प्राइवेट स्कूलों में 2020 21 हेतु देनी होगी केवल ट्यूशन फीस, स्कूल नहीं ले सकेंगे अन्य फीस
मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश।
कोरोना संक्रमण के चलते पालकों के आर्थिक बोझ को कम करने हेतु जारी किया आदेश
जी हां मध्यप्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आज 16 मई 2020 को गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों हेतु सत्र 2020 21 के लिए अभिभावकों से lock down अवधि में केवल ट्यूशन फीस लिए जाने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं।
स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार अशासकीय स्कूल lock down अवधि में केवल ट्यूशन फीस ही ले पाएंगे अन्य किसी भी प्रकार की फीस नहीं ले पाएंगे।
स्कूल शिक्षा विभाग ने इस संबंध में केंद्रीय माध्यमिक बोर्ड नई दिल्ली द्वारा जारी पत्र दिनांक 17 अप्रैल 2020 का हवाला देते हुए गैर अनुदान प्राप्त अशासकीय स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस लेने हेतु निर्देशित किया है।
ऐसा कोराना संक्रमण के कारण लॉक डाउन की वजह से पालकों के आर्थिक बोझ को ध्यान में रखते हुवे यह निर्णय लिया गया।