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वैक्सीनेशन कार्य में लापरवाही बर्दास्त नही : एक्शन मोड में नरसिंहपुर कलेक्टर रोहित सिंह

■ वैक्सीनेशन कार्य में लापरवाही बरतने पर दो ग्राम पंचायत सचिव निलंबित
■ तीन महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओ का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश
■ वैक्सीनेशन कार्य में लापरवाही बरतने पर पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता का हुआ निलंबन

■ वैक्सीनेशन कार्य में लापरवाही बर्दास्त नही : एक्शन मोड में नरसिंहपुर कलेक्टर रोहित सिंह

म प्र के नरसिंहपुर जिले में हाल ही मे पदस्थ हुये नवागत कलेक्टर रोहित सिंह लगातार एक्शन मोड में दिखाई दे रहें है । जिले भर का भ्रमण करने तथा जिले की आबो-हवा समझने के पश्चात अब उन्होने जमीनी स्तर पर प्रशासन में कसावट लाने की दिशा में कदम बढाया है ,जिसके तहत उनका स्पष्ठ निर्देश है कि स्थानीय समस्याओ का निराकरण समय रहते स्थानीय लेबल पर ही कर लिया जाये । उन्होने दो टुक कहा है कि राष्ट्रीय महत्व के कार्य कोविड-19 टीकाकरण में लापरवाही बर्दास्त नही की जायेगी ।

● कल 17 सितम्बर को वैक्सीनेशन महाभियान में सहभागिता की अपील

कलेक्टर रोहित सिंह नें एक वीडियो संदेश के माध्यम से समस्त जिले वासियो से कल 17 सितम्बर को वैक्सीनेशन महाभियान 3.0 में सहभागिता की अपील की है । उन्होने बताया कि कल 42 हजार डोज लगाये जाने का लक्ष्य है ।

■ दो निलंबित

नरसिंह जिले की जनपद पंचायत गोटेगांव के ग्राम पंचायत गौरतला सचिव कमल विश्वकर्मा वैक्सीनेशन अभियान के अंतर्गत निर्धारित समय पर अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित नहीं पाये गये। श्री विश्वकर्मा द्वारा अपने पदीय कर्त्तव्य दायित्वों के निर्वाहन में लापरवाही बरती गई है, जो मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) अधिनियम 1998 के नियम (3) के तहत शासकीय कार्यों में लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। उक्त कृत्य के कारण श्री विश्वकर्मा सचिव ग्राम पंचायत गौरतला जनपद पंचायत गोटेगांव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन‍ अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत गोटेगांव नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

इसकी प्रकार कमल किशोर कुशवाहा ग्राम पंचायत बौछार (करकबेल) जनपद पंचायत गोटेगांव में वैक्सीनेशन अभियान के अंतर्गत 15 सितम्बर को ग्राम पंचायत बौछार में आयोजित वैक्सीनेशन कार्यक्रम में निर्धारित समय पर अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित नहीं पाये गये। श्री कुशवाहा द्वारा अपने पदीय कर्त्तव्य दायित्वों के निर्वाहन में लापरवाही बरती गई है, जो मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) अधिनियम 1998 के नियम (3) के तहत शासकीय कार्यों में लापरवाही एवं उदासीनता का द्योतक होकर कदाचरण की श्रेणी में आता है। उक्त कृत्य के कारण श्री कुशवाहा सचिव ग्राम पंचायत बौछार (करकबेल) जनपद पंचायत गोटेगांव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन‍ अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जनपद पंचायत गोटेगांव नियत किया गया है। निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।

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■ कोविड टीकाकरण में लापरवाही करने पर वेतन काटने का आदेश जारी

जिले के गाडरवारा अनुविभाग के अन्तर्गत मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सालीचौका ने अवगत कराया है कि एएनएम उप स्वास्थ्य केन्द्र बैरागढ़ श्रीमती देवी साहू एवं एएनएम उप स्वास्थ्य केन्द्र गोटीटोरिया- सालीचौका श्रीमती उमा यादव की ड्यूटी कोविड- 19 वैक्सीनेशन के तहत 13 सितम्बर को वनांचल के ग्राम तलैया, बड़ागांव व कुंभीखेड़ा में लगाई गई थी, लेकिन संबंधित सत्र स्थल तक नहीं पहंचने के कारण आदिवासी समूह कोविड- 19 वैक्सीनेशन के लिए भटकती रहीं एवं टीम के सदस्य अनावश्यक परेशान होते रहे, जिससे विभाग की छवि धूमिल हुई।
एएनएम उप स्वास्थ्य केन्द्र बैरागढ़ श्रीमती देवी साहू एवं एएनएम उप स्वास्थ्य केन्द्र गोटीटोरिया- सालीचौका श्रीमती उमा यादव द्वारा की गई घोर लापरवाही के कारण संबंधित कर्मचारियों का 13 सितम्बर का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत किया जाकर एक दिवस का वेतन काटने का आदेश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मुकेश जैन ने जारी किया है।
इसी प्रकार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता उप स्वास्थ्य केन्द्र भौरझिर श्रीमती वंदना तिवारी 16 सितम्बर को उप स्वास्थ्य केन्द्र भौरझिर में कोविड- 19 वैक्सीनेशन का सेशन निर्धारित किया गया था, जिसमें वे निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं हो पाई।

■ वैक्सीनेशन कार्य में लापरवाही बरतने पर हुआ निलंबन

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मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मुकेश जैन ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता उप स्वास्थ्य केन्द्र भौरझिर श्रीमती वंदना तिवारी का 16 सितम्बर का अवैतनिक अवकाश स्वीकृत करते हुए एक दिवस का वेतन काटे जाने का आदेश जारी किया है।

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