स्थानीय निवासी एवं आय प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश सी.एम. सिटिज़न केयर (181) के माध्यम से एक कार्य दिवस में मिल पाएंगे प्रमाण पत्र
स्थानीय निवासी एवं आय प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश सी.एम. सिटिज़न केयर (181) के माध्यम से एक कार्य दिवस में मिल पाएंगे प्रमाण पत्र
नागरिकों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए सुगम माध्यम से सेवा प्रदाय करने के उद्देश्य से सेवा क्रमांक 6.1 – कानूनी बाध्यता के कारण स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र प्रदान किये जाने हेतु सेवा के लिए आवेदन सी.एम सिटिज़न केयर (181) के माध्यम से लिया जाना है।
स्थानीय निवासी एवं आय प्रमाण पत्र जारी करने की समय-सीमा
मध्यप्रदेश में स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी करने की समय सीमा सीएम सिटीजन केयर के माध्यम से एक कार्य दिवस होगी। अर्थात सीएम सिटीजन केयर 181 पर कोई भी आवेदक स्थानीय मूल निवासी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर एक दिवस में प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।
स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन पत्र एवं प्रारूप
सी.एम. सिटिज़न केयर अंतर्गत दी जाने वाली सेवाओं के लिए आवेदन सी.एम. सिटिज़न केयर (सी.एम. हेल्पलाईन 181) कॉल सेंटर के माध्यम से लिए/दर्ज किए जाएंगे।
पात्रता की आवश्यक शर्ते
मध्य प्रदेश स्थानीय मूल निवासी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए पात्रता की शर्तें निम्नानुसार रहेगी –
- मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी को पात्रता के लिए निम्न में से किसी एक शर्त की पूर्ति आवश्यक होगीआवेदक मध्यप्रदेश में पैदा हुआ हो तथा मध्यप्रदेश राज्य में स्थित किसी भी शिक्षण संस्थान में निरतर कम से कम तीन वर्ष शिक्षा प्राप्त की हो (मूक बधिर, अंध तथा अशिक्षित के प्रकरण में शिक्षा का प्रावधान लागू नहीं होगा।
- आवेदक मध्यप्रदेश में कम से कम 15 वर्ष से निवासरत हो।
- आवेदक मध्यप्रदेश में पिछले 10 वर्षों से निरंतर निवासरत हो और मध्यप्रदेश में अचल सपंत्ति धारित करता हो / उधोग/व्यवसाय करता हो।
- आवेदक राज्य शासन अथवा शासन के अंतर्गत स्थापित संस्था/निगम/मंडल/आयोग का सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारी हो । परन्तु राज्य शासन अथवा राज्य शासन के अधीन संस्था/निगम मंडल के ऐसे कार्यालय जो मध्यप्रदेश राज्य की भौगोलिक सीमा के बाहर स्थित है में नियोजित (employed) कर्मचारी को मापदंड क्रमांक (3.1) अथवा (3.2) अधवा (33) में से किसी एक की पूर्ति करना आवश्यक होगा।
- आवेदक केंद्र शासन का मध्यप्रदेश की सीमा में 10 वर्ष से सेवारत शासकीय सेवक हो।
- आवेदक अखिल भारतीय सेवाओं के मध्यप्रदेश राज्य को आवंटित अधिकारी हो।
- आवेदक मध्यप्रदेश में सवैधानिक अथवा विधिक पड़ पर महामहिम राष्ट्रपति/महामहिम राज्यपाल द्वारा नियुक्त हो।
- भूतपूर्व सेनिक जिन्होंने मध्यप्रदेश में 5 वर्षों तक निवास किया हो या उसके परिजन मध्यप्रदेश में पहले से ही निवासरत हो, को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र जारी किया जाए |
- इसकी पुष्टि सेनिक कल्याण संचालनालय के प्रमाण पत्र जारी किया जाए । इसकी पुष्टि सेनिक कल्याण संचालनालय के प्रमाण पत्र के आधार पर की जाए उपरोक्त कडिका में “परिजन” से तात्पर्य है सबंधित भूतपूर्व सेनिक की पत्नी अथवा पति, या माता अथवा पिता |
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आवश्यक दस्तावेज स्थानीय मूल निवासी एवं आय प्रमाण पत्र
कोई नहीं।
सीएम. सिटिज़न केयर (181) में स्थानीय मूल निवासी प्रमाण पत्र सेवा के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया –
सी.एम. हेल्पलाईन 181 कॉल सेंटर में CM Citizen Care के लिए एक समर्पित सैल तैयार की गई है, जिसमें आवेदक द्वारा फोन करने पर स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की सेवा के लिए निम्नानुसार आवेदन दर्ज किया जाएगा।
- सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा सी. एम. सिटिज़न केयर (181) में संपर्क किया जाए.. ।
- सी. एम. सिटिज़न केयर (181) के कॉल सेंटर के ऑपरेटर द्वारा SMS के माध्यम से आधार सत्यापन के लिए लिंक भेजा जाएगा।
- आवेदन के लिए आवेदक का नाम, मोबाइल नंबर एवं पता आधार से लिया जाएगा।
- सी.एम. सिटिज़न केयर (181) से आवेदन दर्ज होने के पशात् नागरिक के मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से एक लिंक भेजी जाएगी जिसमें आवेदक द्वारा सहमति के उपरांत आवेदन दर्ज हो जाएगा।आवेदन का पंजीयन मध्य प्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली तथा प्रतिकर का भुगतान) नियम 2010 के नियम-16 में निर्धारित पंजी में किया जाएगा।
आवेदन निराकरण करने की प्रक्रिया
- आवेदक द्वारा सी. एम. सिटिज़न केयर (181) में आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण करते ही आवेदन पत्र ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ही सबंधित प्राधिकृत अधिकारी को उनके अकाउंट में प्रदर्शित होने लगेगा।
- प्राधिकृत अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का निराकरण कर प्रमाण पत्र स्वतः ही प्राधिकृत अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर होकर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा।
- निराकरण पश्चात आवेदक को SMS के माध्यम से लिंक भेजी जायेगी, जिस पर प्रमाण-पत्र की सॉफ्ट कॉपी प्राप्त की जा सकेगी।
- यदि किसी कारण सेवा अमान्य/निरस्त की जाती है तो सेवा निरस्त/अमान्य करने का स्पष्टयुक्ति कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।
अपील
आवेदक निम्नांकित स्थितियों में अपील कर सकेगा –
1.आवेदन पत्र अमान्य किए जाने पर। अथवा
2.प्रथम अपील प्रस्तुत करने की समय-सीमा पर 30 दिवस तथा द्वितीय अपील प्रस्तुत करने की समय-सीमा 60 दिवस होगी।
अपील निन्मानुसार की जा सकेगी
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