
भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (2) के उपखण्ड (ख) के अनुसरण में मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा, मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश 2021 (क्रमांक 14 सन 2021) तुरन्त प्रभाव से वापस लेने के संबंध में मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना जारी।
