
MP LOCK DOWN : मध्य प्रदेश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कल शाम से सभी शहरों में 60 घंटे का लॉकडाउन करने का फैसला लिया गया। कोरोना संक्रमण के बेकाबू होते हालातों को देखते हुए प्रदेश के सभी शहरों में 9 अप्रेल (शुक्रवार) शाम 6 बजे से 12 अप्रैल सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन करने का फैसला सरकार ने किया है।
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राज्य शासन द्वारा कोविड-19 महामारी के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में दिनांक 30 अप्रैल 2021 तक के लिए जारी किए ये निर्देश
नगरीय क्षेत्रों में 30 अप्रैल तक रात्रि कालीन लॉकडाउन
प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में प्रतिदिन रात्रि 10.00 बजे से सुबह 06.00 बजे का रात्रिकालीन लॉकडाउन रहेगा।

9 अप्रैल से 12 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन
प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में (दमोह को छोड़कर) शुकवार सांय 06.00 बजे से सोमवार प्रातः 06.00 बजे तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा दमोह नगर के सम्बन्ध में जिला निर्वाचन अधिकारी, दमोह द्वारा निर्णय लिया जावेगा ।
छिंदवाड़ा जिले में लोक डाउन के लिए कलेक्टर ले सकेंगे निर्णय
छिन्दवाड़ा जिले में दिनांक 08.04.2021 की रात्रि 08.00 बजे से दिनांक 16.04.2021 की प्रातः 06.00 बजे तक जिले के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन जिला कलेक्टर, छिन्दवाड़ा आदेशित कर सकेंगे।
4/ बैतूल, रतलाम, खरगौन एवं कटनी जिलों में दिनांक 09.04.2021 को सांय 06.00 बजे से दिनांक 17.04.2021 को प्रातः 06.00 बजे तक जिले के समस्त नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में लॉकडाउन जिला कलेक्टर जारी कर सकेंगे ।
5/ शाजापुर नगरीय क्षेत्र में दिनांक 07.04.2021 की रात्रि 08.00 बजे से दिना 10.04.2021 को प्रातः 06.00 बजे तक लॉकडाउन जिला कलेक्टर, शाजापुर आदेशित कर सकेंगे ।
31 जुलाई 2021 तक प्रत्येक शनिवार एवं रविवार को शासकीय कार्यालय रहेंगे बंद
सम्पूर्ण प्रदेश के समस्त शासकीय कार्यालयों के कार्यदिवस सप्ताह में 05 दिवस (सोमवार से शुकवार) निर्धारित किये जाते हैं । शनिवार एवं रविवार को समस्त शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे । पाँच कार्यदिवसों में कार्यालयीन समय प्रातः 10.00 बजे से सांय 06.00 बजे तक नियत होगा। उक्त आदेश दिनांक 31.07.2021 तक प्रभावशील रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग, म.प्र.शासन द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जा रहे हैं ।
कोविड-19 हॉट स्पॉट क्षेत्रों में रह सकेगा 7 से 10 दिन का लॉकडाउन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी गाईड लाईन्स अनुसार हॉटस्पाट क्षेत्र/ कंटेनमेंट जोन में 07 से 10 दिवस का लॉकडाउन जिला कलेक्टर लागू कर सकेंगे । इन हॉटस्पाट क्षेत्रों में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी समस्त प्रतिबंध लागू रहेंगे।
यह गतिविधियां लॉकडाउन से रहेगी मुक्त
- अन्य राज्यों से माल, सेवाओं का आवागमन ।
- केमिस्ट, राशन दुकानें, अस्पताल, पेट्रोल पम्प, बैंक एवं ATM, दूध एवं सब्जी की दुकानें ।
- औद्योगिक मजदूरों, उद्योगों हेतु कच्चा/ तैयार माल, उद्योगों के अधिकारियों/कर्मचारियों का आवागमन।
- केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के
- अधिकारी/कर्मचारी का आवागमन ।
- परीक्षा केन्द्र आने एवं जाने वाले प्रशिक्षार्थी तथा परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी, अधिकारीगण
- एम्बुलैंस एवं फायर बिग्रेड सेवायें ।
- टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक/ कर्मी ।
- बस स्टैण्ड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने-जाने वाले नागरिक अन्य गतिविधियाँ जिन्हें जिला कलेक्टर लॉकडाउन से मुक्त
- रखने हेतु उचित समझे।
मध्य प्रदेश गृह विभाग द्वारा जारी किया गया आदेश
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