पेंशन एक निधि या कोष है जिसमें किसी कर्मचारी के रोजगार के वर्षों के दौरान पैसा जोड़ा जाता है और जिससे, कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के पश्चात, पैसा आहरित (निकाल) कर कर्मचारी को आवधिक भुगतान किया जाता है।
सरकार ने केंद्रीय पेंशनधारकों (Pensioners) को लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) जमा करने के नियमों में ढील दे दी है. अब कोई भी केंद्रीय पेंशनधारक 31 दिसंबर 2020 तक लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकता है. केंद्र सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी पेंशनधारकों को अपना पेंशन जारी रखने के लिए हर साल नवंबर महीने में लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना पड़ता है. कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए इस नियम छूट दी है.
सरकार ने बताया है कि इस साल सभी पेंशनधारक 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक 2 महीनों के बीच कभी भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. केंद्रीय मंत्री जितेन्द्र सिंह ने इस बारे में शुक्रवार को जानकारी दी है.
सरकार के आधिकारिक बयान में कहा गया कि 80 साल से ज्यादा उम्र के पेंशनधारक 1 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर 2020 के बीच अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. इस दौरान सभी पेंशनधारकों को पेंशन डिसबर्सिंग अथॉरिटीज द्वारा अबाध्य रूप से पेंशन जारी होता रहेगा.
वीडियो के जरिये पहचान की सलाह
केंद्र सरकार ने सभी पेंशन जारीकर्ताओं को कहा है कि वो वीडियो बेस्ड पहचान की संभावन तलाश करें. इसकी मदद से वीडियो के जरिये ही पेंशनधारकों की पहचान की जा सकेगी और उनका लाइफ सर्टिफिकेट प्राप्त किया जा सकेगा. हालांकि, इसके लिये आरबीआई के नियमों का भी ध्यान रखना होगा.
सर्टिफिकेट नहीं जमा करने पर रुक सकती है पेंशन
ध्यान रहे कि 80 साल से कम उम्र वाले पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अवधि 1 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक की है. वहीं 80 साल से अधिक उम्र वाले पेंशनभोगियों के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने 1 नवंबर की जगह से 1 अक्टूबर से ही इस फॉर्म को जमा करने की मोहलत दी है. हालांकि, इसके लिए भी अंतिम तारीख 31 दिसंबर ही तय की गई है. अगर कोई पेंशनभोगी इस फॉर्म को तय अवधि के अंदर नहीं भरता है तो अलगे माह से उसकी पेंशन रोकी जा सकती है. हालांकि, इसके बाद जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के बाद पेंशन फिर से शुरू कर दी जाएगी.
ऐसे ऑनलाइन जमा कर सकते हैं डिजिटल पेंशन सर्टिफिकेट
>> साल 2014 में सरकार ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट को आधार के माध्यम से जमा करने की सहूलियत दी थी. इसमें पेंशनभोगी के आधार नंबर और बायोमेट्रिक डेटा का इस्तेमाल किया जाता है.
>> इसे किसी भी सिटिजन सर्विस सेंटर या पेंशन जारीकर्ता के कार्यालय जाकर पूरा किया जा सकता है. इसके बाद जीवन प्रमाण पोर्टल से ‘जीवन प्रमाण एप्लीकेशन’ को डाउनलोड किया जा सकता है.
>> इसके बाद पेंशनभोगी को आधार नंबर, नाम, मोबाइल नंबर, और पीपीओ नंबर, पेंशन अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल्स जैसी जानकारी देना होता है. आधार ऑथेन्टिकेशन पूरा हो जाने के बाद जीवन प्रमाण आईडी की मदद से जीवन प्रमाण की वेबसाइट पर जाकर सर्टिफिकेट का पीडीएफ कॉपी डाउनलोड किया जा सकता है.
>> पेंशन जारी करने वाले एजेंसी के पास भी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट उपलब्ध होता है. बता दें कि 2014 के बाद से अब तक करीब 2.6 करोड़ से भी अधिक पेंशनभोगियों ने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया है.