बड़ी खबर मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन बोर्ड के कर्मचारियों को कोरोना से मृत्यु पर मिलेंगे ₹35 लाख , वेयर हाउसिंग बोर्ड ने लागू की कोरोना क्षतिपूर्ति योजना
मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड एवं लॉजिस्टिक कारपोरेशन द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए कोविड-19 से मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति योजना लागू की है। क्षतिपूर्ति योजना मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कार्पोरेशन के समस्त नियमित एवं संविदा कर्मचारियों अधिकारियों के लिए लागू होगी।
संविदा कर्मियों के लिए भी लागू होगी कोविड-19 क्षतिपूर्ति योजना
संचालक मण्डल द्वारा परिभ्रमण प्रस्ताव के माध्यम से पारित निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन में कार्यरत समस्त नियमित अधिकारी/ कर्मधारी जिनमें संविदा कर्मी भी सम्मिलित है, के कोविड-19 के फलस्वरूप आकस्मिक निधन पर उनके आश्रित एवं वैधानिक उत्तराधिकारियों क्षतिपूर्ति राशि दिये जाने संबंधी योजना लागू की गई है।
कोविड-19 क्षतिपूर्ति योजना में ये मिलेगा लाभ
Madhya Pradesh warehousing and logistic board कर्मचारियों के लिए लागू कोविड-19 क्षतिपूर्ति योजना अंतर्गत कोरोना से मृत्यु होने की स्थिति में प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों अधिकारियों को 35 लाख द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी अधिकारी को 30 लाख तृतीय श्रेणी को 25 लाख चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी कर्मचारियों को 20 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी।
सितंबर 2021 तक लागू होगी योजना
क्षतिपूर्ति राशि केवल कोविंड-19 संक्रमण से मृत्यु के मामलों में दी जाएगी। उक्त योजना 01 अप्रैल 2021 से 06 माह के लिए अर्थात 30 सितम्बर 2021 तक के लिए प्रभावशील रहेगी। उक्त योजनांतर्गत क्षतिपूर्ति राशि मुख्यालय स्तर से स्वीकृत की जायेगी।
मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक बोर्ड द्वारा कोरोना क्षतिपूर्ति योजना आदेश देखें
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