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मध्य प्रदेश में कोई नहीं चाहता था ओबीसी आरक्षण के बिना हों पंचायत चुनाव Digital Education Portal

सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश वापस लेने का निर्णय किया।

मध्य प्रदेश में कोई नहीं चाहता था ओबीसी आरक्षण के बिना हों पंचायत चुनाव
भोपाल (राज्य ब्यूरो)। भाजपा हो या फिर कांग्रेस, कोई नहीं चाहता था कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) आरक्षण के बिना हों, इसलिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे थे कि कैसे भी चुनाव रुक जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई। जल्द सुनवाई के लिए आग्रह किया गया, पर जब कोई रास्ता नहीं निकला तो अंतिम विकल्प के तौर पर सरकार ने मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश वापस लेने का निर्णय किया। विधानसभा में इस आशय के संशोधन विधेयक को प्रस्तुत नहीं किया गया था। कैबिनेट निर्णय के बाद गृह मंत्री डा.नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि हम त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सभी वर्गों को साथ में लेकर गए थे।

कांग्रेस के लोग षड्यंत्र रचकर अध्यादेश के खिलाफ हाई कोर्ट गए। किसी ने स्थगन नहीं दिया और चुनाव की प्रक्रिया चलती रही। सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा उठा, जिसके बाद ओबीसी आरक्षण पर रोक लग गई। कांग्रेस ने भरपूर कोशिश की है कि चुनाव न हों। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि अध्यादेश को वापस लिए बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पूर्ति नहीं हो सकती थी। ओबीसी आरक्षण पर रोक से बड़ा वर्ग प्रभावित हो रहा था, इसलिए यह कदम उठाना पड़ा। अन्य पिछड़ा वर्ग की गणना का काम भी प्रारंभ कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने भी ओबीसी आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा की थी।

मुख्यमंत्री ने निभाया वादा : नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेन्द्र सिंह ने कहा कि प्रदेश में पंचायत चुनाव में रोक लगाने का साहसिक निर्णय लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ओबीसी से किया वादा निभाया है। उन्होंने कहा था कि बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव नहीं होने दिए जाएंगे। इससे बड़ा और कोई निर्णय हो ही नहीं सकता था।

कमल नाथ ने कहा- पहले ही कर लेना था निर्णय

उधर, पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने कहा कि हम तो पहले दिन से यह बात कह रहे थे कि चुनाव संविधान और पंचायत राज अधिनियम की भावना के विरुद्ध कराए जा रहे। अध्यादेश वापस लेने की मांग भी की थी। यदि इसे पहले ही वापस ले लिया जाता तो न अनिश्चितता की स्थिति बनती और न ही ओबीसी आरक्षण समाप्त होने संबंधी आदेश होता। पूर्व पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि सच्चाई की जीत हुई है। भाजपा ने ही चुनाव रोकने के लिए षड्यंत्र रचा था। वहीं, राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा ने ट्वीट किया कि मेरा तर्क यही तो था। मैं सत्य का साथ देता हूं और झूठ का विरोध करना मेरा स्वभाव है।

कब क्या हुआ

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– 21 नवंबर : मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) अध्यादेश जारी हुआ।

– चार दिसंबर: राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का कार्यक्रम घोषित किया।

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– 13 दिसंबर : चुनाव की अधिसूचना जारी होने के साथ पहले-दूसरे चरण के लिए नामांकन पत्र जमा होना शुरू हुए। न

– 17 दिसंबर : सुप्रीम कोर्ट ने अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को सामान्य के लिए पुन: अधिसूचित करने के आदेश दिए। राज्य निर्वाचन आयोग ने ओबीसी वर्ग के आरक्षित पदों के नामांकन पर रोक लगाई।

– 20 दिसंबर : नामांकन पत्र जमा करने का अंतिम दिन था।

– 23 दिसंबर : नामांकन पत्र वापस लेने की प्रक्रिया पूरी हुई और अभ्यर्थियों को प्रतीक चिह्नों का आवंटन कर दिया गया।

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