coronaGovt SchemeMp news

बड़ी खबर मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन बोर्ड के कर्मचारियों को कोरोना से मृत्यु पर मिलेंगे ₹35 लाख , वेयर हाउसिंग बोर्ड ने लागू की कोरोना क्षतिपूर्ति योजना

मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड एवं लॉजिस्टिक कारपोरेशन द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए कोविड-19 से मृत्यु होने पर क्षतिपूर्ति योजना लागू की है। क्षतिपूर्ति योजना मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एवं लॉजिस्टिक कार्पोरेशन के समस्त नियमित एवं संविदा कर्मचारियों अधिकारियों के लिए लागू होगी।

संविदा कर्मियों के लिए भी लागू होगी कोविड-19 क्षतिपूर्ति योजना

संचालक मण्डल द्वारा परिभ्रमण प्रस्ताव के माध्यम से पारित निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन में कार्यरत समस्त नियमित अधिकारी/ कर्मधारी जिनमें संविदा कर्मी भी सम्मिलित है, के कोविड-19 के फलस्वरूप आकस्मिक निधन पर उनके आश्रित एवं वैधानिक उत्तराधिकारियों क्षतिपूर्ति राशि दिये जाने संबंधी योजना लागू की गई है।

संचालक मण्डल द्वारा परिभ्रमण प्रस्ताव के माध्यम से पारित निर्णय अनुसार मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन में कार्यरत समस्त नियमित अधिकारी/ कर्मधारी जिनमें संविदा कर्मी भी सम्मिलित है, के कोविड-19 के फलस्वरूप आकस्मिक निधन पर उनके आश्रित एवं वैधानिक उत्तराधिकारियों क्षतिपूर्ति राशि दिये जाने संबंधी योजना लागू की गई है।
बड़ी खबर मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन बोर्ड के कर्मचारियों को कोरोना से मृत्यु पर मिलेंगे ₹35 लाख , वेयर हाउसिंग बोर्ड ने लागू की कोरोना क्षतिपूर्ति योजना 13
[quads id=RndAds]

कोविड-19 क्षतिपूर्ति योजना में ये मिलेगा लाभ

Madhya Pradesh warehousing and logistic board कर्मचारियों के लिए लागू कोविड-19 क्षतिपूर्ति योजना अंतर्गत कोरोना से मृत्यु होने की स्थिति में प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों अधिकारियों को 35 लाख द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी अधिकारी को 30 लाख तृतीय श्रेणी को 25 लाख चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी कर्मचारियों को 20 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी।

Madhya pradesh warehousing and logistic board कर्मचारियों के लिए लागू कोविड-19 क्षतिपूर्ति योजना अंतर्गत कोरोना से मृत्यु होने की स्थिति में प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों अधिकारियों को 35 लाख द्वितीय श्रेणी के कर्मचारी अधिकारी को 30 लाख तृतीय श्रेणी को 25 लाख चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी कर्मचारियों को 20 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति राशि दी जाएगी।
बड़ी खबर मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन बोर्ड के कर्मचारियों को कोरोना से मृत्यु पर मिलेंगे ₹35 लाख , वेयर हाउसिंग बोर्ड ने लागू की कोरोना क्षतिपूर्ति योजना 14

सितंबर 2021 तक लागू होगी योजना

क्षतिपूर्ति राशि केवल कोविंड-19 संक्रमण से मृत्यु के मामलों में दी जाएगी। उक्त योजना 01 अप्रैल 2021 से 06 माह के लिए अर्थात 30 सितम्बर 2021 तक के लिए प्रभावशील रहेगी। उक्त योजनांतर्गत क्षतिपूर्ति राशि मुख्यालय स्तर से स्वीकृत की जायेगी।

[quads id=RndAds]

मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक बोर्ड द्वारा कोरोना क्षतिपूर्ति योजना आदेश देखें

मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक बोर्ड द्वारा कोरोना क्षतिपूर्ति योजना आदेश देखें
बड़ी खबर मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉरपोरेशन बोर्ड के कर्मचारियों को कोरोना से मृत्यु पर मिलेंगे ₹35 लाख , वेयर हाउसिंग बोर्ड ने लागू की कोरोना क्षतिपूर्ति योजना 15

अगर आप को डिजिटल एजुकेशन पोर्टल द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अधिक से अधिक शिक्षकों के साथ शेयर करने का कष्ट करें|

Follow us on google news - digital education portal
Follow Us On Google News – Digital Education Portal

हमारे द्वारा प्रकाशित समस्त प्रकार के रोजगार एवं अन्य खबरें संबंधित विभाग की वेबसाइट से प्राप्त की जाती है। कृपया किसी प्रकार के रोजगार या खबर की सत्यता की जांच के लिए संबंधित विभाग की वेबसाइट विजिट करें | अपना मोबाइल नंबर या अन्य कोई व्यक्तिगत जानकारी किसी को भी शेयर न करे ! किसी भी रोजगार के लिए व्यक्तिगत जानकारी नहीं मांगी जाती हैं ! डिजिटल एजुकेशन पोर्टल किसी भी खबर या रोजगार के लिए जवाबदेह नहीं होगा

Team Digital Education Portal

Join whatsapp for latest update

Join telegram
Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

Please Close Ad Blocker

हमारी साइट पर विज्ञापन दिखाने की अनुमति दें लगता है कि आप विज्ञापन रोकने वाला सॉफ़्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं. कृपया इसे बंद करें|