स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर कहा, “रेसीडेंट डॉक्टरस को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए आश्वासन अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद MCC द्वारा NEET-PG काउन्सलिंग 12 जनवरी 2022 से शुरू की जा रही है। इससे कोरोना से लड़ाई में देश को और मज़बूती मिलेगी। सभी उम्मीदवारों को मेरी शुभकामनाएं।”
राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातकोत्तर यानी नीट पीजी काउंसलिंग 2021 (NEET-PG counselling 2021-22) का इंतजार कर रहे मेडिकल के छात्रों के लिए राहत भरी खबर है। केंद्र सरकार NEET-PG काउंसिलिंग प्रक्रिया बुधवार से शुरू करने जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया (Mansukh Mandaviya) ने रविवार को नीट काउंसलिंग की तारीखों की घोषणा की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नीट काउंसलिंग बुधवार, 12 जनवरी, 2022 से शुरू हो जाएगी।
NEET-PG counselling 2021
12 जनवरी से शुरू होगी NEET-PG काउन्सलिंग
स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि रेसीडेंट डॉक्टरस को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए आश्वासन अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद MCC द्वारा NEET-PG काउन्सलिंग 12 जनवरी 2022 से शुरू की जा रही है। इससे कोरोना से लड़ाई में देश को और मजबूती मिलेगी। सभी उम्मीदवारों को मेरी शुभकामनाएं।
रेसीडेंट डॉक्टरस को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दिए आश्वासन अनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद MCC द्वारा NEET-PG काउन्सलिंग 12 जनवरी 2022 से शुरू की जा रही है।
इससे कोरोना से लड़ाई में देश को और मज़बूती मिलेगी। सभी उम्मीदवारों को मेरी शुभकामनाएं।
— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) January 9, 2022
एमसीसी ने जारी किया था नोटिस
आपको बता दें कि इससे पहले नीट दाखिले में आरक्षण पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था। कोर्ट के फैसले के बाद मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) यूजी, पीजी काउंसलिंग 2021 के संबंध में एक नोटिस भी जारी किया है। एमसीसी ने आश्वासन दिया था कि काउंसलिंग का नया शेड्यूल जल्द ही वेबसाइट mcc.nic.in पर जारी होगा।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था ये फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने सात जनवरी, 2022 को अपना फैसला सुनाते हुए नीट-पीजी काउंसलिंग 2021 को हरी झंडी दी थी। कोर्ट के फैसले के तहत ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 फीसदी आरक्षण को स्वीकृति दे दी गई थी। कोर्ट इस मामले में अगली सुनवाई तीन मार्च में विस्तृत सुनवाई करेगा।
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