आदेश जारी कर वर्ष 2021 और 2022 में नियुक्त उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को परीवीक्षा अवधि में स्थानांतरण नीति 2022 के तहत सत्र 2022-2023 के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल किए जाने के लिए शिथिलता प्रदान किए गए हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया जारी है। इसके लिए 30 सितंबर से सात अक्टूबर तक आवेदन होंगे। अभी तक नवनियुक्त शिक्षकों के लिए आवेदन करने के आदेश नहीं थे, लेकिन अब वे भी मनचाहे स्कूल में स्थानांतरण ले सकेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि परीवीक्षा अवधि में नवनियुक्त शिक्षकों को स्थानांतरण के लिए आवेदन करने का आदेश जारी किया गया है। आदेश जारी कर वर्ष 2021 और 2022 में नियुक्त उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों को परीवीक्षा अवधि में स्थानांतरण नीति 2022 के तहत सत्र 2022-2023 के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल किए जाने के लिए शिथिलता प्रदान किए गए हैं।
ऐसे नवनियुक्त शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए प्रविधान तय किए गए हैं। इनके तहत स्थानांतरण नीति 2022 के नियमों के आधार पर वरीयता प्रदान करते हुए स्थानांतरण किया जा सकेगा। नवनियुक्त शिक्षकों को आपस में परस्पर स्थानांतरण की पात्रता होगी, लेकिन पहले से कार्यरत शिक्षकों के साथ परस्पर स्थानांतरण नहीं होगा। स्थानांतरण के नव नियुक्त शिक्षकों की परस्पर वरीयता उनकी शिक्षक पात्रता परीक्षा(टीईटी) रैंक के आधार पर निर्धारित होगी। इस संबंध में आदेश आयुक्त लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा जारी किए गए हैं। बता दें, कि 2018 में आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा के तहत 18 हजार उच्च माध्यमिक व माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। हालांकि शिक्षक संगठनों ने आपत्ति जताई है कि परीवीक्षा अवधि अभी तक नवनियुक्त शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूल और भी खाली हो जाएंगे। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने अपने चहेतों को उपकृत करने नवनियुक्त शिक्षकों को परिवीक्षा अवधि के दौरान ही स्थानांतरण का लाभ प्रदान किया है। शासकीय शिक्षक संगठन के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र कौशल ने कहा कि वर्षों से स्थानांतरण का इंतजार कर रहे शिक्षकों की और शासन का ध्यान नही है। स्थानांतरण नीति में शिक्षकों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 5 वर्ष कार्य करने की अनिवार्यता और नवनियुक्त शिक्षकों को परिवीक्षाधीन में स्थानांतरण की सुविधा दी है। शहरी क्षेत्रों में अतिशेष शिक्षकों की भरमार है। सीएम राइज स्कूलों में पूर्व से पदस्थ शिक्षकों को समायोजन का इंतजार कर रहे है, लेकिन शिक्षा विभाग का इनकी ओर ध्यान नहीं है।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में दायर याचिका श्रद्धा शुक्ला विरुद्ध शासन में माननीय उच्च न्यायालय ने स्थानांतरण आदेश 25 जून 2022 पर रोक लगा दी है। साथ ही आवेदिका को उसके पूर्व संस्थान में कार्य करने का आदेश पारित किया है। आवेदिका का उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर शासकीय कमला नेहरू उच्च माध्यमिक विद्यालय जबलपुर में कार्यरत थी। उनका नियम विरुद्ध स्थानांतरण किया गया था।
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