर बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके ‘मप्र कामगार सेतु पोर्टल’ पर ऑनलाइन आवेदन तो कर ही सकते हैं साथ ही जन सेवा केंद्र (CSC Center) के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता है।

इसके अलावा ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत कार्यालयों में भी आवेदन करने की सुविधा उपलब्ध होगी

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