निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर सरकार ने लागु किये निजी विद्यालय फीस नियम 2020 क्यों बढ़ा रहे हैं फीस- स्कूलों को बताना होगा कारण

निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी पर सरकार ने जारी की गाइडलाइन क्यों बढ़ा रहे हैं फीस- स्कूलों को बताना होगा कारण : मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण काल से निजी स्कूलों द्वारा ली जा रही फीस लगातार विवादों से घिरी हुई हैं। कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद निजी स्कूलों को केवल ट्यूशन फीस लेने की अनुमति दी गई थी।
इसके उपरांत भी कई निजी स्कूल मनमाने तरीके से फीस वसूली कर रहे हैं जिससे की आम जनता परेशान हो रही है एवं नित नए विवाद से सरकार को रूबरू होना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निजी स्कूलों के लिए फीस से संबंधित नियम निर्देश बनाएं है। सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का नाम होगा मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन नियम 2020।
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जाने क्या है निजी स्कूलों के फीस से संबंधित नियम
पोर्टल पर अपलोड करनी होगी जानकारी

मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 2 दिसंबर 2020 से राजपत्र में प्रकाशित किए गए मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन अधिनियम नियम 2020 के लागू होने की दिनांक के 90 दिवस के अंदर पोर्टल पर स्कूल से संबंधित जानकारी प्रारूप एक के अनुसार पोर्टल पर अपलोड करना होगी। इसमें सम परीक्षित लिखो संबंधित जानकारी बैलेंस शीट फीस प्राप्ति एवं भुगतान पत्रक आए हुए शेड्यूल सहित अंकेक्षण प्रतिवेदन सम्मिलित होंगे।
आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु प्रस्तावित फीस संरचना भी करना होगी पोर्टल पर अपलोड
निजी स्कूल नियम 2020 के अंतर्गत स्कूलों को आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु प्रस्तावित फीस संरचना निर्धारित प्रारूप 3 पर पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
10% तक कर सकेंगे फीस में वृद्धि
निजी विद्यालय नियम 2020 के अंतर्गत अब निजी स्कूल प्रस्तावित फीस संरचना में पिछले शैक्षणिक सत्र की फीस की तुलना में अधिकतम 10% या उससे कम फीस वृद्धि कर सकेंगे।
10% से ज्यादा या 15% से कम फीस वृद्धि के लिए जिला स्तरीय समिति से लेना होगी अनुमति
निजी स्कूलों द्वारा अगले शैक्षणिक सत्र में 10% से अधिक लेकिन 15% से कम फीस वृद्धि करने की दशा में जिला स्तरीय समिति से फीस संरचना का अनुमोदन लेना अनिवार्य होगा।
15% से अधिक फीस वृद्धि पर राज्य समिति लेगी निर्णय
यदि कोई निजी स्कूल पिछले शैक्षणिक सत्र की प्रस्तावित फीस की तुलना में 15% से अधिक वृद्धि करता है तो इसका अनुमोदन राज्य स्तरीय समिति से लिया जाना अनिवार्य होगा।

फीस के लिए अलग से संचालित करना होगा बैंक खाता, देनी होगी अभिभावकों को जानकारी
निजी स्कूलों को बच्चों की फीस हेतु प्रथक से बैंक खाते का संचालन करना अनिवार्य होगा। बच्चों की फीस से संबंधित समस्त राशि उक्त बैंक खाते में जमा होगी निजी विद्यालय द्वारा प्रवेश के समय छात्रों पाल को अथवा अभिभावकों को उक्त बैंक खाते का विवरण और फीस जमा करने की प्रक्रिया के बारे में आवश्यक जानकारी प्रदान करना अनिवार्य होगा। इसे विद्यालय के नोटिस बोर्ड अथवा वेबसाइट पर भी प्रदर्शित किया जाएगा।
केवल यूनिफार्म पर दे सकेंगे स्कूल का नाम
निजी स्कूल नियम 2020 के अंतर्गत अब निजी स्कूल केवल यूनिफार्म पर ही अपने स्कूल का नाम प्रिंट करवा सकेंगे यूनिफॉर्म को छोड़कर किसी भी पाठ्य सामग्री पर विद्यालय का नाम उल्लेखित नहीं किया जावेगा।
3 वर्ष में एक बार चेंज की जा सकेगी छात्रों की गणवेश ड्रेस
अब विद्यालय प्रबंधन स्कूल के छात्र छात्राओं की यूनिफॉर्म 3 वर्ष की अवधि में केवल एक बार ही परिवर्तित कर पाएंगे। यदि निजी विद्यालय द्वारा विद्यालय गणवेश यूनिफॉर्म में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वह आगामी 3 शैक्षणिक सत्र ओ तक यथावत लागू रहेगा 3 वर्ष की अवधि पश्चात ही गणवेश यूनिफॉर्म में परिवर्तन किया जा सकेगा।
परिवहन विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देशों का करना होगा पालन
निजी विद्यालय तो प्रबंधन परिवहन सुविधाओं के संबंध में परिवहन विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
चयनित दुकानों के लिए नही किया जा सकेगा बाध्य
निजी विद्यालय अब छात्रों , अभिभावकों को पुस्तके , यूनिफॉर्म , टाई , जूते , कॉपी आदि केवल चयनित विक्रेताओं से क्रय करने के लिए औपचारिक अथवा अनौपचारिक किसी भी रुप में बात भी नहीं कर सकेंगे।
नोटिस बोर्ड तथा आधिकारिक वेबसाइट पर सार्वजनिक करनी होगी समस्त जानकारियां
निजी विद्यालय प्रबंधन द्वारा विद्यालय प्रवेश की तिथि एवं प्रक्रिया विद्यालय में उपयोग में लाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकें, स्टेशनरी, पठन सामग्री ,बैग ,यूनिफॉर्म ,स्पोर्ट्स किट, ट्रांसपोर्ट सुविधा, फीस अथवा परोक्ष या अपरोक्ष रूप से संग्रहित की जाने वाली धनराशि का विवरण विद्यालय के नोटिस बोर्ड तथा आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाना अनिवार्य होगा।
फीस में सम्मिलित करनी होगी स्कूल वाहनों की फीस
निजी स्कूलों में अभी तक परिवहन/ट्रांसपोर्ट अथवा स्कूल वाहनों की फीस को स्कूल की फीस में सम्मिलित ना करते हुए प्रथक से संबंधित वाहन मालिक द्वारा वसूली की जाती थी । लेकिन अब स्कूल प्रबंधन द्वारा छात्रों को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की स्थिति में इस हेतु अभिभावकों से प्राप्त की जाने वाली राशि को प्रस्तावित फीस संरचना में सम्मिलित किया जाना अनिवार्य होगा। परिवहन की राशि प्रथक से नहीं ली जा सकेगी।
निजी स्कूलों में फीस वृद्धि से संबंधित शिकायत कहां करें
यदि निजी विद्यालय दोबारा उपरोक्त नियमों के विरुद्ध फीस वृद्धि की जाती है या किसी भी प्रकार का उल्लंघन किया जाता है तो इसकी शिकायत जिला स्तरीय समिति को की जा सकेगी।
मध्य प्रदेश सरकार ने जारी किया राजपत्र
मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग मध्यप्रदेश द्वारा मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन अधिनियम 2017 नियम 2020 राजपत्र में 2 दिसंबर को प्रकाशित किए गए हैं। उपरोक्त नियम राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 2 दिसंबर से प्रभाव शील होंगे।
निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन अधिनियम 2017 नियम 2020 देखें 👇
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