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मध्य प्रदेश कोरोना संक्रमण को लेकर शाजापुर 3 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश जानिए पूरी खबर

मध्यप्रदेश के शाजापुर मेंं लगातार कोरोना संक्रमण के आ रहे मामलो को ध्यान में रखते हुए शाजापुर जिला कलेक्टर द्वारा 7 अप्रैल रात्रि 8:00 से 10 अप्रैल प्रातः 6:00 बजे तक शाजापुर नगरी क्षेत्र की सीमा में पूर्ण लोक डाउन घोषित किया गया है।

शाजापुर नगरीय सीमा में 7 अप्रैल रात आठ बजे से 58 घंटे के लिए लाकडाउन रहेगा

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए आदेश

शाजापुर 6 अप्रैल 2021/ लोक स्वास्थ्य एव लोकहित में कोरोना वायरस (COVID-19) एवं उससे जनित बीमारी के संभावित खतरे की रोकथाम करने के उददेश्य से संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री दिनेश जैन ने आज भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत शाजापुर नगरीय सीमा क्षेत्र में 07 अप्रैल 2021 को रात्रि 08 बजे से 10 अप्रैल 2021 प्रात: 6 बजे तक कुल 58 घंटे के लिए लाकडाउन लगाने के लिए आदेश जारी किया है।

  जारी आदेश के अनुसार शाजापुर नगरीय सीमा क्षेत्र लाकडाउन की अवधि में नाश्ता पाईंट/भोजनालय/रेस्टोरेंट/ प्रतिष्ठान आदि समस्त प्रकार की दुकाने बंद रहेगी। नागरिको को चिकित्सीय एवं आकस्मिक परिस्थितियों को छोडकर अपने घर से नगरीय बाहर निकलना पूर्णतः प्रतिबधित रहेगा। लाकडाउन के दौरान अति आवश्यक सेवाए जैसे मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, अखबार दितरण, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, साफ-सफाई हेतु संस्थान एवं बैंक एवं एटीएम संबधी कार्य पर कार्यरत अमला प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। दुध की दुकाने प्रातः 06 बजे से प्रातः 09 बजे तक दुध का वितरण कर सकेंगे। सार्वजनिक परिवहन के ऐसे साधन जो शाजापुर नगरीय सीमा से होकर गुजरते है वे प्रतिबंध से मुक्त रहेगे। लाकडाउन के दौरान महाविद्यालय एवं स्कूल में आयोजित पूर्व निर्धारित परीक्षा प्रतिबंध से मुक्त रहेगी, किन्तु उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग एवं सुरक्षा के अन्य उपायों का पालन करना होगा। नगरीय क्षेत्र शाजापुर में लगने वाले शासकीय एवं अर्धशासकीय कार्यालय लाकडाउन अवधि में बंद रहेंगे। जिले में कोविड-19 की रोकथाम के उपाय के रूप में नागरिको के लिए टीकाकरण का कार्य वर्तमान में कई केन्द्रो पर संचालित है, अत: टीका लगवाने केन्द्रों पर आने वाले 45 वर्ष से अधिक के नागरिकों को अपने आधार कार्ड/ पहचान प्रमाण-पत्र के साथ टीकाकरण केन्द्रों पर आने की अनुमति होगी। यह प्रतिबंध कोरोना वायरस नियंत्रण में लगे पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य व संबंधित विभागो के अधिकारी, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।

शाजापुर 3 दिन के लिए पूर्ण लॉकडाउन कलेक्टर ने जारी किए आदेश

कोविड 19 के प्रभावी प्रबंधन के लिये यह आवश्यक है कि आमजन सोशल डिस्टेसिंग रखे एवं मास्क लगावे । कोविड 19 के संकमण की रोकथाम एवं नियत्रण हेतु तथा कोरोना संक्रमण की चैन को तोड़ने हेतु शाजापुर कलेक्टर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए नगरीय क्षेत्र शाजापुर की सीमा अन्तर्गत आगामी आदेश तक निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं –

  • नगरीय सीमा क्षेत्र शाजापुर के अन्तर्गत में दिनांक 07.04.2021 की रात्रि 08.00 बजे से दिनांक 10.04.2021 की प्रातः 06.00 बजे तक पूर्ण लाकडाउन लागु रहेगा।
  • लाकडाउन की अवधि में नाश्ता पाईट/ भोजनालय/रेस्टोरेंट/प्रतिष्ठान आदि समस्त प्रकार की दुकाने बंद रहेगी। नागरिको को चिकित्सीय एवं आकस्मिक परिस्थितियो को छोडकर अपने घर 2- बाहर निकलना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
  • लाकडाउन के दौरान अति आवश्यक सेवाए जैसे मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, अखबार वितरण, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, साफ सफाई हेतु संस्थान एवं बैंक एवं एटीएम संबधी कार्य पर कार्यरत अगला प्रतिबंध से मुक्त रहेगे।
  • दुध की दुकाने प्रातः 06 बजे से प्रातः 09 बजे तक वितरण कर सकेगे। सार्वजनिक परिवहन के ऐसे साधन जो शाजापुर नगरीय सीमा से होकर गुजरते है वे प्रतिबंध से मुक्त रहेगे।
  • लाकडाउन के दौरान महाविद्यालय एवं स्कुल में आयोजित पूर्व निर्धारित परीक्षा प्रतिबंध से मुक्त रहेगी लेकिन सोशल डिस्टेसिंग एवं सुरक्षा के अन्य उपाय किया जाना आवश्यक है।
  • नगरीय क्षेत्र शाजापुर में लगने वाले शासकीय कार्यालय / अर्द्धशासकीय कार्यालय लाकडाउन अवधि मे बंद रहेगे।
  • जिले में कोविड-19 की रोकथाम के उपाय के रूप में नागरिको को कोविड वैक्सीन की डोज लगाने का कार्य वर्तमान में कई केन्द्रो पर संचालित है अतः वैक्सीन लगवाने केन्द्रो पर आने वाले 45 वर्ष से अधिक के नागरिको को अपने आधार कार्ड/ पहचान प्रमाण-पत्र वैक्सीनेशन सेन्टरो पर आने की अनुमति होगी।
  • यह प्रतिबंध कोरोना वायरस नियंत्रण में लगे पुलिस, प्रशासन, स्वास्थ्य व संबंधित विभागो के के साथ अधिकारी, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।

कलेक्टर शाजापुर द्वारा जारी किया गया लॉकडाउन आदेश देखे

मध्यप्रदेश के शाजापुर मेंं लगातार कोरोना संक्रमण के आ रहे मामलो को ध्यान में रखते हुए शाजापुर जिला कलेक्टर द्वारा 7 अप्रैल रात्रि 8:00 से 10 अप्रैल प्रातः 6:00 बजे तक शाजापुर नगरी क्षेत्र की सीमा में पूर्ण लोक डाउन घोषित किया गया है।
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नगरीय सीमा क्षेत्र शाजापुर के अन्तर्गत में दिनांक 07. 04. 2021 की रात्रि 08. 00 बजे से दिनांक 10. 04. 2021 की प्रातः 06. 00 बजे तक पूर्ण लाकडाउन लागु रहेगा। 
लाकडाउन की अवधि में नाश्ता पाईट/ भोजनालय/रेस्टोरेंट/प्रतिष्ठान आदि समस्त प्रकार की दुकाने बंद रहेगी। नागरिको को चिकित्सीय एवं आकस्मिक परिस्थितियो को छोडकर अपने घर 2- बाहर निकलना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
लाकडाउन के दौरान अति आवश्यक सेवाए जैसे मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप, अखबार वितरण, हॉस्पिटल, बिजली, पानी, साफ सफाई हेतु संस्थान एवं बैंक एवं एटीएम संबधी कार्य पर कार्यरत अगला प्रतिबंध से मुक्त रहेगे।
दुध की दुकाने प्रातः 06 बजे से प्रातः 09 बजे तक वितरण कर सकेगे। सार्वजनिक परिवहन के ऐसे साधन जो शाजापुर नगरीय सीमा से होकर गुजरते है वे प्रतिबंध से मुक्त रहेगे। 
लाकडाउन के दौरान महाविद्यालय एवं स्कुल में आयोजित पूर्व निर्धारित परीक्षा प्रतिबंध से मुक्त रहेगी लेकिन सोशल डिस्टेसिंग एवं सुरक्षा के अन्य उपाय किया जाना आवश्यक है। 
नगरीय क्षेत्र शाजापुर में लगने वाले शासकीय कार्यालय / अर्द्धशासकीय कार्यालय लाकडाउन अवधि मे बंद रहेगे। 
जिले में कोविड-19 की रोकथाम के उपाय के रूप में नागरिको को कोविड वैक्सीन की डोज लगाने का कार्य वर्तमान में कई केन्द्रो पर संचालित है अतः वैक्सीन लगवाने केन्द्रो पर आने वाले 45 वर्ष से अधिक के नागरिको को अपने आधार कार्ड/ पहचान प्रमाण-पत्र वैक्सीनेशन सेन्टरो पर आने की अनुमति होगी। 
यह प्रतिबंध कोरोना वायरस नियंत्रण में लगे पुलिस, प्रशासन, स्वास्थ्य व संबंधित विभागो के के साथ अधिकारी, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
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