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राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति हेतु चयन परीक्षा 2020-2021(NMMSS) नोटिफिकेशन जारी, जानिए आवेदन प्रक्रिया, पात्रता,परीक्षा शुल्क, आरक्षण , परीक्षा माध्यम समस्त जानकारी
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राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति हेतु चयन परीक्षा 2020-2021(NMMSS) नोटिफिकेशन जारी, जानिए आवेदन प्रक्रिया, पात्रता,परीक्षा शुल्क, आरक्षण , परीक्षा माध्यम समस्त जानकारी

NMMSS 2021 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए NMMSS राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2008 में प्रारंभ की गई है। मप्र0 राज्य के लिए निर्धारित छात्रवृत्तियों हेतु चयन परीक्षा 2020-21 दिनांक 02.05.2021 को आयोजित की जा रही है। चयनित विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष प्रति विद्यार्थी रूपये 12000/-के मान से कक्षा 9वीं से 12वीं तक छात्रवृत्ति दी जाती है। नियमित छात्रवृत्ति हेतु कक्षा 9वी एवं 11वीं में न्यूनतम 55 प्रतिशत एवं कक्षा 10वी में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। यह छात्रवृत्ति केवल शासकीय शासकीय अनुदान प्राप्त एवं स्थानीय निकायों के विद्यालयों में अध्ययनरत नियमित विद्यार्थियों के लिए है।

Table of contents NMMSS 2021

राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति हेतु चयन परीक्षा 2020-2021(NMMSS)

क्या है NMMSS 2021 पात्रता की शर्तें

म.प्र. राज्य में स्थित केवल शासकीय / शासकीय अनुदान प्राप्त/स्थानीय निकायो द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2020-21 में कक्षा 8वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत् ऐसे विद्यार्थी ही इस परीक्षा हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने कक्षा 7 में कम से कम “c”ग्रेड प्राप्त किया है एवं जिनके अभिभावकों की सकल वार्षिक आय 1.50 लाख (रू. एक लाख पचास हजार मात्र) से अधिक नहीं है।

(मध्यप्रदेश राज्य में स्थित केवल शासकीय/ शासकीय अनुदान प्राप्त/स्थानीय निकायों द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2020-21 में कक्षा 8वी में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए)

राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति एनएमएमएसएस परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम

इस परीक्षा हेतु कोई निर्धारित पाठ्यक्रम नहीं है। प्रश्नों का रतर कक्षा 7वी एवं 8वी की परीक्षा के समान होगा।

परीक्षा शुल्क- राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति

परीक्षा के लिए कोई शुल्क देय नहीं है।

परीक्षा का माध्यम-NMMSS 2021

राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति के लिए परीक्षा का माध्यम हिन्दी अथवा अंग्रेजी होगा।

आरक्षण- NMMSS 2021

म.प्र राज्य द्वारा निर्धारित कोटा अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं निःशक्त विद्यार्थियों हेतु जिलेवार आरक्षण का प्रावधान होगा।

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महत्त्वपूर्ण तिथियाँ

ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारम्भ तिथि

राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि 22/03/2021 है। परीक्षार्थी 22 मार्च से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।

आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि

राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि 15/04 /2021 है।

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परीक्षा दिनांक व दिन

राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन दिनांक 02.05.2020 (रविवार) जिला स्तर पर किया जाएगा।

परीक्षा का समय

प्रातः 10.45 से 12.30 तक (MAT हेतु )

दोपहर 12.30 से 2.15 तक (SAT हेतु )

राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति परीक्षा का आयोजन दिनांक 02. 05. 2020 (रविवार) जिला स्तर पर किया जाएगा। syllabus
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नोट दोनों प्रश्नपत्रों के बीच विद्यार्थी को परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति नहीं होगी। मानसिक योग्यता के अंतर्गत कुल 90 प्रश्नों में से प्रश्न समजातता, वर्गीकरण, श्रृंखला, आकू, अवबोधन, छुपी हुई आकृतियों, कोडन-विकोडन, खंड समुच्चय समस्या सुलझाने आदि पर आधारित होगें।

शैक्षिक योग्यता के अंतर्गत कुल 90 प्रश्नों में से 35 प्रश्न विज्ञान के. 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान तथा गणित विषय 20 प्रश्न होगें।

आवेदन की प्रकिया एवं प्रवेश पत्र की प्राप्ति

  • इस परीक्षा हेतु आवेदन केवल ऑन लाइन ही स्वीकार किये जायेंगे किसी भी मेन्युअल अथवा डाक द्वारा भेजे गये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।
  • आवेदन पत्र की हार्डकापी एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क केन्द्र से या एमपी ऑनलाइन की बेवसाइट http//www.mponline.gov.in पर प्राप्त होगी राज्य शिक्षा केन्द्र के मोनो पर क्लिक करने पर NMMSS लिंक मिलेंगी. NMMSS लिंक को क्लिक करके आवेदन पत्र प्राप्त होगा।
  • अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र की हार्डकापी पूर्ण रूप से भरने के बाद संबंधित प्रधान अध्यापक एवं संकुल प्राचार्य से सत्यापित करवानी होगी।
  • अभ्यर्थी पूर्ण रूप से भरा एवं सत्यापित किया हुआ आवेदन पत्र एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क के पास जाकर ऑनलाइन एंट्री करवायेगा।
  • आवेदन पत्र की हार्डकापी के साथ प्रमाणीकरण हेतु दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां, जैसे-कक्षा सातवीं का प्रगति पत्रक, आय प्रमाण पत्र, एस.सी / एस. टी. / निःशक्तता प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न कर संकुल प्राचार्य को जमा करें।
  • आवेदन की ऑनलाइन एंट्री के बाद दो प्रतियों में रसीद प्राप्त होगी। यदि रसीद के ऊपर आवेदन अपूर्ण अंकित है तो अभ्यार्थी आवेदन की कमी को पूर्ण करें। आवेदन पूर्ण की रसीद प्राप्त होने पर आवेदन मान्य किया जायेगा।
  • आवेदन पूर्ण अंकित रसीद की दो प्रतियों में से एक प्रति स्वयं अपने पास रखे एवं दूसरी प्रति आवेदन पत्र की हार्डकापी के साथ लगाकर संबंधित संकुल प्राचार्य के कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करेगें। संकुल प्राचार्य आवेदन पत्र संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाईट) में भेजेंगे।
  • जिन जिलों में डाइट नहीं हैं वहां संकुल प्राचार्य, जिला शिक्षा केन्द्र (डी. पी. सी. कार्यालय) को आवेदन-पत्र भेजेगें।
  • डाईट/ डी.पी.सी. कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र अंतिम रूप से सूचीबद्ध कर राज्य शिक्षा केन्द्र भोपाल को निर्धारित तिथि पर ही भेजे जाएंगे ।
  • जाति प्रमाण पत्र एवं निःशक्तता प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य है। अन्यथा आवेदक को सामान्य श्रेणी का माना जायेगा।
  • आय प्रमाण पत्र हेतु सकल वार्षिक आय का शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में संलग्न करना अनिवार्य है जिसका प्रारूप नियम पुस्तिका के साथ संलग्न है
  • प्रवेश पत्र माह अप्रैल 2021 के तीसरे सप्ताह में एमपी ऑनलाइन के लिंक https//www.mponline.gov.in पर उपलब्ध होंगे जिन्हें अभ्यर्थी डाउनलोड कर सकेंगे।
म. प्र. राज्य में स्थित केवल शासकीय / शासकीय अनुदान प्राप्त/स्थानीय निकायो द्वारा संचालित विद्यालयों में वर्ष 2020-21 में कक्षा 8वीं में नियमित रूप से अध्ययनरत् ऐसे विद्यार्थी ही इस परीक्षा हेतु पात्र होंगे, जिन्होंने कक्षा 7 में कम से कम "c"ग्रेड प्राप्त किया है एवं जिनके अभिभावकों की सकल वार्षिक आय 1. 50 लाख (रू. एक लाख पचास हजार मात्र) से अधिक नहीं है।
राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति हेतु चयन परीक्षा 2020-2021(Nmmss) नोटिफिकेशन जारी, जानिए आवेदन प्रक्रिया, पात्रता,परीक्षा शुल्क, आरक्षण , परीक्षा माध्यम समस्त जानकारी 13

पुनःपरीक्षण/ पुनर्मूल्यांकन –

इस परीक्षा हेतु पुनः परीक्षण / पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है।

यात्रा भत्ता

परीक्षार्थी को परीक्षा केन्द्र तक आने-जाने के लिए किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता आदि नहीं दिया जाएगा।

महत्वपूर्ण निर्देश

  • परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पहुंचे।
  • परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार की किताब या कापी ,सेल्युलर, मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्चा किसी प्रकार की इलेक्ट्रानिक यंत्र आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है
  • सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे।
  • इस परीक्षा हेतु कोई ऋणात्मक अंक नही हैं। उत्तरशीट परीक्षा उपरांत पर्यवेक्षक के पास अनिवार्य रूप से जमा करने होंगे।
  • परीक्षा हॉल में ले जाने हेतु आवश्यक सामग्री – प्रवेश-पत्र, केवल काला/ नीला बॉलप्वाइंट पेन (जेल पेन का उपयोग मान्य नहीं होगा।)
  • परीक्षा संबंधी विस्तृत विवरण परीक्षा संबंधी नियम पुस्तिका में उपलब्ध है जिसे एमपीऑनलाइन की वेबसाईट http/www.mponline.gov.in से प्राप्त किया जा सकता है।

परीक्षा केन्द्र :-

परीक्षा मध्यप्रदेश के 52 जिले केब्लाका मुख्यालयों पर आयोजित की जाएगी। किसी परीक्षा केन्द्र मे अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर उसे परिवर्तित /निरस्त किया जायेगा।

अनुचित साधनः-

  • निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन अंतर्गत माना जावेगा.
  • परीक्षा काल में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क।
  • अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना।
  • परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, इशारे करना 4 अन्य प्रकार से संपर्क साधना।
  • अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीत या प्रश्न-पुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना।
  • अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तारशीद या प्रश्न-पुस्तिका की अदला-बदली करना।
  • परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार कि किताब या कापी सेल्युलर, मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्धा, इलेक्ट्रानिक यंत्र आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है, इनमें से कोई भी सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना।
  • नकल प्रकण से सबधित दसताचेजों/प्रपत्रों पर हरताक्षार करने से गना करना।
  • सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना।
  • सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नही करना या वापस करने से मना करना। 14.10 परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।
  • उपरोक्त अनुचित साधनों ताथा अभ्यार्थी के फिसी अन्य कुत्य को पर्यदेकक/ केन्द्र अपक्षाक / वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यार्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यार्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौपा जायेगा और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्या पररूपवारण (IMPERSONATION) की श्रेणी में आयेगा। परफूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एव उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा।
निम्नलिखित में से कोई भी क्रियाकलाप/गतिविधि परीक्षार्थी द्वारा उपयोग में लाने पर उसे अनुचित साधन अंतर्गत माना जावेगा. परीक्षा काल में अन्य परीक्षार्थी से किसी भी प्रकार का सम्पर्क। 
अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलाना या परीक्षार्थी के स्थान पर अन्य कोई व्यक्ति उपस्थित होना। 
परीक्षा के दौरान चिल्लाना, बोलना, कानाफूसी करना, इशारे करना 4 अन्य प्रकार से संपर्क साधना।
अन्य परीक्षार्थी की उत्तरशीत या प्रश्न-पुस्तिका से अन्य किसी प्रकार से नकल करना। 
अन्य परीक्षार्थी के साथ उत्तारशीद या प्रश्न-पुस्तिका की अदला-बदली करना।
परीक्षा कक्ष में किसी भी प्रकार कि किताब या कापी सेल्युलर, मोबाईल फोन, केल्कुलेटर, लॉग टेबल्स, नकल पर्धा, इलेक्ट्रानिक यंत्र आदि का उपयोग पूर्णतः वर्जित है, इनमें से कोई भी सामग्री पाये जाने पर परीक्षार्थी द्वारा उसे सौंपने से इंकार करना या उसे स्वयं नष्ट करना। 
नकल प्रकण से सबधित दसताचेजों/प्रपत्रों पर हरताक्षार करने से गना करना।
सक्षम अधिकारी के निर्देशों की अवहेलना/अवज्ञा करना या उनके निर्देशों का पालन न करना। 
सक्षम अधिकारी के निर्देशानुसार उत्तरशीट या अन्य दस्तावेज वापस नही करना या वापस करने से मना करना। 14. 10 परीक्षा कार्य में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान करना, धमकाना या शारीरिक चोट पहुँचाना।
उपरोक्त अनुचित साधनों ताथा अभ्यार्थी के फिसी अन्य कुत्य को पर्यदेकक/ केन्द्र अपक्षाक / वीक्षक द्वारा अनुचित साधन की श्रेणी माना जाता है, तो उस पर न्यायिक कार्यवाही की जायेगी। अभ्यार्थी की उत्तरपुस्तिका को अनुचित साधन के अंतर्गत मानते हुए मूल्यांकन नहीं किया जायेगा तथा उसका अभ्यर्थित्व निरस्त कर दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार के अनुचित साधन का उपयोग किये जाने पर अभ्यार्थी को पुलिस को आवश्यक कार्यवाही हेतु सौपा जायेगा और उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य उम्मीदवार के स्थान पर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो वह कृत्या पररूपवारण (impersonation) की श्रेणी में आयेगा। परफूपधारण का कृत्य विधि के अनुसार अपराध है। ऐसे अपराध के लिए आवेदनकर्ता एव उसके स्थान पर परीक्षा में बैठने वाला व्यक्ति विधि के अनुसार सजा या जुर्माना एवं दोनों से दण्डित किये जा सकेंगे। साथ ही उम्मीदवार का परीक्षा परिणाम भी निरस्त किया जायेगा।
राष्ट्रीय मीन्स-कम-मेरिट छात्रवृत्ति हेतु चयन परीक्षा 2020-2021(Nmmss) नोटिफिकेशन जारी, जानिए आवेदन प्रक्रिया, पात्रता,परीक्षा शुल्क, आरक्षण , परीक्षा माध्यम समस्त जानकारी 14

मूल्यांकन पद्धति –

वस्तुनिष्ठ प्रश्न का सही उत्तर अकित करने पर 1 अंक दिया जायेगा गलत उत्तर अकित करने या एक से अधिक उत्तर (Multiple marking)अंकित करने एवं प्रश्नों के उत्तर अंकित न करने के फलस्वरूप शून्य (Zera अंक प्रदाय किया जायेगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

लिखित परीक्षा में नि:शक्तजन अभ्यार्थियों के लिए उपलब्ध सुविधाएँ:

मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्र. एफ-8-2/05/ प्र./एक, दिनांक 08.09. 2011 के आधार पर लिखित परीक्षा में निःशक्तजन के लिए संबंधित विशेषज्ञ शिकित्सक (शासकीय) के प्रमाणी कारण एवं सिविल सर्जन के प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण पत्र के आधार पर निम्नानुसार सुविधाएँ प्रदान की जायेगी –

यह सुविधा निम्नलिखित अभ्यार्थियों को प्रदान की जावेगी –

  • दृष्टिबाधित, ऊपरी हिस्से में हाथ से निःशक्त तथा सेरिब्रलमल्सी से मिःशक्तजन परीक्षार्थी।
  • मानसिक रूप से संस्था (स्पैस्टिक) डिसलेक्सिक और पर्सन्स विद डिसएविलिटिज एक्ट 1995 में परिभाषित अशक्तता पाले परीक्षार्थी।
  • ऐसे परीक्षार्थी जो अचानक बीमार हो जाने की स्थिति में जब वह लिखने में असमर्थ हो।
  • दुर्घटना हो जाने पर जब परीक्षार्थी लिखने में असमर्थ हो।

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प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ –

उपरोक्त से संबंधित अभ्यर्थियों को लेखन लिपिक की सुविधा प्रदान की जावेगी। यदि अभ्यार्थी लेखन लिपिक की सुविधा प्राप्त नहीं करता है, तो उसे NCERT के नियमानुसार 30 मिनिट की अतिरिक्त समय ही पात्रता होगी।

लेखन लिपिक की नियुक्ति हेतु शर्ते :

  1. लेखन लिपिक एक ऐसा विद्यार्थी होना चाहिए, जो परीक्षार्थी द्वारा दी जा रही परीक्षा से एक निचली कक्षा का होना चाहिए।
  2. लेखन लिपिक से संबंधित सम्पूर्ण जानकारी यथा लेखन लिपिक का नाम पिता का नाम अध्ययनरत शाला एवं अध्ययनरत कक्षा का संबंधित संस्था प्रधान अध्यापक द्वारा प्रमाणीकरण, अभ्यर्थी द्वारा संबंधित परीक्षा केन्द्र के केन्द्राध्यक्ष को प्रस्तुत कर परीक्षा दिनांक से एक दिवस पूर्व लिखित अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगी।

इसके अतिरिक्त प्रदाय की जाने वाली सुविधाएँ

  • परीक्षार्थी को लेखन लिपिक की सेवाएँ गुफ्त प्रदान की जायेगी, जिसके लिए राज्य शिक्षाकेन्द्र द्वारा कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं दिया जायेगा।
  • ऐसे परीक्षार्थी, जिन्हें लेखन सहायक सुविधा उपलब्ध करवाई गई है, उन्हें एक अलग कदा यथासंभव भूतल पर उपयुक्त व्यवस्था की जायेगी।

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