मध्य प्रदेश पुलिस विभाग पेंशन नियमों में हुआ बड़ा बदलाव अब अंतिम वेतन की 50% मिलेगी परिवार पेंशन वित्त विभाग ने जारी की अधिसूचना
मध्य प्रदेश पुलिस विभाग के पेंशन नियमों 1965 मैं वित्त विभाग ने बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के अंतर्गत अब मृत पुलिस कर्मी को परिवार पेंशन उसकी आदिवासी की आयु पूर्ण होने पर बन रहे वेतन की 50% होगी।
अर्धवार्षिक आयु की 50% मिलेगी पेंशन
वित्त विभाग ने मध्य प्रदेश पुलिस कर्मचारी पेंशन अधिनियम 1965 मैं बदलाव करते हुए अधिसूचना जारी की। अब मृत पुलिसकर्मी को मिलने वाली पेंशन उसे रिटायरमेंट के समय मिलने वाले वेतन की 50% होगी अर्थात पुलिसकर्मियों के मृत परिवारों को मिलने वाली परिवार पेंशन में बढ़ोतरी की गई है।
मध्य प्रदेश वित्त विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना

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