निजी स्कूल ट्यूशन फीस : नहीं ले सकेंगे ट्यूशन फीस के अलावा कोई फीस सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश
स्कूल शिक्षा विभाग निजी स्कूल ट्यूशन फीस मध्यप्रदेश में लॉकडाउन अवधि में बालकों द्वारा गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय विद्यालयों की फीस के भुगतान के संबंध में मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग भोपाल द्वारा आदेश जारी किया गया है. उक्त आदेश में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए गए निर्देशों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया है कि अब लॉकडाउन अवधि के दौरान कोई भी स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा अन्य कोई फीस नहीं ले पाएगा।
निजी स्कूल नहीं ले सकेंगे ट्यूशन फीस के अलावा कोई फीस सुप्रीम कोर्ट आदेश पढ़े
क्या है ट्यूशन फीस
सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ट्यूशन फीस से आशय लॉकडाउन अवधि से पूर्व निजी स्कूलों द्वारा जारी प्रोस्पेक्टस में दर्शाई गई ट्यूशन फीस से है. अर्थात ट्यूशन फीस के नाम पर अन्य कोई शुल्क उसमें नहीं लिया जा सकता. वास्तविकता में ट्यूशन फीस एक बहुत छोटा हिस्सा होता है जो कि निजी स्कूलों द्वारा लिया जाता है . अगर ट्यूशन फीस में अन्य विभिन्न प्रकार की मदों को जोड़ दिया जाए , तो यह कुल मिलाकर एक मोटी रकम बन जाती है. जो सामान्य तौर पर निजी स्कूलों द्वारा प्राप्त किया जाता है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा सभी पालकों से निवेदन किया गया है कि वह बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उसी स्कूल के पुराने प्रोस्पेक्टस में दर्शाई गई ट्यूशन फीस के आधार पर ही अपनी फीस जमा करें. किसी स्कूल द्वारा ज्यादा फीस की मांग करने पर वह संबंधित जिला अधिकारियों को शिकायत कर सकते हैं.
ज्यादा फीस लेने पर होगी अनुशासनात्मक कार्यवाही
विभाग ने यहां यह भी स्पष्ट किया है कि अगर कोई स्कूल ट्यूशन फीस के नाम पर अन्य कोई फीस जोड़ कर लेता है, तो उसके खिलाफ प्रचलित नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जावेगी. जिसके अधिकार जिला स्तरीय अधिकारियों को होंगे.