Govt Scheme

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 : पात्रता, अपात्रता, ऑनलाइन आवेदन, दावे आपत्ति प्रक्रिया, समय सीमा, मिलने वाली राशि सहित संपूर्ण जानकारी

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023, Mukhyamantri Ladali Bahana Yojana Mp,पात्रता, अपात्रता, ऑनलाइन आवेदन, दावे आपत्ति प्रक्रिया, समय सीमा, मिलने वाली राशि सहित संपूर्ण जानकारी,Mukhyamantri Ladali Bahana Yojana आवश्यक दस्तावेज,Mukhyamantri Ladali Bahana Yojana आपत्ति निराकरण,मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना,govt scheme,(Mukhyamantri Ladali Bahana Yojana Mp)

high school teacher admit card

प्रदेश में महिलाओं के सर्वागीण विकास हेतु प्रदेश में महिलाओं के स्वालम्बन एवं उनके स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार को बनाये रखने एवं महिलाओं की परिवार में निर्णय की भूमिका सुदृढ़ किये जाने हेतु प्रदेश शासन द्वारा “मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023” लागू की जा रही है, जो महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा आर्थिक स्वावलम्बन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इससे परिवार स्तर पर महिलाओं के निर्णय लिये जाने मैं भी प्रभावी भूमिका होगी।

Table of Contents

📢Mukhyamantri Ladali Bahana Yojana Highlites📣

🎗योजना का शुभारंभ 5 मार्च 2023

💻 आवेदन प्राप्ति का प्रारंभ 15 मार्च 2023

आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2023

Mp Board Previous Year Question Papers

Join whatsapp for latest update

🖨अनंतिम सूची जारी दिनांक 1 मई 2023

अनंतिम सूची पर प्राप्त आपत्तियों की अवधि 1 मई से 2023 से 15 मई 2023 तक

Join telegram

आपति निराकरण हेतु अवधि 16 मई से 30 मई 2023 तक

🧾अंतिम सूची जारी करने का दिनांक 31 मई 2023

📣राशि अंतरण का दिनांक 10 जून 2023 तक

🕹आगामी माहों में भुगतान हेतु नियत तिथि प्रत्येक माह की 10 तारीख को

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 संक्षिप्त जानकारी

योजना अंतर्गत मध्यप्रदेश की 23 से 60 वर्ष के मध्य की विवाहित महिला को लाभ की पात्रता होगी। प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000/- रूपये प्रतिमाह के मान से राशि सीधे उसके आधार लिंक्ड डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में जमा की जायेगी। किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह राशि रूपये 1000/- से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही हो तो उस महिला को रूपये 1000/- तक राशि की पूर्ति की जायेगी।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023, mukhyamantri ladali bahana yojana mp,पात्रता, अपात्रता, ऑनलाइन आवेदन, दावे आपत्ति प्रक्रिया, समय सीमा, मिलने वाली राशि सहित संपूर्ण जानकारी,mukhyamantri ladali bahana yojana आवश्यक दस्तावेज,mukhyamantri ladali bahana yojana आपत्ति निराकरण,मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना,govt scheme,(mukhyamantri ladali bahana yojana mp)
योजना अंतर्गत मध्यप्रदेश की 23 से 60 वर्ष के मध्य की विवाहित महिला को लाभ की पात्रता होगी। प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000/- रूपये प्रतिमाह के मान से राशि सीधे उसके आधार लिंक्ड डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में जमा की जायेगी। किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह राशि रूपये 1000/- से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही हो तो उस महिला को रूपये 1000/- तक राशि की पूर्ति की जायेगी।
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 : पात्रता, अपात्रता, ऑनलाइन आवेदन, दावे आपत्ति प्रक्रिया, समय सीमा, मिलने वाली राशि सहित संपूर्ण जानकारी 16

योजना अंतर्गत समस्त आवेदन निःशुल्क ऑनलाईन प्राप्त किये जायेगे इसके अतिरिक्त हितग्राही यदि स्वयं उपस्थित होकर “आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र” देता है तो उसकी भी प्रविष्टी ऑनलाइन पोर्टल पर की जायेगी। योजना में समयसीमा में स्वीकृति दिये जाने का प्रावधान रखा गया है। आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 में योजना अंतर्गत लगभग एक करोड़ महिला हितग्राहियों को 1000 रुपये प्रतिमाह के मान से राशि खाते में जमा की जायेगी।

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना अंतर्गत पात्रता

मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी, ऐसी विवाहित महिला (जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित हैं) जो आवेदन के कैलेण्डर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो, योजना हेतु पात्र होगी।

अनुकंपा नियुक्ति

ऐसी श्रेणी की महिला योजना अंतर्गत पात्र होगी जो

  • मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी हो ।
  • विवाहित हो, जिनमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता महिला भी सम्मिलित होंगी।
  • आवेदन के कैलेण्डर वर्ष में, 01 जनवरी की स्थिति में 23 वर्ष पूर्ण कर चुकी हों तथा 60 वर्ष की आयु से कम हो ।

योजना अंतर्गत अपात्रता

योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाऐं अपात्र होंगी –

👉 मुख्य रूप से योजना के अंतर्गत ऐसी महिलाऐं अपात्र होंगी जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक हो/ आयकरदाता हो।

👉जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकर दाता हो ।

👉 शासकीय विभाग/ उपक्रम / मण्डल/ स्थानीय निकाय में नियमित स्थाईकर्मी / संविदाकर्मी हो / सेवानिवृत्ति उपरांत पेंशन प्राप्त कर रहे हों। परंतु मानसेवी कर्मी तथा आउटसोर्सिंग ऐजेसी के माध्यम से नियोजित कर्मचारी अपात्र नहीं होंगी

👉वर्तमान अथवा भूतपूर्व सांसद / विधायक हों।

👉भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के बोर्ड / निगम/ मण्डल/ उपक्रम के अध्यक्ष/ संचालक / सदस्य हो ।

👉 स्थानीय निकायों में निर्वाचित जनप्रतिनिधि (पंच एवं उपसरपंच को छोड़कर) हो/ संयुक्त रूप से कुल पाँच एकड़ से अधिक कृषि भूमि हो/ पंजीकृत चार पहिया वाहन ( ट्रैक्टर सहित) हो अथवा महिला जो स्वयं भारत सरकार / राज्य सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत प्रतिमाह राशि रुपये 1000/- या उससे अधिक की राशि प्राप्त कर रही है, तो ऐसी महिला योजना के अंतर्गत अपात्र होगी।

योजना अंतर्गत सहायता

💁🏻‍♂️प्रत्येक पात्र महिला को उसकी पात्रता अवधि में 1000/- रूपये प्रतिमाह के मान से राशि का भुगतान आवेदिका के स्वयं के आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में किया जायेगा।

💁🏻‍♂️किसी परिवार की 60 वर्ष से कम आयु की महिला को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में प्रतिमाह राशि रूपये 1000/- से कम जितनी राशि प्राप्त हो रही हो तो उस महिला को रूपये 1000/- तक राशि की पूर्ति की जायेगी ।

योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया

आवेदन करने की प्रक्रिया योजना हेतु आवेदन पोर्टल / मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन भरे जा सकेंगे। इस हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है –

स्कूल शिक्षा विभाग अनुकंपा नियुक्ति

योजना अंतर्गत आवेदन भरे जाने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में सभी ग्रामों में एवं नगरीय क्षेत्रों में प्रत्येक वार्ड में एक या एक से अधिक स्थानों पर माइक्रोप्लान एवं आवश्यकता अनुसार कैम्प लगाये जायेंगे। आवेदन ग्राम पंचायत सचिव / वार्ड प्रभारी दवारा ऑनलाइन प्रविष्ट कराया जायेगा।

ऑनलाइन आवेदन करने हेतु आवेदकों के द्वारा पूर्व से ही “आवेदन हेतु आवश्यक जानकारी का प्रपत्र भरने की सुविधा भी होगी। उक्त प्रपत्र ग्राम पंचायत वार्ड कार्यालय/ आंगनवाडी केन्द्र में उपलब्ध होंगे।

उक्त भरे प्रपत्र की प्रविष्टी कैम्प/ वार्ड/ ग्राम पंचायत/ वार्ड कार्यालय में नियत कैम्प प्रभारी द्वारा ऑनलाइन की जायेगी एवं सफलतापूर्वक दर्ज प्रत्येक आवेदन की प्रिंटेड पावती दी जावेगी। यह पावती एसएमएस व्हाटसअप द्वारा भी हितग्राही को प्राप्त होगी। उक्त प्रक्रिया में आंगनवाडी कार्यकर्ता सहयोग करेंगी।

आवेदन पत्र भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया निःशुल्क होगी।

आवेदक महिला को स्वयं उपरोक्त स्थलों पर उपस्थित होना आवश्यक होगा ताकि उसका लाइव फोटो ली जा सके एवं ईकेवायसी किया जा सके।

लाडली बहना योजना आवश्यक दस्तावेज

लाडली बहना योजना आवेदन हेतु महिला को निम्नानुसार जानकारी लेकर आना आवश्यक होगा:-

  • 1. परिवार की समग्र आई डी दस्तावेज
  • 2. स्वयं की समग्र आई डी दस्तावेज
  • 3. स्वयं का आधार कार्ड

Ladali Bahana Yojana हितग्राही को राशि का भुगतान

✔ पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान उनके आधार लिंक्ड डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में किया जायेगा।
✔ आवेदक महिला के पास स्वयं के नाम से आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाता होना चाहिये।
✔ आवेदन ऑनलाइन प्रविष्टि के समय उक्त खाता नहीं होने की दशा में महिला हितग्राही को इस सम्बंध में पावती से सूचित किया जायेगा तथा उससे अपेक्षा होगी कि आवेदिका स्वयं का बैंक खाता ( आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड ) खुलवा लें। इसके लिये जिलों द्वारा नियमित अभियान चलाकर निर्धारित समयसीमा में उक्त कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।

बजट- Ladali Bahana Yojana Budget 2023

योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक राशि का प्रावधान महिला एवं बाल विकास विभाग के बजट में किया जाएगा।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुमानित हितग्राही संख्या एक करोड़ के मान से प्रतिमाह व्यय 1000 करोड़ रूपये प्रस्तावित है। इसके अतिरिक्त योजना के वृहद स्वरूप को देखते हुये एमपीएसइडीसी एवं संचालनालय स्तर पर तकनीकी एवं वित्तीय विशेषज्ञों की पीएमयू गठित की जायगी।
योजना के क्रियान्वयन हेतु अनुषांगिक व्यय को समाहित करते हुये एवं हितग्राहियों की क्रमिक वृद्धि अनुसार आगामी 5 वर्षों का आंकलन किया गया है जो 61890.84 करोड़ है। विस्तृत विवरण नीचे दिया जा रहा है|

Ladali Bahana Yojana 2023 Time Limit

योजना के क्रियान्वयन की समयसीमा निम्नानुसार प्रस्तावित है

अनंतिम सूची का प्रकाशन

आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् आवेदकों की अनंतिम सूची, पोर्टल / ऐप पर प्रदर्शित की जायेगी, जिसका प्रिंट आउट ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर के सूचना पटल पर भी चस्पा किया जायेगा ।

आपत्तियों को प्राप्त किया जाना

CRPF Admit Card 2023

प्रदर्शित अनंतिम सूची पर 15 दिवस तक आपत्तियाँ पोर्टल/ ऐप के माध्यम से प्राप्त की जायेगी। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव/ वार्ड प्रभारी को लिखित अथवा सीएम हेल्पलाईन 181 के माध्यम से भी आपत्ति दी जा सकेगी। प्राप्त आपत्तियों को पंचायत सचिव/ वार्ड प्रभारी द्वारा पोर्टल ऐप पर दर्ज किया जायेगा ।
जो आपत्तियाँ लिखित ( ऑफलाइन) प्राप्त हुयी हैं उनके सम्बंध में अग्रिम कार्यवाही पंजी में संधारित की जाकर ऑनलाइन अपलोड की जायेगी ।

आपत्ति निराकरण समिति

प्रदर्शित अनंतिम सूची पर प्राप्त आपत्तियों का निराकरण आपति निराकरण समिति द्वारा किया जायेगा, जिसका स्वरूप निम्नानुसार होगा –
क- ग्राम पंचायत क्षेत्र की प्राप्त आपत्तियों के निराकरण हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, क्षेत्र का नायब तहसीलदार एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास की समिति होगी।
ख- नगर परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्र की प्राप्त आपत्तियों के निराकरण हेतु तहसीलदार, सीएमओ एवं परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास की समिति होगी।
ग- नगर निगम क्षेत्र की प्राप्त आपत्तियों के निराकरण हेतु आयुक्त नगर निगम, परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास की समिति होगी।

आपत्तियों की जॉच एवं अंतिम सूची जारी किया जाना

आवेदन पर आपत्ति की जाँच एवं निराकरण 15 दिवस में समिति द्वारा किया जायेगा। समिति केवल उन्हीं प्रकरणों पर विचार करेंगी जिसमें आपत्ति प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त प्राप्त आवेदनों का रैंडम चयन राज्य स्तर पर किया जाकर उनकी पात्रता सम्बंधी विशेष जांच की जा सकेगी।

समस्त आपत्तियों के समय सीमा में परीक्षण उपरांत पात्र हितग्राहियों की अंतिम सूची आपत्ति निराकरण समिति के स्तर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत / सीएमओ, नगरीय निकाय/ आयुक्त, नगर निगम द्वारा स्वीकृत की जाकर पोर्टल/ ऐप पर प्रदर्शित की जायेगी। सूची का प्रिंट आउट ग्राम पंचायत/वार्ड स्तर पर भी चस्पा किया जायेगा। अपात्र हितग्राहियों की पृथक सूची भी पोर्टल / ऐप पर प्रदर्शित की जायेगी ।

✔ पात्र हितग्राही को स्वीकृति पत्र जारी किया जाना

पात्र हितग्राही को स्वीकृति पत्र जारी किया जाना अंतिम सूची में पात्र हितग्राही को ग्राम सचिव/ वार्ड प्रभारी द्वारा योजना में लाभांवित होने सम्बंधी “स्वीकृति पत्र” जारी किया जायेगा ।

हितग्राही को राशि का भुगतान

पात्र हितग्राही को राशि का – भुगतान उनके आधार लिंक्ड डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाते में किया जायेगा । आवेदक महिला के पास स्वयं के नाम से आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाता होना चाहिये। आवेदन ऑनलाइन प्रविष्टि के समय उक्त खाता नहीं होने की दशा में महिला हितग्राही को इस सम्बंध में पावती से सूचित किया जायेगा तथा उससे अपेक्षा होगी कि आवेदिका स्वयं का बैंक खाता (आधार लिंक डीबीटी इनेबल्ड ) खुलवा लें। इसके लिये जिलों द्वारा नियमित अभियान चलाकर निर्धारित समयसीमा में उक्त कार्यवाही पूर्ण की जायेगी ।

नियमित परीक्षण एवं सत्यापन

भविष्य में हितग्राही के सम्बंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो उसकी जाँच आपत्ति निराकरण समिति द्वारा की जायेगी । जॉच में अपात्र होने की दशा में सम्बंधित हितग्राही का नाम सूची से विलोपन योग्य होने की सूचना उसे दी जाकर अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जायेगा । आपत्ति सही पाये जाने पर ग्राम पंचायत सचिव / वार्ड प्रभारी द्वारा सम्बंधित हितग्राही का नाम विलोपित किया जा सकेगा।

निगरानी एवं समीक्षा

राज्य स्तर पर समीक्षा एवं निगरानी:-

राज्य स्तर पर योजना क्रियान्वयन एवं उसके सतत निगरानी हेतु संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग में “विशिष्ट तकनीकि परियोजना निगरानी प्रकोष्ठ ” ( STPMU) का पृथक से नियोजन किया जायेगा, जिसका व्यय योजना पर भारित होगा।

जिला स्तर पर समीक्षा एवं निगरानी-

जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, आयुक्त नगर निगम, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि, सदस्य होंगे तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास सदस्य सचिव रहेंगे, योजना के सघन क्रियान्वयन हेतु सतत समीक्षा करेगी।

निर्देशों का जारी किया जाना

योजना के क्रियान्वयन के संबंध में अन्य आवश्यक निर्देश समय-समय पर आयुक्त महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा जारी किये जाऐंगे।

नोडल विभाग एवं क्रियान्वयन

योजना हेतु राज्य स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग नोडल विभाग रहेगा एवं योजना का क्रियान्वयन क्षेत्र में स्थानीय निकायों द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के मैदानी अमले के सहयोग से किया जायेगा। योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के भुगतान की स्वीकृति हेतु सक्षम अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र में सम्बंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत / नगर निगम क्षेत्र में आयुक्त, नगर निगम तथा नगर पालिका एवं नगर परिषद क्षेत्र हेतु सम्बंधित सीएमओ नगरीय निकाय होंगे।

अपेक्षित परिणाम Ladali Bahana Yojana

Ladali Bahana Yojana योजना के निम्नानुसार अपेक्षित परिणाम प्राप्त होंगे-
1- महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के फलस्वरूप वे प्राप्त राशि से स्वयं के पोषण पर विशेष ध्यान दे पायेंगी, जिससे महिलाएं बॉडी मास इन्डेक्स के मानक स्तर पर आ सकेंगी साथ ही महिलाओं में एनीमिया के स्तर में भी सुधार होगा ।
2- महिलाओं के आर्थिक रूप से मजबूत होने से उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार होगा।
3- महिलाओं की श्रम बल भागीदारी में वृद्धि होगी एवं परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ होगी ।
4- महिलायें अपनी प्राथमिकता के अनुसार व्यय करने हेतु आर्थिक रूप से पहले की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र होगी एवं स्वरोजगार/आजीविका के संसाधनों को विकसित करेंगी।

Ladali Bahana Yojana योजना का मूल्यांकन –

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 के कार्य की दक्षता का मूल्यांकन अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्था से कराया जायेगा।

प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वालम्बन उनके तथा उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सतत सुधार तथा परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने हेतु माननीय मुख्यमंत्रीजी, मध्यप्रदेश शासन द्वारा दिनांक 28 जनवरी 2023 को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में ” मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना” लागू किये जाने की घोषणा की जिसके अंतर्गत प्रतिमाह 1000 रूपए महिलाओं को दिए जायेगे। यह महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण तथा आर्थिक स्वावलम्बन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।

योजना के क्रियान्वयन से न केवल महिलाओं एवं उन पर आश्रित बच्चों के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति में सुधार परिलक्षित होगा वरन् महिलायें अपनी प्राथमिकता के अनुसार व्यय करने हेतु आर्थिक रूप से पहले की अपेक्षा अधिक स्वतंत्र होगीं । महिलायें प्राप्त आर्थिक सहायता से न केवल स्थानीय उपलब्ध संसाधनों का उपयोग कर स्वरोजगार / आजीविका के संसाधनों को विकसित करेंगी वरन् परिवार स्तर पर उनके निर्णय लिये जाने में भी प्रभावी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगी।

परिभाषा

परिवार समग्र आईडी राज्य में निवासरत परिवारों की – पहचान हेतु जारी यूनिक आईडी, जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी की गयी है।
परिवार परिवार से तात्पर्य पति, पत्नी एवं उन पर आश्रित बच्चों से है।
स्थानीय निवासी– स्थानीय निवासी से तात्पर्य मध्य प्रदेश में निवासरत व्यक्ति से है।
आयकरदाता -ऐसा व्यक्ति जिसके द्वारा विगत वर्ष में आयकर योग्य आय होने के कारण आयकर रिटर्न दाखिल किया हो ।
ई-केवायसी – ई-केवायसी से तात्पर्य आधार में दर्ज जानकारियाँ का ऑनलाइन सत्यापन एवं बैंक खाते का आधार लिंक्ड एवं डीबीटी इनेबल्ड होने का ऑनलाइन सत्यापन ।
विवाहित महिला 23 से 60 वर्ष की आयु की विवाहित महिलायें जिसमें विधवा, तलाकशुदा एवं परित्यक्ता भी सम्मिलित हैं।पोर्टल / ऐप योजना के संदर्भ में पोर्टल ऐप से तात्पर्य – मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना 2023 के वेब पोर्टल / मोबाईल ऐप्लीकेशन से है।

🔥🔥 Join Our Group For All Information And Update, Also Follow me For Latest Information🔥🔥
🔥 Whatsapp Group Join Now Whatsapp WhatsApp Group

Whatsapp Whatsapp Community

Whatsapp WhatsApp Channel
🔥 Facebook Page Digital Education PortalClick to follow us
🔥 Facebook Page Sarkari Naukary Click to follow us
🔥 Facebook Group Digital Education PortalDigita educatino portal
मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 : पात्रता, अपात्रता, ऑनलाइन आवेदन, दावे आपत्ति प्रक्रिया, समय सीमा, मिलने वाली राशि सहित संपूर्ण जानकारी 1
Telegram Channel Digital Education PortalTelegram
Telegram Group Digital Education PortalTelegram
Google NewsFollow us on google news - digital education portal
Follow us on TwitterTwitter

Show More

Leave a Reply

Back to top button

Please Close Ad Blocker

हमारी साइट पर विज्ञापन दिखाने की अनुमति दें लगता है कि आप विज्ञापन रोकने वाला सॉफ़्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं. कृपया इसे बंद करें|